रांची 23 जनवरी, अविभाजित बिहार में बहुचर्चित चारा घोटाला के नियमित मामले 68ए/96 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ फैसला सुनाया जायेगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस. एस. प्रसाद की अदालत में श्री यादव समेत कुल 56 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में फैसला सुनाया जायेगा। मामले में श्री यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत और आर के राणा के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन पूर्व अधिकारी फूलचंन्द्र सिंह, महेश प्रसाद, सजल चक्रवर्ती एवं एक ट्रेजरी अधिकारी आरोपी है। इसके अलावा इस मामले में 40 आपूतिकर्ता भी आरोपी है। उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला का यह मामला चाईबासा कोषागार से 33 करोड 62 लाख रूपये की अवैध निकासी का है।
मंगलवार, 23 जनवरी 2018
चारा घोटाला : चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में फैसला कल
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