भागलपुर 20 जुलाई, बिहार में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविधालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र और विधि स्नातक की फर्जी डिग्री हासिल करने के मामले में आज आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर के खिलाफ विश्वविद्यालय थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है । आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविधालय के कुलानुशासक डॉ. योगेन्द्र ने इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विश्वविधालय थाना में श्री तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पूर्व 20मार्च 2017 को भागलपुर विश्वविधालय की सीनेट ने श्री तोमर की विधि की डिग्री रद्द किए जाने के निर्णय को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था । सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान पूर्व मंत्री श्री तोमर का स्थानांतरण प्रमाण पत्र गलत पाया गया था । उन्होंने विश्वनाथ कॉलेज के शैक्षणिक सत्र 1994-95 मे संदेहास्पद नामांकन के आधार पर कानून की डिग्री हासिल की थी। बाद मे श्री तोमर ने वर्ष 1998-99 मे विधि की परीक्षा पास करने का दावा किया था। वहीं, श्री तोमर को इसी मामले में वर्ष 2015 मे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। बाद में वह जमानत पर रिहा हुए थे । इस बीच आप नेता श्री तोमर ने अपनी डिग्री एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने पर भागलपुर विश्वविधालय के तत्कालीन कुलपति प्रो. रमाशंकर दुबे के खिलाफ एक याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर की है, जिस पर उच्च न्यायालय ने विश्वविधालय को नोटिस जारी कर इस मामले से संबंधित सभी कागजात एवं साक्ष्य पेश करने को कहा है।
शुक्रवार, 21 जुलाई 2017
आप नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पर प्राथमिकी
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