झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 25 जुलाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 25 जुलाई 2017

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 25 जुलाई

कांग्रेस पार्टी के नगरीय निकाय चुनाव के लिये अध्यक्ष एवं पार्षद प्रत्याषियों के नामों की हुई घोषणा ।

झाबुआ । जिला कांग्रेस द्वारा जिले की 3 नगर परिषदों एवं झाबुआ नगर पालिका के लिये कांग्रेस के अध्यक्ष प्रत्याशियों एवं पार्षद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता द्वारा सांसद कांतिलाल भूरिया द्वारा क्षेत्र के  वरीष्ठ कांग्रेस नेताओं एवं पदाधिकारियो की सहमति एवं प्रदेश कांग्रेस से भेजे गये पर्यवेक्षक की रायशुमारी के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अनुमोदित नामों के आधार पर घोषणा कर दी है । कांग्रेस पार्टी ने नगर परिषद थांदला में अध्यक्ष के पद के लिये जसवंत भाबर क रनाम चयनीति किया है । पेटलावद नगर परिषद के लिये बाबुलाल काग,नगरपालिका झाबुआ के लिये मन्नु डोडियार, एवं रानापुर नगर परिषद के लिये रमीला डामोर के नाम की घोषणा कर दी है । जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष डा विक्रांत भूरिया, प्रकाश रांका एवं प्रवक्ता हर्ष भट्ट ने  जानकारी देते हुए बताया कि झाबुआ नगरपालिका में काग्रेस पार्टी की मन्नु डोडियार अध्यक्ष का चुनाव लडेगी वही नगर के वार्ड क्रमांक 1 से पार्षद पद के लिये राजेश भट्ट, वार्ड 2 से नूरजहां बी बब्दूल इनायत शेख, वार्ड 3 से गुलबानों सैयद अली, वार्ड 4 से मोहम्मद साबिर अब्दूल मजीद,वार्ड 5 से रिंकू रूनवाल, वार्ड 6 से विशाल राठौर, वार्ड 7 से अब्दूल रशीद, वार्ड 8 से पूर्णिमा माली, वार्ड 9 से तबस्सुम मंसूरी वार्ड 10 से उषा येवले, वार्ड 11 से शशि धुमसिंह, वार्ड 12 से आयुषी भाबोर, वार्ड 13 से आशीष भूरिया, वार्ड 14 से हेमेन्द्र कटारा, वार्ड 15 से दीव्या मकवाना, 16 से रोशनी गेब्रियल, 17 से मालू डोडियार एवं वार्ड 18 से पियूष वाल्मीकी  को टीकिट दिया गया है । नगर पंचायत रानापुर मे अध्यक्ष के लिये रमीला कैलाश डामोर,को टिकीट दिया गया हे । वही पार्षद पद के लिये वार्ड 1 से हरीश गोपाल, वार्ड 2 से नटवर देवाजी, वार्ड 3 से रूबिना बी, वार्ड 4 से नगरीन गेंदा, वार्ड 5 नारायण लुणा, वार्ड 6 से शकुन्तलरा कन्हेयालाल, वार्ड 7 से धापूबाई चन्दन, वार्ड 8 से प्रतापसिंह हुकमीचन्द, वार्ड 9 से आराधना दवे, वार्ड 10 से धर्मेश जितेन्द्र कुमार, वार्ड 11 सीताबाई दिलीपकुमार, वार्ड 12 से उषा कालुसिंह, वार्ड 13 से अन्तिमकुमार मंगलसिंह, वार्ड 14 से रमीला नानू, वार्डक्रमांक 15 से डूंगरिया सोलिया को  टिकीट दिया गया है । नगर परिषद थांदला में अध्यक्ष पद के लिये जयवंतसिंह भाबर कांग्रेस प्रत्याशी रहेगें । पार्षद पद के लिये वार्ड क्रमांक 1 निति डामर, वार्ड 2 से लक्ष्मण राठौर, वार्ड 3 से अक्षय नारायण भट्ट, वार्ड 4 से वत्सल आचार्य, वार्ड 5 से अजब असगर अली वार्ड 6 से राजल जैन, वार्ड 7 से आभा चन्द्रकांत पिंचा, वार्ड 8 से भावना पंवार, वार्ड 9 से मनीष बघेल, वार्ड 10 से रीना विकास रावत 11 से आनन्द चैहान, 12 से नसीम बानो, वार्ड 13 से जैनब बी जरदार वार्ड 14 से वंदना सुधीर भाबर एवं वार्ड 15 से किशोर खडया कांग्रेस प्रत्याशी रहेगें । नगर परिषद पेटलावद के लिये अध्यक्ष पद के लिये बाबुलाल काग को टिकीट दिया है । वही पार्षद पद के लिये वार्ड 1 से वंदना बाबुलाल, वार्ड 2 से प्रदीप कुमार भागीरथ, वार्ड 3 से कमला शांतिलाल, वार्ड 4 से मंजू दिनेश, वार्ड 5 से भरतलाल मुलेवा, वार्ड 6 से कमला दिलीपसिंह, वार्ड 7 से विक्रमसिंह नानुराम, वार्ड 8 से गोपाल खेमा वार्ड 9 से भावना चन्दू, वार्ड 10 से सुनिता राजकुमार, वार्ड 11 सें ममता गुजराती, वार्ड 12 से रमेश मोहनलाल, वार्ड 13 से शंभूडी हरचंद वार्ड 14 से जावेद अजीज, एवं वार्ड 15 से नानजी देवजी को कांग्रेस का अधीकृत प्रत्याशी बनाया गया है।े


