निर्वाचन आयोग को अवमानना की कार्रवाई का अधिकार नहीं - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शुक्रवार, 21 जुलाई 2017

निर्वाचन आयोग को अवमानना की कार्रवाई का अधिकार नहीं

election-commission-has-no-right-to-contempt
नयी दिल्ली 21 जुलाई, सरकार ने आज स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग को उस पर बेबुनियाद आरोप लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का अधिकार देना उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं होगा। विधि और न्याय राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर इस आशय के प्रस्ताव की विभिन्न न्यायिक टिप्पणियों और आदेशों के आलोक में समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद यह राय दी गयी कि निर्वाचन आयोग को अवमानना के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार देना उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर बार बार सवाल उठाये जा रहे हैं। जिसके बाद आयोग ने सरकार से उसे इस तरह के मामलों में अवमानना की कार्रवाई करने का अधिकार देने का अनुरोध किया था।

कोई टिप्पणी नहीं: