रांची 25 जुलाई, झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को वर्ष 2016 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम अगले छह सप्ताह के भीतर जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आज यहां देव कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जेपीएससी वर्ष 2016 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम सरकारी अधिसूचना के अनुरूप छह सप्ताह के भीतर जारी करे। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक परीक्षा के फरवरी 2017 को जारी परिणाम में कटऑफ मार्क को लेकर विवाद हुआ था।
बुधवार, 26 जुलाई 2017
जेपीएससी छह सप्ताह में जारी करे प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम
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