गणेषोत्सव को लेकर अहम् बैठक आज

झाबुआ । श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव को भव्याति भव्य पैमाने पर प्रतिवर्षानुसार मनाये जाने को लेकर प्रथम बैठक का आयोजन आज 26 जुलाई को सायं 7 बजे राजवाडा चैक स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर पर किया गया है । मंडल के अध्यक्ष राजेन्द्र अग्निहौत्री एवं महासचिव नानालाल कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर की धर्मप्राण जनता के सहयोग के फलस्वरूप् पिछले 82 वर्षो से श्री गणेश जन्म जयंति उत्सव मे विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक,समाजहितैषी कार्यक्रम आयोजित कर मनाया जारहा हेै। स्थापित पंरपरानुसार इस वर्ष 83 वां गणेशोत्सव का आयोजन 25 अगस्त शुक्रवार से 5 सितम्बर मंगलवार तक बारह दिवसीय महाउत्सव के आयोजन को लेकर आज 26 जुलाई को गणेश मंडल की प्रथम एवं अहम बैठक का आयोजन किया जारहा है ।  महासचिव श्री कोठारी ने बताया कि नगर के सभी धर्मप्रेमी बंधु अपने इष्ट मित्रों के साथ तथा मातृशक्ति अधिक से अधिक संख्या में सत्यनारायण मंदिर में आयोजित बैठक में सहभागी होकर अपने विचारों एवं सुझावों से सहयोग प्रदान करें ।

हरियाली अमावस्या को भगवान को झुलाया झुला

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झाबुआ । हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर राधाकृष्ण मार्ग स्थित स्वर्णकार समाज के श्री सत्यनारायण मंदिर में स्वर्णकार महिला मंडल द्वारा नाम संकीर्तन एवं भजन का आयोजन किया गया तथा सामुहिक रूप  से हरियाली अमावस्यपा पर पूजा अनुष्ठान किये गये । महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती चंचला सोनी, कुन्ता सोनी, शिवकुमारी सोनी, राजकुमारी सोनी, मोनिका सोनी, पमीता सोनी द्वारा भगवान लड्डू गोपाल का आकर्षक झुला सजाया गया तथा भगवान का आकर्षक श्रृंगार करके उन्हे झुला झुलाया गया तथा ब्रजधाम की तर्ज पर भजन प्रस्तुत किये गये । इस अवसर पर आरती में श्रीमती रूकमणी सोनी, वर्षा अनील सोनी सहित समाज की महिलाओं ने भागीदारी दी ।

पेंषनरों की समस्याओं को लेकर मासीक बैठक में हुआ विचार विमर्ष
  • पेंषनरों को प्रतिमाह मेडिकल भत्ता देने की मांग उठाई

