गुना में मासूम का ब्याह कराने के फरमान पर प्रशासन पहुंचा गांव - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 15 अप्रैल 2017

गुना में मासूम का ब्याह कराने के फरमान पर प्रशासन पहुंचा गांव

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गुना, 15 अप्रैल, मध्यप्रदेश के गुना जिले में एक पंचायत की ओर से पांच साल की एक मासूम का ब्याह कराने का फरमान सुनाने की खबर सामने आने पर जिला प्रशासन ने हरकत में आकर बच्ची का ब्याह रोकने और ऐसा नहीं होने की स्थिति में पूरी पंचायत को जेल भेजने की चेतावनी दी है। आरोन विकास खण्ड की चोपना पंचायत के तारपुर गांव में बंजारा समाज की एक बच्ची के पिता के हाथों तीन साल पहले बछड़े की भूलवश हत्या के मामले में पंचायत ने बच्ची की शादी आठ साल के एक बच्चे से करने का फरमान सुनाया था। बच्ची की मां गीताबाई ने इस बारे में अनुविभागीय दंडाधिकारी आरोन नीरज शर्मा से शिकायत दर्ज करा दी थी। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को एसडीएम नीरज शर्मा, तहसीलदार प्रेमलता पाल, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी आर बी गोयल गांव पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एसडीएम ने सबसे पहले बच्ची की शादी का फरमान देने वाले गिद्धाराम, सुल्तान सिंह, मोतीलाल सहित पूरे गांव को तलब कर डांट-फटकार लगायी। उन्होने ग्रामीणों से कहा कि यदि शादी करायी गई तो पूरी पंचायत को जेल भिजवा दिया जाएगा। बच्ची की मां ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसके पति ने तीन साल पहले खेत चर रहे एक बछड़े को पत्थर मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पंचायत ने ऐसा होने पर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने समाज का भंडारा से लेकर गंगा स्नान तक किया, लेकिन उन्हें समाज में वापस नहीं लिया जा रहा। पंचायत ने अब महिला की पांच साल की बच्ची का विदिशा जिले के आठ साल के एक बच्चे से ब्याह करने का फरमान देते हुए कहा था कि शादी में एक लाख रुपए दहेज देने पर परिवार को समाज में शामिल कर लिया जाएगा।

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