बिहार : 20 माह से वेतन नहीं मिल रहा है - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शनिवार, 2 मार्च 2019

बिहार : 20 माह से वेतन नहीं मिल रहा है

कई माह से स्वास्थ्य विभाग के मुख्यशीर्ष-2211 में अकाल पड़ा था उसे अब 1941053506 रूपये से भरा गयापटना जिले में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत एल.एच.भी- /ए.एन.एम. को 30 माह से लेकर 13 माह का मिलेगा वेतन
no-salary-since-20-months
पटना,02 मार्च। कई माह से मुख्यशीर्ष-2211 में अकाल पर गया था। इसके कारण स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एल.एच.भी/ए.एन.एम. को वेतनादि भुगतान नहीं किया जाता था। पटना जिले में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत एल.एच.भी/ए.एन.एम. को 30 माह से लेकर 13 माह तक का वेतन नहीं मिल रहा था। इसके कारण परेशान थे। बच्चों की फीस, बैंक का कर्ज, बिजली बिल, मकान भाड़ा, बनिया से उधारी, शिक्षा-चिकित्सा भुगतान आदि भुगतान न करने  से बेहाल एल.एच.भी/ए.एन.एम. को खुशखबरी है। बताते चले कि संचिका संख्या-12/प0क0 (बजट) 11-13/2018-36 (12) के बारे में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के राधेश्याम साह ने बताया कि परिवार कल्याण- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत -उपमुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष-101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन उपशीर्ष - के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए केन्दांश के तहत कुल एक अरब चैारानवे करोड़ दस लाख तिरेपन हजार पांच सौ छह रूपये मात्र अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति। मांग संख्या- 20 विपत्र कोड संख्या-20-2211001010205 में वित्तीय वर्ष -2018-19 के लिए केन्दांश के तहत 1941053506 रूपये मात्र अतिरिक्त  आवंटन की स्वीकृति दी जाती है। वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 170.4.98 एवं 159 वि0 (2) दिनांक- 20.03.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। यह आवंटन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में कार्यारत एल.एच.भी/ए.एन.एम. के ही वेतनादि भुगतान हेतु निर्गत किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं कार्यरत कर्मचारियों का ही वेतनादि का भुगतान करेंगे। चालू वर्ष के वेतन भुगतान सुनिश्चित कर ही आवंटित राशि से बकाया भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृति एवं न्यायादेश के आलोक में यदि वेतनादि भुगतान का मामला लम्बित हो तो सर्वप्रथम उपलब्ध आवंटन से भुगतान की कार्रवाई करेंगे। इकाई मदवार अघतन व्यय विवरणी के साथ संभावित अतिरिक्त आवंटन का इकाई मदवार अधियाचना विहित प्रपत्र में किया जाय। स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्रालय,भारत सरकार नई,दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या- एम0 -11018/ 2006-एफ डब्ल्यू दिनांक- 20.04.2006 के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2005-2006 से स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के अधीनस्थ ऐच्छिक कार्य कर्ताओं का मासिक मानदेय, किराये पर संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का मकान भाड़ा, आकस्मिकताएं (कार्यालय व्यय) का भुगतान आरसीएच फेलिसिबल पूल से किया जाना है अतः इस हेतु प्रस्तुत आवंटन में राशि का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। इसका भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यक से किया जायेगा। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने-अपने जिलों के लिए प्राप्त आवंटन से अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आवश्यकता अनुसार राशि का उप आवंटन अपने स्तर से करेंगे। इस राशि का व्यय मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण-केन्द्र प्रायोजित योजना-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन 20-2211001010205 उपशीर्ष के अन्तर्गत वहन होगा तथा चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

कोई टिप्पणी नहीं: