नयी दिल्ली 21 जुलाई, सरकार ने आज स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग को उस पर बेबुनियाद आरोप लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का अधिकार देना उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं होगा। विधि और न्याय राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर इस आशय के प्रस्ताव की विभिन्न न्यायिक टिप्पणियों और आदेशों के आलोक में समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद यह राय दी गयी कि निर्वाचन आयोग को अवमानना के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार देना उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर बार बार सवाल उठाये जा रहे हैं। जिसके बाद आयोग ने सरकार से उसे इस तरह के मामलों में अवमानना की कार्रवाई करने का अधिकार देने का अनुरोध किया था।
शुक्रवार, 21 जुलाई 2017
निर्वाचन आयोग को अवमानना की कार्रवाई का अधिकार नहीं
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