झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 19 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 19 मई 2019

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 19 मई

कलेक्टर श्री सिपाहा एवं एसपी श्री जैन ने रात्रि मे कोयदारा बार्डर चैक पोस्ट का निरीक्षण किया
       
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झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु रिटर्निंग अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा रतलाम संसदीय क्षेत्र-24 एवं पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जैन ने विगत 17 मई को रात्रि के समय बार्डर चैकपोस्ट कोयदारा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओ का जायजा लिया। कलेक्टर श्री सिपाहा एवं एसपी श्री जैन ने चैकपोस्ट का भ्रमण कर अवलोकन किया एवं मतदान हेतु मूलभूत व्यवस्थाओ का जायजा लिया तथा चैकपोस्ट की दो दिन ज्यादा सतर्कता से निगरानी करने के लिये संबंधित अधिकारियो को निर्देषित किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ निर्वाचन कार्य के लिये नियुक्त षासकीय सेवक उपस्थित थे।

व्यय प्रेक्षक श्री पात्रो ने तांदलादरा, ग्वाली एवं सातसेरा बार्डर चैक पोस्ट का निरीक्षण किया
       
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झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु रतलाम संसदीय क्षेत्र-24 के लिये नियुक्त व्यय प्रेक्षक श्री लाडूकिष्वर पात्रो ने विगत 17 मई को तांदलादरा, ग्वाली एवं सातसेरा बार्डर चैकपोस्ट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओ का जायजा लिया। व्यय प्रेक्षक श्री पात्रो ने चैकपोस्ट का भ्रमण कर अवलोकन किया एवं मतदान हेतु मूलभूत व्यवस्थाओ का जायजा लिया तथा आवष्यक व्यवस्थायें करवाने के लिये संबंधित अधिकारियो को निर्देषित किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ नियुक्त लाइजनिंग अधिकारी सहित षासकीय सेवक उपस्थित थे।

मतदान दल अपने-अपने पोलिंग बूथ के लिये रवाना
मतदान दलो को पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ से मतदान सामग्री का वितरण किया गया
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झाबुआ । निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु नियुक्त मतदान दलो को मतदान संपन्न कराने हेतु आज 18 मई 2019 को पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ से मतदान सामग्री का वितरण किया गया। मतदान दल पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ से अपने-अपने पोलिंग बूथ के लिये रवाना हो गये हैं। पोलिंग बूथ पर मतदान दलो के पहुुंचने पर उनके रहने, चाय, नाष्ते एवं भोजन की व्यवस्था भी की गई है। मतदान सामग्री का वितरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा, सामान्य प्रेक्षक श्री एम.आर. रवि, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल भाना, एसडीएम झाबुआ श्री केसी परते, एसडीएम थांदला श्री बघेल, एसडीएम पेटलावद श्री हर्षल पंचोली की उपस्थिति मे हुआ।

मतदान दलो का बूथ पर हुआ भव्य स्वागत बूथो को सजाया गया षादी के मंडप की तरह

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झाबुआ । जिले मे इस बार होने वाले लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु विषेष व्यवस्थाऐ भी की गई है। देष के महात्यौहार को मनाने के लिये उत्सव जैसा माहौल बूथ पर बनाने के लिये बूथो को षादी के मंडप की तरह सजाया गया है। बूथ पर रंग-बिरंगे गुब्बारे लगाये गये है। मतदान कंेद्र पर मतदाताओ के बैठने के लिये कुर्सिंयो की व्यवस्था भी की गई है। मतदान कंेद्र पर महिला मतदाताओ के साथ आने वाले बच्चो के खेलने के लिये खिलौनो की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही मतदान संपन्न कराने हेतु नियुक्त मतदान दलो को आज पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ से मतदान सामग्री का वितरण कर बूथ के लिये रवाना किया गया। बूथ पर पहुंचने के बाद मतदान दलो का तिलक लगाकर एवं पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया गया।

