खुटौना/मधुबनी (रमेश कुमार) - खुटौना के सिहुला गॉव में अतिक्रमण खाली कराने गई पुलिस बैरंग वापस हो गई । अतिक्रमण कारियो के आगे पुलिस की एक न चली और पुलिस कर्मी मुक दर्शक बनी रहीं। याचिकाकर्ता र्इंदू देवी के पक्ष में उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भी मजिस्ट्रेट राम किशोर पँजियार के साथ आये बल के जवानों के सामने न्यायालय का आदेश टाई टाई फिस हो गई । अतिक्रमणकारी जमीन खाली नहीं करने पर अरे थे और प्रशासन मौन खरा था तकरीबन तीन दर्जन से अधिक फोर्स के सामने अतिक्रमणकारी सीना ठोक कर खरा रहा लिहाज प्रशासन को बैक फुट पर खरा होना पड़ा |
न्यायालय के निर्देश पर अतिक्रमण को खाली कराया गया थाना क्षेत्र के सिहुला गॉव में आम रास्ता को बल पूर्वक अतिक्रमण किये जाने के विरोध में खुटौना C.O रामकिशोर पँजियार के द्वारा जिला से मागं किये गये बल के जवानों ने अतिक्रमण को खाली कराया |यहां बता दें कि यह मामला मान्य उच्च न्यायालय में 2010 से लंबित था जो 09 सितम्बर 2014 में ही इसे खाली करवाने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित हो चुका था |आवेदिका इंदु देवी ने पटना उच्च न्यायालय एवं जिला पदाधिकारी ने सिहुला गॉव के 81 नंबर सड़क का अतिक्रमण खाली करने का निर्देश SDO फुलपरास को दिया था | आनन फानन में पूर्ण अतिक्रमण मुक्त नहीं होने पर पूनः आवेदिका इंदू देवी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायी जिस पर CWJC N० 11212 के तहत सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इसे दुबारा 03 मार्च 2017 को पूर्ण अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश पारित किया जो बुधवार को स्थानीय प्रशासन के द्वारा खाली कराने गए प्रशासन को बैरंग लौटना पड़ा |
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