ग्राम स्तर पर ही राजस्व मामलों के निराकरण हेतु 31 जुलाई तक विशेष अभियान
मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार ग्राम स्तर पर ही राजस्व मामले जैसे अविवादित नामांतरण, बंटवारा, ऋण पुस्तिका तैयार करना, अभिलेख अद्यतन करना, राजस्व नक्शा को तरमीम करना, सीमांकन, अतिक्रमण हटाना जैसे मामलों के मौके पर ही त्वरित निराकरण के लिए 31 जुलाई,2017 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के प्रथम चरण में ग्राम स्तर पर ही बी- 1 के वाचन की कार्रवाई की जायेगी। यह बी- 1 वाचन मूल हल्के के पटवारी द्वारा न किया जाकर अन्य पटवारी से कराया जायेगा, अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं ऋण पुस्तिका तथा अभिलेख दुरूस्ती की जानकारी संकलित कर अग्रिम कार्रवाई हेतु मूल पटवारी को उपलब्ध कराया जायेगा। मूल पटवारी द्वारा 15 दिवस के भीतर निराकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा। अभियान के दूसरे चरण में प्रत्येक तहसील में 5 क्लस्टर मुख्यालय पंचायत में राजस्व शिविरों का आयोजन 21 जुलाई से 31 जुलाई,2017 तक किया जायेगा, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण कर उसी दिन संबंधित को अवगत कराते हुए आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।
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