सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 10 जून - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 9 जून 2017

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 10 जून

मलेरिया के प्रति जागरूकता के लिए मलेरिया निरोधक माह शुरू

sehore news
शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष माह जून  को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है। मानसून के प्रारंभ होने व मानसून के पश्‍चात मच्छरों के उत्पत्ति स्थल बढ जाने के कारण मलेरियाजन्य परिस्थितियां निर्मित हो जाती है एवं मलेरिया का प्रसार अधिक होने लगता है। इसी तारतम्य में मानसून प्रारंभ होने के पूर्व जून माह में यह आवश्यक है कि मच्छरों के उत्पत्ति स्थलों के नियंत्रण एवं मलेरिया बीमारी की रोकथाम के संबंध में समस्त जानकारी जनप्रतिनिधियों एवं सामान्य जन में व्यापक रूप से दी जाये, जिससे आगामी माहों में प्रभावी रूप से मलेरिया बीमारी की रोकथाम हो सके।


लाडो अभियान अंतर्गत आयु प्रतिपरीक्षण संबंधी निर्देष जारी

लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे है। फिर भी यह देखने मे आ रहा हे कि कभी कभी विवाह के दौरान अभिभावकों के द्वारा बालक एवं बालिका की उम्र को प्रमाणित करने के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणिकता संदेहप्रद होती है। कई स्थानों पर चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्राथमिक दस्तावेज के रूप मे मान्य किया जा रहा है।  आयु परिक्षण हेतु प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रतिपरीक्षण स्कूल के दस्तावेजों से किया जाने हेतु माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जिला/विकासखण्ड स्तरीय समस्त विभाग प्रमुखों को आयु का परिक्षण निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जाने हेतु निर्देष जारी किये गये है।  विवाह के दौरान बालक/बालिका की उम्र से संबंधित दस्तावेज के रूप मे निम्न दस्तावेजों को मान्य करें....

स्कूल मे प्रवेष के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज (रिकार्ड उपलब्ध न होने पर बी.आर.सी. द्वारा शाला मे प्रवेष न लेने संबंधी प्रमाणीकरण लेकर लगावें)। हाईस्कूल की अंकसूची। जन्म प्रमाण पत्र। आंगनबाडी केन्द्र के रिकार्ड मे दर्ज जन्मतिथि। (रिकार्ड उपलब्ध न होने पर आ.बा. कार्यकर्ता का रिकार्ड नही होने संबंधी प्रमाणीकरण लेकर लगावें) ग्राम पंचायत चैकीदार अथवा पंचायत का रिकार्ड। (रिकार्ड उपलब्ध न होने पर चैकीदार एवं पंचायत का रिकार्ड नही होने संबंधी प्रमाणीकरण लेकर लगावें)
उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में ही मेडिकल चेकअप करवाया जा कर चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य होगा जो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो। उक्तानुसार जिला सीहोर में संपादित होने वाले विभिन्न विवाह समारोहों/सम्मेलनों मे उक्तानुसार निर्देषों का पालन किया जाना अनिवार्य है।

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