रांची 19 जुलाई, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि राज्य में किसी भी कीमत पर मांस का अवैध व्यापार नहीं होने दिया जायेगा। श्री दास ने यहां वरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद कहा कि सरकार मांस के व्यापार के लिए लाइसेंस दे रही है। दुकानदार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाइसेंसधारी दुकानदार ही नियमों के अनुसार तय जानवरों के मांस बेच सकते हैं। प्रतिबंधित पशुओं की हत्या और उनके मांस की बिक्री पर कड़ाई से रोक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मांस का व्यापार करनेवालों को अभी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। उन्हें लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द वधशाला का निर्माण कर उन्हें आउटसोर्सिंग पर दिया जाये। इससे मांस के अवैध व्यापार पर रोक लगेगी। जहां वधशाला बनायी जानी है, वहां ट्रिटमेंट प्लांट भी लगाये जाने चाहिए ताकि पशुओं का खून सड़क पर न बहे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में ऑनलाइन लाइसेंस दिया जा रहा है। अब तक 7333 लाइसेंस दिये जा चुके हैं। एक लाइसेंसधारी दुकानदार प्रतिदिन 50 पक्षी (मुर्गा आदि) तथा 10 छोटे पशु (खस्सी) का मांस बेच सकते हैं। इस मौके पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह और रांची नगर निगम के आयुक्त शांतनू अग्रहरी सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बुधवार, 19 जुलाई 2017
झारखंड में मांस का अवैध व्यापार नहीं होगा : रघुवर दास
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