नयी दिल्ली,14 जुलाई, उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में सुरक्षा बलों एवं पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ के 62 मामलों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के आज आदेश दिये। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने अपने आदेश में सीबीआई से कहा कि वह मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ कथित मुठभेड़ की घटनाओं की जांच करे। पीठ ने सीबीआई निदेशक से कहा है कि वह एक टीम का गठन करें जो कथित ‘हत्या’ मामले की जांच करे। सीबीआई को इस मामले की जांच रिपोर्ट जनवरी 2018 तक दाखिल करने का आदेश दिया गया है। शीर्ष अदालत का यह आदेश मणिपुर में 2000 से 2012 तक सुरक्षा बलों एवं पुलिस द्वारा 1528 लोगों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया है।
शनिवार, 15 जुलाई 2017
मणिपुर : 62 फर्जी मुठभेड़ मामलों की जांच सीबीआई करेगी
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