नयी दिल्ली 13 जून, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम और चार अन्य के खिलाफ जांच के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में बुधवार को आरोप पत्र दायर किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रूबी अलका गुप्ता ने ईडी की ओर से जवाब सुनने के बाद आरोप पत्र पर विचार के लिए चार जुलाई की तारीख तय की। ईडी ने आरोप पत्र में पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम काे आरोपी नहीं बनाया है लेकिन उनका नाम कई जगहों पर आया है। निदेशालय ने कहा कि इस मामले में अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया जा सकता है। ईडी ने बताया कि कार्ति ने ‘एडवांटेज स्ट्रेटजिक कसंलटिंग प्राइवेट लिमिटेड’ (एएससीपीएल) के हर पहलू पर नियंत्रण कर रखा था। इस कंपनी ने एयरसेल टेलीवेंचर लिमिटेड से 26 लाख रुपये कथित रिश्वत के तौर पर लिये थे। ईडी के मुताबिक एयरसेल ने एएससीपीएल को 26 लाख रुपये की रिश्वत दी थी। एएससीपीएल की स्थापना कार्ति के निर्देश पर की गयी थी और उसकी स्थापना के लिए पैसों का इंतजाम भी उन्हाेंने ही किया था। ईडी ने बताया कि एयरसेल ने अपने शेयर मैक्सिस कम्युनिकेशन को बेचे थे अौर मैक्सिस ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर 3565.91 करोड़ रुपये का निवेश किया था। वित्त मंत्री के पास उस समय केवल 600 करोड़ रुपये तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने का अधिकार था और उससे अधिक के निवेश के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से अनुमति लेनी होती थी। इसके अलावा एक अन्य कंपनी सीएमएसपीएल को भी आरोपी बनाया गया है जिसे कार्ति ने प्रमोट किया था। इस कंपनी को भी मैक्सिस और उसकी सहयोगी मलेशियाई कंपनी से सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए कथित तौर पर 90 लाख रुपये मिले थे। पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत ने दो मई को कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी थी। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो एयरसेल मैक्सिस को 2006 में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दिलाने में कार्ति की भूमिका की जांच कर रहा है। उस समय उनके पिता केंद्रीय वित्त मंत्री थे। इसके अलावा आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश की अनुमति एफआईपीबी से दिलाने के मामले में भी कार्ति आरोपी हैं।
गुरुवार, 14 जून 2018
ईडी ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र
Tags
# देश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
देश
Labels:
देश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें