नयी दिल्ली 28 जनवरी, दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव को धनशोधन कानून के प्रावधानों के तहत भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से जुड़े मामले में सोमवार को नियमित जमानत दे दी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने दिसंबर में आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 20 लोगों को अंतरिम जमानत दे दी थी और बाद में अंतरिम जमानत की अवधि 28 जनवरी तक बढ़ा दी थी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से श्री यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और श्री तेजस्वी यादव के खिलाफ धनशोधन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सोमवार, 28 जनवरी 2019
आईआरसीटीसी मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी को मिली जमानत
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