नयी दिल्ली, 28 जनवरी, उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को मेघालय के पूर्वी जयंतिया पर्वतीय जिले में कोयला खान में 13 दिसंबर से बाढ़ में फँसे सभी खनिकों को खोजने का काम जारी रखने का सोमवार को निर्देश दिये। न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया। इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि न्यायालय ने चार फरवरी निर्धारित की है। पीठ ने कहा,“ कोयला खान में फंसे सभी खनिकों को खोजने के प्रयास जारी रखें। ” मेघालय के पूर्वी जयंतिया पर्वतीय जिले में कोयला खान में 13 दिसंबर से फँसे खनिकों को खोजने का निर्देश देने के लिए याची आदित्य एन. प्रसाद ने अर्जी दाखिल की थी।
सोमवार, 28 जनवरी 2019
सुप्रीम कोर्ट ने खनिकों की खोज करते रहने के दिये निर्देश
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