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झाबुआ। पेंशनरों की समस्याओं के निवारण के जिला जिला पेंशनर एसोसिएशन पिछले 2 दशक से पूरील मुश्तेदी के साथ काम कर रहा है । पेंशनरो ं की विभिन्न समस्याओं को निराकृत करने के लिये हमारे संगठन ने जो काम किया है वह सभी के सामने है  । हम एक जूट रहेगें तो समस्याओं के निवारण की दिशा में हमें संबल मिलता है । इस संगठन की विश्वसनीयता के चलते ही इसी माह में संठन में 32 नये सदस्यों को शामील किया गया है और हमारा संगठन पूरे जिले में एक ताकतवर संगठन बन चुका है । उक्त उदबोधन जिला पेंशनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रतनसिंह राठौर से मंगलवार को एकलव्य भवन स्थित जिला पेंशनर कार्यालय में आयोजित मासीक बैठक में पेंशनरों को संबोधित करते हुए कहीं । श्री राठौर ने बताया कि  अब प्रतिमाह मासीक बैठक आयोजित की जाकर जिले भर के पेंशनरों की समस्याओ ं पर विचार कर प्रभावी कदम उठाये जाते रहेगें । बैठक में सर्वानुमति से 32 नये सदस्यों के बनाये जाने का अनुमोदन किया गया तथा प्रदेश सरकार से केन्द्र सरकार की तरह ही पेंशनरों को प्रतिमाह 1000 रुपये के मान से बीमारी के उपचार के लिये मेंडिकल अलाउंस दिये जाने की मांग की गई । बैठक में सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशनरों को पेंशन एवं महगाई राहत का लाभ दिये जाने की मांग प्रदेश सरकार से की गई तथा व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिये प्रस्ताव पारित करके  प्रदेश सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया । वही स्वतत्रंता दिवस पर घ्वजारोहण के बारे में भी चर्चा कर निर्णय लिया गया । बैंठक में अरविन्द व्यास, महेशचन्द्र गुप्ता, श्रीनाथसिंह चैहान, भगवतीलाल शाह, बालमुकंुदसिंह चैहान, श्रीमती मुन्नीदेवी बाजपेयी, गोवर्धनलाल शाह, राजेन्द्रकुमार सोनी, समीउद्दीश शेख, लालसिंह मकवाना, एजाजनाजी धारव लालसिंह मकवाना, शंकरलाल, मांगीलाल चैहान, गोपाल चैहान,मणीलाल पडियार, निरंजन चैहान सहित बडी संख्या में पेंशनर उपस्थित थे । कार्यक्रम का संचालन भगवतीलाल शाह ने किया तथा आभार प्रदर्शन पीडी रायपुरिया ने माना ।


जिला पेंषन अधिकारी से पेंषनर संघ ने की सौजन्य भेंट

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झाबुआ । जिला पेंशनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रतनसिंह राठौर के नेतृत्व में पेंशनर संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने नवागत जिला पेंशर अधिकारी आरएस चैहान से सौजन्य भेंट करके उनसे पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा कर वर्तमान स्थिति से अवगत कराया । इस अवसर पर बाल मुकुंदसिंह चैहान, भगवतीलाल शाह, हाजी समीउद्दीन, कोषालय झाबुआ के जितेन्द्र शाह एवं पुरूषोत्तम वर्मा उपस्थित थे । साथ ही पेंशनर संघ के पदाधिकारियों ने नवागत सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गणेश भाबर से भी भेंट कर बधाईया दी ।