मतदाता की समझदारी रंग लायेगी-देश को खुशहाल बनायेगी
कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा ने सभी मतदाताओ से की मतदान करने की अपील
 झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा द्वारा अपील की गई है कि लोकतंत्र में मतदाता की राय सर्वोपरि है। उनके मत से ही जनप्रतिनिधियो का चयन होता है। मतदान के माध्यम से जितनी अधिक मतदाता की भागीदारी होगी उतना ही लोकतंत्र मजबूत बनेगा तथा उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन हो सकेगा। मतदाता की समझदारी रंग लाएगी - देश को खुशहाल बनायेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम में दिनांक 19 मई को होने वाले लोकसभा आम निर्वाचन में मतदान करने के लिये जिले के सभी मतदाताओ से मतदान करने की अपील की है।

981 मतदान केंद्रो पर मतदान दल सहित लगभग 11 हजार षासकीय सेवक करायेंगे मतदान संपन्न

झाबुआ । लोकसभा चुनाव 2019 में इस बार जिले के तीनो विधानसभा क्षेत्र के 7 लाख 66 हजार 848 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 3 लाख 83 हजार 966 पुरूष और 3 लाख 82 हजार 869 महिला मतदाता है एवं 13 तृतीय लिंग मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र झाबुआ मे 1 लाख 38 हजार 326 पुरूष मतदाता, 1 लाख 36 हजार 913 महिला मतदाता एवं 4 तृतीय लिंग मतदाता सहित कुल 2 लाख 75 हजार 243 मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र थांदला मे 1 लाख 17 हजार 818 पुरूष मतदाता, 1 लाख 17 हजार 510 महिला मतदाता एवं 4 तृतीय लिंग मतदाता सहित कुल 2 लाख 35 हजार 332 मतदाता है। विधानसभा क्षेत्र पेटलावद मे 1 लाख 27 हजार 822 पुरूष मतदाता, 1 लाख 28 हजार 446 महिला मतदाता एवं 5 तृतीय लिंग मतदाता सहित कुल 2 लाख 56 हजार 273 मतदाता है। जिले मे कुल 981 मतदान केंद्रो पर लगभग 11 हजार से अधिक षासकीय सेवको द्वारा मतदान संपन्न करवाया जायेगा। 981 मतदान दलो मे कुल 4324 दल सदस्य, 86 माइक्रो आॅब्जर्वर, 981 कोटवार, 981 आंगनवाडी कार्यकर्ता सहित 5 हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियो द्वारा 19 मई को मतदान कार्य मे अपनी सेवाएं दी जायेगी।

जिले के 981 मतदान कंेद्रो पर 19 मई को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा मतदान प्रातः 6 बजे होगा माॅकपोल
       
झाबुआ ं। जिले मे कुल 981 मतदान कंेद्र बनाये गये है, जिसमे झाबुआ मे 356 मतदान केंद्र, थंादला मे 304 मतदान केंद्र एवं पेटलावद मे 321 मतदान केंद्र है। इन मतदान केंद्रो पर प्रातः 6 बजे माॅकपोल किया जाएगा। उसके बाद प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार संपन्न होगी।

कम्यूनिकेषन टीम द्वारा ली जा रही मतदान दलो के पहुंचने की जानकारी

झाबुआ । निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु नियुक्त मतदान दलो को मतदान संपन्न कराने हेतु आज 18 मई 2019 को पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ से मतदान सामग्री का वितरण किया गया। मतदान दल पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ से अपने-अपने पोलिंग बूथ के लिये रवाना हो गये हैं। कम्यूनिकेषन टीम द्वारा फोन लगाकर दल सदस्यो से मतदान दलो के अपने अपने बूथ पर पहंुचने की जानकारी ली गई।

जीपीएस युक्त वाहनो मे मतदान दलो को किया गया रवाना कंट्रोल रूम से की जा रही सतत माॅनीटरिंग

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झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार मतदान दल को बूथ पर पहुंचाने के लिये अधिकृत किये गये वाहन एवं सेक्टर अधिकारियो को भ्रमण के लिये उपलब्ध कराये गये वाहनो मे जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, आज मतदान दलो के लिये 215 बस एवं 128 जीप पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ से रवाना की गई। इन सभी वाहनो पर जीपीएस लगाये गये है। साथ ही तीनो विधानसभा क्षेत्रो के लिये नियुक्त 98 सेक्टर अधिकारियो को उपलब्ध करवाये गये वाहनो पर भी जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। जीपीएस की माॅनिटरिंग के लिये पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ मे रूम नंबर 7 मे कंट्रोल रूम बनाया गया है, इस कंट्रोल रूम पर वाहनो की लोकेषन की माॅनीटरिंग की जा रही है। सामाग्री जमा होने तक इन वाहनो की सतत माॅनीटरिंग की जायेगी।

जिले मे कुल 30 माॅडल मतदान केंद्र बनाये गये
        
झाबुआ । जिले मे तीनो विधानसभा क्षेत्रो मे कुल 30 मतदान केंद्रो को माॅडल मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमे विधानसभा क्षेत्र झाबुआ मे 10, विधानसभा क्षेत्र थांदला मे 10 एवं विधानसभा क्षेत्र पेटलावद मे 10 माॅडल मतदान केंद्र बनाये गये है। विधानसभा क्षेत्र झाबुआ मे मतदान केंद्र क्रमांक 76 काॅओपरेटीव बैंक कक्ष क्रमांक 1 झाबुआ, मतदान केंद्र क्रमांक 90 उमावि रातीतलाई कक्ष क्रमांक 2 झाबुआ, मतदान केंद्र क्रमांक 91 उमावि रातीतलाई कक्ष क्रमांक 3 झाबुआ, मतदान केंद्र क्रमांक 94 षा. कन्या महाविद्यालय कक्ष क्रमांक 1 झाबुआ, मतदान केंद्र क्रमांक 101 षा. कन्या उमावि झाबुआ, मतदान केंद्र क्रमांक 107 षा. उत्कृष्ट उमावि झाबुआ, मतदान केंद्र क्रमांक 108 षा. हाईस्कूल बुनियादी षाला कक्ष क्रमांक 2 झाबुआ, मतदान केंद्र क्रमांक 109 षा. हाईस्कूल बुनियादी षाला कक्ष क्रमांक 3 झाबुआ, मतदान केंद्र क्रमांक 282 बा. उ. मा. वि. पूर्वी भाग रानापुर, मतदान केंद्र क्रमांक 283 बा. उ. मा. वि. भवन उत्तरी भाग रानापुर को आदर्ष मतदान केंद्र बनाया गया है। विधानसभा क्षेत्र थांदला मे मतदान केंद्र क्रमांक 71 नवीन पषु चिकित्सालय भवन थांदला कक्ष क्रमांक 1, मतदान केंद्र क्रमांक 72 नवीन पषु चिकित्सालय भवन थांदला कक्ष क्रमांक 2, मतदान केंद्र क्रमांक 81 कन्या हायर सेकण्डरी स्कूल थांदला कक्ष क्रमांक 1, मतदान केंद्र क्रमांक 82 कन्या हायर सेकण्डरी स्कूल थांदला कक्ष क्रमांक 2, मतदान केंद्र क्रमांक 83 कन्या हायर सेकण्डरी स्कूल थांदला अतिरिक्त कक्ष, मतदान केंद्र क्रमांक 270 कन्या प्रा.षा. भवन कक्ष क्रमांक 2 मेघनगर, मतदान केंद्र क्रमांक 271 कन्या प्रा.षा. भवन कक्ष क्रमांक 3 मेघनगर, मतदान केंद्र क्रमांक 274 षा. कन्या उमावि पष्चिम भाग कक्ष क्रमांक 3 मेघनगर, मतदान केंद्र क्रमांक 277 षा. बालक उमावि कक्ष क्रमांक 17 मेघनगर, मतदान केंद्र क्रमांक 278 षा. बालक उमावि कक्ष क्रमांक 4 मेघनगर को आदर्ष मतदान केंद्र बनाया गया है। विधानसभा क्षेत्र पेटलावद मे मतदान केंद्र क्रमांक 1 उमावि भवन पूर्वी भाग बामनिया, मतदान केंद्र क्रमांक 45 बा. प्रा. भवन सारंगी, मतदान केंद्र क्रमांक 52 प्रा. वि. खामरीपाडा, मतदान केंद्र क्रमांक 54 प्रा.षा. भवन उत्तरी भाग करडावद, मतदान केंद्र क्रमांक 82 प्रा.षा. भवन अजबबोराली, मतदान केंद्र क्रमांक 90 नवीन क.आश्रम मा.वि.प. कक्ष क्रमांक 2 पेटलावद, मतदान केंद्र क्रमांक 97 प्रा.वि. नई बस्ती पेटलावद, मतदान केंद्र क्रमांक 244 उ.मा.वि. भवन पूर्वी भाग कालीदेवी, मतदान केंद्र क्रमांक 283 प्रा.षा. भवन खांडियाखाल, मतदान केंद्र क्रमांक 301 षा.क.उ.मा.वि. भवन पारा को आदर्ष मतदान केंद्र बनाया गया है।

