मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई के लिए कंपनी कानून में संशोधन की जरूरत नहीं : जेटली - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 12 अगस्त 2017

मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई के लिए कंपनी कानून में संशोधन की जरूरत नहीं : जेटली

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नयी दिल्ली 11 अगस्त, वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में कहा कि मुखौटा कंपनियों के खिलाफ तीव्रता से कार्रवाई की जा रही है लेकिन कारोबार में सुगमता रहे और कंपनियाें का दुरूपयोग न हो इन दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है, श्री जेटली ने सदन में प्रश्नकाल में कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बेनामी और अायकर से जुडे कानूनों में पर्याप्त प्रावधान है और इसके लिए कंपनी कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है । इस तरह की कंपनियों के वास्तविक मालिकों की पहचान करने की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए बेनामी और आयकर कानूनों के तहत त्वरित कार्रवाई की जा रही है और यह आगे भी जारी रहेगी । उन्होंने बताया कि एक लाख 78 हजार फर्जी कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है । श्री जेटली ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने शेयर बाजार से संदिग्ध इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जिससे बाजार में थोडी उथल -पुथल है ।

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