नयी दिल्ली,14 जुलाई, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराये गये मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका आज खारिज कर दी, न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराये जाने के फैसले के खिलाफ श्री मिश्रा की याचिका निरस्त कर दी। एकल पीठ ने कल श्री मिश्रा, चुनाव आयोग एवं कांग्रेस नेता राजेन्द्र भारती के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्चतम न्यायालय ने श्री मिश्रा और उनकी याचिका का विरोध कर रहे कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती से कहा था कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जायें और उनसे पीठ के गठन का अनुरोध करें। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय को भी सलाह दी थी कि वह राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपना निर्णय दे। शीर्ष अदालत के इसी आदेश के आलोक में न्यायमूर्ति कौर को मामले की सुनवाई के लिए सौंपा गया था। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के मामले को लेकर अयोग्य घोषित करार दिया था। श्री मिश्रा पर 2008 चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगे थे। आरोप साबित होने के बाद चुनाव आयोग ने तीन साल के लिए उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है।
शनिवार, 15 जुलाई 2017
हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा की याचिका खारिज की
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