जिले के 5 मतदान केंद्रो का संचालन करेंगे दिव्यांग षासकीय सेवक
        
झाबुआ । जिले मे तीनो विधानसभा क्षेत्रो मे कुल 5 मतदान केंद्रो का संचालन दिव्यांग षासकीय सेवको द्वारा किया जाएगा, इन मतदान केंद्रो पर पीठासीन से लेकर पूरे दल सदस्य दिव्यांग है। जिसमे विधानसभा क्षेत्र झाबुआ मे 2, विधानसभा क्षेत्र थांदला मे 1 एवं विधानसभा क्षेत्र पेटलावद मे 2 दिव्यांग मतदान केंद्र बनाये गये है। विधानसभा क्षेत्र झाबुआ मे मतदान केंद्र क्रमांक 92 अनुविभागीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग षाखा झाबुआ, मतदान केंद्र क्रमांक 93 अनुविभागीय कार्यालय ईएंडएम विभाग झाबुआ दिव्यांग मतदान केंद्र बनाये गये है। विधानसभा क्षेत्र थांदला मे मतदान केंद्र क्रमांक 283 प्राथमिक षाला भवन फूटतालाब एवं विधानसभा क्षेत्र पेटलावद मे मतदान केंद्र क्रमांक 244 उ.मा.वि. भवन पूर्वी भाग कालीदेवी, मतदान केंद्र क्रमांक 246 प्राथमिक षाला भवन रामा पर दिव्यांग षासकीय सेवक मतदान प्रक्रिया संचालित करेंगे।

जिला प्रषासन, सकल व्यापारी संघ एवं नर्सिंग काॅलेज द्वारा निर्वाचन हेतु छपवाये गये निमंत्रण पत्र
मतदान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज संबंधी जानकारी के साथ की मतदान की अपील
  झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत मतदाता जनजागरूकता अभियान के लिए जिले में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाकर आमजन को मतदान दिनांक 19 मई 2019 की जानकारी दी जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा के मार्गदर्षन एवं दिषा निर्देषानुसार मतदाताओं को लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आह्वान किया जा रहा है। मतदाता जनजागरूकता अभियान के लिए जिला प्रषासन के साथ साथ सार्वजनिक संगठन एवं आमजन द्वारा भी नित नये प्रयास किये जा रहे है। इसी क्रम मे जिला प्रषासन सहित सकल व्यापारी संघ एवं मां त्रिपुरा काॅलेज आॅफ नर्सिंग झाबुआ द्वारा मतदाताओ को मतदान हेतु जागरूक करने के लिये निमंत्रण पत्र छपवाकर एवं मतदाताओ को मतदान केंद्र पर ले जाने वाले आवष्यक वैकल्पिक दस्तावेजो की जानकारी के साथ मतदाताओ से मतदान करने के लिये अपील की गई है। इन निमंत्रण पत्रो को व्हाटसएप, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से षेयर किया जा रहा है।

