आर्यावर्त डेस्क,24 सितम्बर,2018 ,नई दिल्ली मध्य प्रदेश ,राजस्थान,मिजोरम और छत्तीसगढ़ में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्धेनजर चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को समाचार पत्रों में प्रशंसात्मक एकतरफा समाचारों को पेड न्यूज़ की श्रेणी में रखने का सुझाव दिया है.अर्थात अगर किसी नेता की ख़बरें उसकी या पार्टी की तारीफ करते हुए प्रकाशित हो तो पैसे लेने देने के सबूत न होने के बावजूद उसे पेड न्यूज़ समझा जायेगा. इस सुझाव के पीछे निर्वाचन आयोग का मानना है कि यदि सिर्फ पुख्ता सबूतों के आधार पर ही पेड न्यूज़ का मापदंड निर्धारित किया गया तो इससे जोड़तोड़ की रणनीति बढ़ेगी. हालाँकि चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सभाओं में सम्बंधित पार्टी के नेता अपनी या पार्टी की उपलब्धियों को गिनाये तो समाचार कर्मी उसमें अपनी तरफ से दूसरी पार्टी के विचार भी जोड़ दें या कही गयी बातों को ही छापें.
सोमवार, 24 सितंबर 2018
एकतरफा प्रशंसा अब पेड न्यूज़ की श्रेणी में
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