छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर ( 19 जून) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 19 जून 2013

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर ( 19 जून)

हत्या के आरोपी को उम्रकैद, तलाकसुदा पत्नी के साथ दुष्कर्म करके की थी जघन्न हत्या
  • प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीके पालीवाल ने सुनाया फैसला


छतरपुर- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीके पालीवाल की अदालत ने एक आरोपी को अपनी तलाकसुदा पत्नी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोप का दोषी ठहराते हुये कठोर आईपीसी की धारा 302 में उम्रकैद, एक हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 376(1) में दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ पाॅच सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि नफीस पुत्र स्व. मोहम्मद सलीम उम्र 26 साल निवासी महोबा उत्तर प्रदेश हाल सीताराम काॅलौंनी छतरपुर के साथ राजदाबानो उर्फ कल्लो पुत्री सिद्दीक खान निवासी भटिया थाना सलेहा जिला पन्ना म0प्र0 की सादी वर्ष 2007 में हुई थी। किंतु पारिवारिक विवादो के चलते नफीस ने अपनी पत्नी राजदाबानो को तलाक दे दिया था। जिस कारण राजदाबानो अपने माता पिता के साथ मायके भटिया में रहने लगी थी। जब राजदाबानो के माता पिता मजदूरी करने दिल्ली गये हुये थे। तभी नफीस की माॅ श्रीमती शमीमबानो राजदाबानो को भटिया से अपने साथ ले आई थी। नफीस ने अपनी तलाकसुदा पत्नी राजदाबानो को साथ रखने का झासा देकर महोबा ले जाने के लिये दिनांक 23 अक्टूबर 2012 को रात्रि 9.00 बजे करीब स्थानीय महोबा रोड स्थित कब्रस्तान के पास ले गया। जहां नफीस राजदाबानो के मुंह में दुपट्टा ढूस दिया और उसका गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। राजदाबानों की लाश को कब्रस्तान के पास एक गड्ढे में डालकर फरार हो गया। 24 अक्टूबर 2012 को स्थानीय लोगों ने थाना सिटी कोतवाली में लाश पड़े होने की सूचना दी। थाना सिटी कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी एमएम शर्मा ने आरोपी नफीस के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी नफीस को गिरफ्तार किया। राजादाबानो के शव का पोस्ट मार्टम करने में डाॅक्टर ने राजदाबानो के साथ बलात्कार होने के बाद श्वासनली रुकने के कारण हत्या होने की पुष्टि की। विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर ने एफ.एस.एल रिपोर्ट में राजदाबानों के शव से पाये सबूतों का आरोपी नफीस सेे डीएनए मेल होना बताया। विवेचना के बाद चालान अदालत में पेश किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री डीके पालीवाल की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी नफीस को अपनी तलाकसुदा पत्नी राजदाबानों के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का दोषी करार दिया। और आरोपी नफीस को आईपीसी की धारा 302 में उम्रकैद, एक हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 376(1) में दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ पाॅच सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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