उप संचालक कृषि ने 95223 किसानो को मैसेज भेजकर 19 मई को वोट करने की अपील की

झाबुआ । जिले मे तीनो विधानसभा क्षेत्रो मे स्वीप गतिविधि के तहत हर तरह से मतदाताओ को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत उप संचालक कृषि श्री त्रिवेदी ने जिला प्रषासन की ओर से 95223 किसानो को मैसेज के माध्यम से 19 मई 2019 को मतदान करने अवष्य जाने के लिये आग्रह किया एवं बताया कि आपका वोट अमूल्य है, इसलिये आप वोट करने जरूर जाये।

क्यूआर कोड एप्लीकेषन से 2500 से अधिक मतदान कर्मियो से उपस्थिति दर्ज की

झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 के चुनाव प्रक्रिया को विधिवत संपादन किये जाने हेतु जिले मे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा के मार्गदर्षन मे किये गये नवाचार क्यूआर कोड मोबाइल एप का इस लोकसभा निर्वाचन मे उपयोग प्रारंभ किया गया। मतदान दल के 2500 से अधिक मतदान कर्मियो ने मतदान सामाग्री लेते समय क्यू आर कोड स्केनर के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।

मतदान केंद्र में मतदाता मतदान कैसे करें
        
झाबुआ । जब मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करेगा, तो इसके लिए आवश्यक है कि उसका नाम मतदाता सूची में हो। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा, जो मतदाता के पहचान के लिए अभिलेख का मतदाता सूची से पहचान स्थापित करेगा। पहचान सुनिश्चित होने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा, जो मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएगा। साथ ही मतदाता रजिस्टर का प्रभारी मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर या अगूठे का निशान लेगा और मतदाता पर्ची जारी करेगा। तृतीय मतदान अधिकारी मतदाता पर्ची के सरल क्रमांक के आधार पर मतदान की अनुमति देगा। मतदान कक्ष में जाकर मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी के समक्ष ईव्हीएम पर नीला बटन दबाएगा। लाल बत्ती चमकने के साथ साथ एक लंबी बीप के साथ आपका सफल मतदान रिकार्ड हो जाएगा। वीवीपेट के स्क्रीन पर मतदाता सत्यापित कर सकेगा की आपका वोट आपके पसंद के प्रत्याशी को दिया गया है।

बिना लाइन में लगे वोट डाल सकेंगे दिव्यांग मतदाता,
मतदान कक्ष तक व्हीलचेयर से जाने की अनुमति बुजुर्ग मतदाता एवं गर्भवती महिलाएं बिना लाइन मे लगे कर सकेगे मतदान
 झाबुआ । लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष व्यवस्थायें की जा रही हैं।दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में जहां रैम्प बनाये गये हैं, वहीं चिन्हित मतदान केन्द्रों पर व्हीलचेयर अथवा ट्राइसाइकिल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मतदान केन्द्र पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए दिव्यांग मित्र भी नियुक्त किए जाएंगे। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में किसी तरह की असुविधा नहीं हो इसलिये उन्हें व्हील चेयर/ट्राई साइकिल मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति दी जायेगी। दिव्यांग मतदाताओं को बिना कतार में लगे सीधे मतदान करने की अनुमति भी होगी। मतदान केन्द्रों पर तैनात किये जा रहे मतदान कर्मियों को भी मतदान में दिव्यांगों की सहायता के निर्देश दिये गये हैं। ऐसे मतदाता जिनके पास दिव्यांग मतदाता वाली पर्ची होगी उसे मतदान कक्ष तक ले जाने के निर्देश मतदान कर्मियों को दिये गये हैं।  मूक-बधिर मतदाताओं की सहायता हेतु सांकेतिक भाषा का भी प्रशिक्षण मतदान दलों को दिया जायेगा। जबकि ऐसे मतदान केन्द्र जहां नेत्रहीन मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां इन मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए ब्रेललिपि में डमी बैलेट पेपर भी रखे जायेंगे। नेत्रहीन मतदाताओं को मतदान में सहायता के लिए सहायक रखने की अनुमति भी होगी। इसके साथ ही ईव्हीएम मशीनों की बैलेट यूनिट में ब्रेललिपि में दर्ज उम्मीदवार क्रमांक की सहायता से भी नेत्रहीन मतदाता वोट डाल सकेंगे। ऐसे मतदान केन्द्रों जहां दिव्यांग मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने-जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। दिव्यांग मतदाताओं के अलावा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुजुर्ग मतदाताओं और गर्भवती मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्थायें की गई हैं। ऐसे मतदाता भी बिना लाइन में लगे सीधे मतदान कर सकेंगे।