अभ्यर्थी आदर्श आचरण संहिता का करे पालन

झाबुआ । जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगो की भावना को ठेंस पहुॅचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैंदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओ का सहारा नहीे लिया जाना चाहिये। पूजा के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाधर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओ की आलोचना नहीं की जाना चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो, और न ही ऐसे आरोप लगाये जाना चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए। दल और उसके कार्यकर्ताओ की आलोचना असत्यापित आरोपो पर आधारित नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यो न हो। किसी भी व्यक्ति के कार्यो या विचारो का विरोध करने के लिए किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। राजनैतिक दलो तथा अभ्यर्थियो को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिए जो चुनाव के कानून के अन्तर्गत अपराध हो, जैसे कि ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो, किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो, किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल की चुनाव सभा में गडबडी करना या विध्न डालना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अडतालीस घंटो की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना। मतदाताओ को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक या प्रलोभन देना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने एवं वापिस ले जाने के लिए वाहनो का उपयोग करना, मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान करने या कराने का प्रयास करना। मतदान समाप्त होने के समय से 48 घन्टे पूर्व से शराब की दूकाने बन्द रखी जाएगी। अतः इस अवधि में किसी अथ्यर्थी या उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा न तो शराब खरीदी जाय और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। किसी भी अभ्यर्थी या उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यो के लिए उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए। शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके अहाते या अन्य परिसम्पतियों का उक्त  प्रयोजन हेतु उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या अथ्यर्थी के कार्यकर्ताओ द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए। राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चिंया सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम उसके पिता/पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके सरल क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए।  
संभाएं एवं जुलूस संबंधी
किसी हाट,बाजार या भीड-भाड वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबन्ध कर सके। प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी अन्य दल या अभ्यर्थी द्वारा आयोजित सभा/जुलूस में किसी प्रकार की गडबडी करने या बाधा डालने में अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारो द्वारा पास पास स्थित स्थानो में सभाएं की जा रही हो तो ध्वनि विस्तारक यंत्रो के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए। किसी अभ्यर्थी के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के बारे में संबंधित स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो। जुलूस में शामिल लोगो को ऐसी चीजे लेकर चलने से रोका जाना चाहिए जिनको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सके। प्रत्येक अभ्यर्थी या राजनैतिक दल को किसी अन्य अभ्यर्थी या दल अथवा किसी समुदाय विशेष के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए। सभाओं एवं जुलूसों के आयोजन के दौरान तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना चाहिए।

शासन और संस्थाओं के वाहनो आदि के उपयोग पर प्रतिबंध
शासकीय, सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या शासन से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के स्वयं के अथवा उनके द्वारा किराए पर अनुबंधित वाहनो, विमानो एवं अन्य संसाधनों जैसे कि टेलीफोन,फैक्स अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के हित को आगे बढाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनो आदि को उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, सांसदों, विधायको, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों अथवा अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थको को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

निर्वाचन घोषणा पत्र
निर्वाचन घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों में निहित भावना के अनुरूप न हो एवं जिससे निर्वाचन की शुचिता एवं निष्पक्षता किसी भी प्रकार से प्रभावित होती हो। राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया के शुचिता को दूषित करे या मतदाताओं पर उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डाले। पारदर्शिता एवं सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से यह अपेक्षित है कि घोषणा पत्रों में प्रस्तावित वायदो का औचित्य एवं उनकी पूर्ति हेतु वित्तीय साधन किस प्रकार जुटाये जायेगे इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। मतदाताओं का विश्वास केवल ऐसे वायदों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव हो।

ग्रामीण विकास विभाग के उपयंत्रियो को नोटिस जारी

झाबुआ । जनपद पंचायत रामा में उपयंत्री के पद पर कार्यरत उपयंत्री राजवीर सिंह जाटव, विनोद मण्डलोंई एवं सहायक यंत्री, श्री एम एल ग्वाला को 21 जुलाई 2017 को आयोजित समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान क्लस्टर क्षैत्र में चल रहे निर्माण कार्यो के बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने, अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करने की संतोषप्रद कार्य योजना प्रस्तुत नहीं करने, क्लस्टर क्षैत्र में मजदूरी भुगतान एवं सामग्री भुगतान लंबित पाये जाने, खेल मैदान एवं शांतिधाम के कार्यो की प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने, क्लस्टर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत में सतत निरीक्षण एवं मानिटरिंग नहीं करने एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री वास्कले ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रगति सहित 28 जुलाई 2017 को प्रातः 10.30 बजे समक्ष में प्रस्तुत करने हेतु उपंयंत्रियो को आदेशित किया है।

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2017 मनाये जाने के संबंध में बैठक 26 को

