निजी चैनलों को ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल से बचने का आग्रह - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 4 सितंबर 2018

निजी चैनलों को ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल से बचने का आग्रह

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नयी दिल्ली, 4 सितंबर,  सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर सभी निजी टीवी चैनलों को बंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले के आलोक में अनुसूचित जातियों से जुड़े लोगों के लिए ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल से बचने का आग्रह किया है।  परामर्श में चैनलों से आग्रह किया गया है कि वे अनुसूचित जाति के लोगों का उल्लेख करते हुए ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल से बच सकते हैं।  सात अगस्त को सभी निजी टीवी चैनलों को संबोधित करके लिखे गए पत्र में बंबई उच्च न्यायालय के जून के एक दिशा-निर्देश का उल्लेख किया गया है। उस दिशा-निर्देश में मंत्रालय को मीडिया को ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर एक निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा गया था। पंकज मेशराम की याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने ये निर्देश दिया था। 

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