झाबुआ । आगामी टी.एल.बैठक 26 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे कलेक्टोरेट सभा कक्ष में कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक में ‘‘स्वतंत्रता दिवस‘‘ 15 अगस्त 2017 मनाये जाने के संबंध में समीक्षा/चर्चा की जावेगी।

24 घण्टो में कुल 22.4 मि.मी. वर्षा दर्ज

झाबुआ । अधीक्षक भू-अभिलेख झाबुआ ने बताया कि जिले में विगत 24 घण्टों के दौरान औसत 22.4 मि.मी. वर्शा दर्ज की गई। विगत 24 घण्टो में झाबुआ तहसील में 30.0 मि.मी., थांदला तहसील में 17.4 मि.मी., रानापुर में 20.0 मि.मी., मेघनगर में 12.0 मि.मी., पेटलावद में 22.6 मि.मी., रामा में 50.0 मि.मी. वर्शा दर्ज की गई है।

थांदला/पेटलावद के लिए नियुक्त प्रेक्षक श्री वर्मा से

आमजन प्रातः 9.00 से 9.30 बजे एवं सायं 6.30 से 7.30 बजे तक मिल सकते है मोबाईल नं. 8989133652/ 7974467945 पर भी संपर्क कर सकते है झाबुआ । नगरीय निकाय निर्वाचन 2017 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा झाबुआ जिले की नगर परिषद थांदला एवं नगर परिषद पेटलावद के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री पी.के वर्मा को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक श्री वर्मा ने बताया कि थांदला एवं पेटलावद नगरीय निकाय के संबंध में कोई समस्या/शिकायत हो, तो आमजन उनसे सर्किट हाउस झाबुआ में प्रातः 9.00 बजे से 9.30 बजे तक एवं सायं 6.30 बजे से 7.30 बजे तक समक्ष में मिल सकते है दिन में थांदला एवं पेटलावद में एसडीएम कार्यालय में उपलब्धता अनुसार संपर्क कर सकते है अथवा उनके मोबाइल नम्बर 8989133652/7974467945 पर काॅल करके बता सकते है।

पेटलावद में एक नाम निर्देशन पत्र निरस्त, नाम निर्देशन पत्रो की संवीक्षा की गई

झाबुआ । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज नगरीय निकाय झाबुआ, थांदला पेटलावद राणापुर के लिए अथ्यर्थियो से प्राप्त नाम निर्देशन पत्रो की संवीक्षा की गई। संवीक्षा के दौरान नगरीय निकाय पेटलावद में अभ्यर्थी पूनम निलेश का नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य नहीं पाये जाने से निरस्त किया गया। अभ्यर्थिता से नाम वापस 27 जुलाई 2017 को 3.00 बजे तक ले सकते हैे अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने के लिये 27 जुलाई 2017 को अपरान्ह 3..00 बजे तक का समय आयोग द्वारा नियत किया गया है। निर्वाचन लडने वाले अभ्यथियाॅे की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीको का आवंटन 27 जुलाई 2017 को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद किया जायेगा। मतदान 11 अगस्त 2017 को प्रातः 7.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक होगा और 16 अगस्त 2017 को मतगणना और निर्वाचन परिणामो की घोषणा की जायेगी।

आबकारी एक्ट मे अपराध दर्ज
     
झाबुआ । आरोपी पवन पिता गजराज मोरी निवासी सालरपाडा के अवैध कब्जे से 1000रू./- की शराब जप्त कर गिर.किया गया। प्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रं. 351/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दुकान से लेपटाप व सीसी केमरे की चोरी 
      
झाबुआ । फरि. विनोद पिता कन्हैयालाल काग उम्र 25 साल निवासी पेटलावद ने बताया कि अज्ञात बदमाश ने फरि. की दुकान की पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसकर 03 लेपटाॅप, 02 सीसीटीवी कैमरें व 01 डीवीआर चुराकर ले गया। प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रं 350/17 धारा 457,380 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सर्प दंश से मोत
       
झाबुआ । मुन्ना पिता भुरजी बारिया उम्र 40 साल निवासी छोटी सजवानी की सांप के काटने से मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना रानापुर में मर्ग क्रं. 41/17 धारा 174 जाफौ की कायमी की गयी।

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