हस्ताक्षर के पहले लगाई जायेगी मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही
अंगुली का निरीक्षण भी करेंगे मतदान अधिकारी इंकार करने पर मतदान नहीं करने दिया जायेगा
झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मतदान केन्द्र पर वोट डालने पहुंचे मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान मतदाता रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर करने के पहले लगाया जायेगा। ऐसा इसलिए किया जायेगा ताकि मत देने के बाद मतदाता के मतदान केन्द्र छोड़ने तक अमिट स्याही को सूखने और एक सुस्पष्ट अमिट चिन्ह बनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाये। आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही नाखून से लेकर अंगुली के पहले पोर तक लगायी जायेगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अमिट स्याही लगाने के पहले मतदान अधिकारियों द्वारा मतदाता की बायीं तर्जनी का निरीक्षण भी किया जायेगा। आयोग के निर्देशों में मतदान अधिकारियों से स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई मतदाता निर्देशों के विपरीत अपनी बायीं तर्जनी का निरीक्षण करने या अमिट स्याही लगाने से इंकार करे या उसकी बायीं तर्जनी पर ऐसा कोई चिन्ह पहले से ही हो अथवा वह स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करे तो उसे मत देने के लिए अनुमति नहीं दी जाये। आयोग ने यह भी कहा है कि मतदाता को अपना मत रिकार्ड करने के लिए मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने के पहले नियंत्रण यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी द्वारा भी उसकी अंगुली की दुबारा जांच की जानी चाहिए। यदि मतदाता ने स्याही को हटा दिया है या स्याही का चिन्ह अस्पष्ट है तो उसकी बायीं तर्जनी पर दुबारा अमिट स्याही का चिन्ह लगा दिया जाये। आयोग के मुताबिक मतदान कर चुके मतदाता की पहचान के लिए अमिट स्याही का चिन्ह मतदाता की बायीं तर्जनी की अंगुली पर लगाया जायेगा। लेकिन यदि किसी मतदाता की बायीं तर्जनी न हो तो अमिट स्याही उसकी ऐसी किसी भी अंगुली में लगाई जायेगी जो उसके बायें हाथ में हो।  यदि उसके बाये हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो स्याही उसकी दायें हाथ की तर्जनी पर लगाई जायेगी और यदि उसके दायें हाथ की तर्जनी भी न हो तो उसकी दायीं तर्जनी से प्रारंभ करते हुए उसके दायें हाथ की किसी भी अन्य अंगुली पर स्याही लगाई जायेगी। परन्तु यदि किसी मतदाता के किसी भी हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो स्याही उसके बायें या दायें हाथ के ऐसे सिरे (ठूंठ) पर जो भी उसके हो लगायी जायेगी ।

स्वीप टीम, सोशल मीडिया हैंडलर्स के लिए कैंडिड क्लिक कांटेक्ट चार श्रेणियों में होगी

झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप टीम, जिला जनसंपर्क अधिकारी, सोशल मीडिया हैंडलर्स, सोशल मीडिया एंबेसडर और केंपस एंबेसेडर के लिए कैंडिड क्लिक कॉन्टेस्ट फोटो स्पर्धा चार श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। सिंगल केटेगरी, ग्रुप केटेगरी, विशेष अथवा विपरीत कैटेगरी (असामान्य परिस्थिति में मतदान कर रहे मतदाताओं की फोटो) और यूनिक केटेगरी (फोटो जरा हटके) होगी। इस स्पर्धा में निर्वाचन में उक्त दायित्व निभा रहे उक्त अधिकारी, कर्मचारी हिस्सा लेकर आकर्षक उपहार जीत सकते हैं। नियम के अनुसार इस स्पर्धा में प्रेषित की जाने वाली फोटो लोकसभा निर्वाचन 2019 की होनी चाहिए, फोटो का संबंध सिर्फ और सिर्फ मध्यप्रदेश के निर्वाचन से होना चाहिए ,मतदाताओं की सिंगल फोटो उंगली पर स्याही का मार्ग दिखाते हुए हो, फोटो में किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, फोटो पर किसी प्रकार के टैक्स या कॉपीराइट का मार्क नहीं होना चाहिए, फोटो के साथ अपना नाम, पदनाम, लोकसभा क्षेत्र, जिले का नाम और फोटो का छोटा सा कैप्शन भेजना अनिवार्य है। इसी प्रकार  पजेडलडंता फोटो कॉन्टेस्ट तीन कैटेगरी में आयोजित की गई है। मतदान दिवस के दिन वोट डालने के बाद तीन कैटेगरी अर्थात सिंगल फोटो केटेगरी, ग्रुप फोटो केटेगरी एवं विशेष अथवा विपरीत परिस्थितियों में मतदान के बाद की फोटो प्रेषित की जा सकती है। इसमें प्रेषित की जाने वाली फोटो लोकसभा निर्वाचन 2019 की होनी चाहिए, फोटो उंगली पर लगा स्याही का मार्क दिखाते हुए हो, ग्रुप फोटो में कम से कम 4 लोग होना अनिवार्य हैं। फोटो के साथ कैप्शन में अपना नाम और अपने लोकसभा क्षेत्र के नाम के साथ पजेडलडंता इस्तेमाल करते हुए रुब्म्व्डच्म्समबजपवदे को जरूर टैग करे। फोटो के बैकग्राउंड में किसी राजनीतिक पार्टी, प्रत्याशी, संगठन का कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिए। फोटो पर किसी तरह का कोई टेक्स्ट या कॉपीराइट मार्क न हो। तीनों केटेगरी के बेस्ट तीन फोटो को आकर्षक उपहार दिया जाएगा।

वोटर टर्न आउट एप से ले सकेंगे मतदान प्रतिशत की जानकारी

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मोबाईल एप “वोटर टर्न आउट एप” बनाया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया सकता है। इस एप के माध्यम से विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के मतदान की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

मतदान प्रतिशत की प्रविष्टि एप पर ही होगी

झाबुआ । मतदान के प्रतिशत की गणना की प्रविष्टि हेतु मत प्रतिशत मोबाइल एप के उपयोग के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देश अनुसार मतदान दिवस के दिन एन्ट्री केवल सेक्टर अधिकारी या एआरओ, डीईओ द्वारा की जाएगी। पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी द्वारा यह इंट्री नही की जाएगी। प्रथम इंट्री 9 बजे इसके बाद प्रत्येक दो घंटे में 11, 1, 3 , 5 , 6 बजे मतदान समाप्ति के पश्चात अंतिम इंट्री की  जाएगी। सेक्टर अधिकारी जो जानकारी मत प्रतिशत मोबाइल एप्प पर इंट्री करेगे, वही जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित न्यू सुविधा एडमिन मोबाइल एप के माध्यम से एआर ओ पीसी के द्वारा इंट्री की जाएगी। मतदान समाप्ति पर मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग मदाताओ पीडब्ल्यूडी वोटर्स मे से कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया है यह जानकारी भी मत एप्प के माध्यम से भेजी जाएगी। मतदान की जानकारी प्रत्येक दो घंटे में बढते क्रम में दर्ज कराई जाएगी। अर्थात यदि 9 बजे तक 100 मतदाताओ ने मतदान किया है तो संख्या 100 दर्ज होगी। यह संख्या पुरूष एवं महिला मतदाताओ की अलग अलग दर्ज की जाएगीं। मतदान समाप्ति पश्चात महिला पुरूष एवं थर्ड जेण्डर मतदाता की जानकारी पृथक-पृथक भी दर्ज की जाएगी। इंट्री पूर्ण करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। नियत समय के पश्चात सेक्टर की मिसिंग इंट्री यदि कोई हो तो ए आर ओ डीईओ स्तर से की जा सकेगी। 9 बजे तक की इंट्री 9.20 बजे तक ही की जा सकेगी। मतदान के दिवस पूर्व सभी मतदान दलो की रवानगी हां या ना में, सभी मतदान दलों का मतदान केंद्रो तक पहुचना हां या ना में दर्ज करनी होगी। मतदान दिवस को माकपोल संपन्न हुआ हा या ना में, सी आर सी संपन्न हुआ हा या ना में, मतदान सामाप्ति पश्चात मतदान दल रवाना हुआ हां या ना में जानकारी देनी होगी।

मतदान हेतु रिश्वत देने या लेने पर सजा का प्रावधान
         
झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के लिए रिश्वत देना या लेना, दोनो तथा निर्वाचकों पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव डालना कानूनन अपराध हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी, सी एवं ई के तहत सम्बंधित को 1 साल का कारावास या अर्थदंड अथवा दोनो से दंडित करने का प्रावधान है। इसी प्रकार मतदाताओं को डराना धमकाना, फर्जी वोट डालना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा लाना ले जाना आदि पूर्णतया वर्जित है एवं निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आते हैं।

19 मई तक एग्जिट पोल का प्रसारण रहेगा प्रतिबंधित
       
झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126। के प्रावधान के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये 19 मई की सायं 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा। 

लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने जाते वक्त मतदाता पर्ची के साथ पहचान के लिये ईपिक कार्ड या वैकल्पिक दस्तावेज साथ ले जाये

झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदाताओं की पहचान के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। इस निर्वाचन में पूर्व की तरह बीएलओ द्वारा प्रदान की गई मतदाता पर्ची से मतदान करना संभव नहीं होगा। मतदाता पर्ची से मतदान केन्द्र,मतदाता का क्रमांक इत्यादि जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।अतः मतदाताओ से अपील है कि वे मतदान करने जाते वक्त मतदाता पर्ची के साथ पहचान के लिये ईपिक कार्ड या वैकल्पिक दस्तावेज साथ लेकर जाये। फोटो मतदाता पर्ची को स्टैंड-अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदाता पर्ची के साथ मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार मतदाता परिचय पत्र अर्थात वोटर आईडी न होने की स्थिति में ,पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंन्स, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायक या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य किए जाएंगें। मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता परिचय पत्र अथवा इन वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

जिले मे सभी मतदान केंद्रो पर क्यूलेस व्यवस्था हेतु टोकन दिये जायेंगे-कलेक्टर
        
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार षत प्रतिषत मतदान सुनिष्चित करने के लिये लोकतंत्र के महापर्व मतदान दिवस दिनांक 19 मई 2019 को आवष्यक समस्त कार्यवाही सुनिष्चित करने के लिये जिले मे मतदाताओ को विषेष सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किये गये है। मतदान केंद्रो पर निःषक्त/अषक्त मतदाताओ को मतदान केंद्र पर लाने ले जाने हेतु आवागमन व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर छोटे बच्चो के खेलने, गर्भवती/धात्री माताओ के बैठने, पेयजल व्यवस्था, षौचालय की व्यवस्था की गई है। दिनांक 19 मई 2019 को मतदान केंद्र पर क्यूलेस व्यवस्था बनाये रखने हेतु टोकन पीले एवं गुलाबी रंग के, कोटवारो के माध्यम से महिला एवं पुरूषो को क्रमबद्ध तरीके से प्रदाय किये जायेंगे। मतदान केंद्रो पर स्थानीय स्तर पर खटिया, कुर्सी, दरी इत्यादि की व्यवस्था मतदाताओ के बैठने के लिये की जायेगी। जहां बैठकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मतदान केन्द्र मे मतदाता क¨ बुलाने पर मतदान कर सकेंगे।

क्यूलेस मोबाइल एप से बिना लाइन के मतदान कर सकेंगे
लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदान केन्द्र पर बिना कतार के मतदान सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा क्यूलेस म¨बाईल एप तैयार किया गया है। इस म¨बाईल एप की सहायता से प्रत्येक मतदाता, मतदान केन्द्र पर मतदान के लिये पूर्व ट¨कन प्राप्त कर अपनी बारी आने पर मतदान कर सकेंगे। इस प्रकार मतदाता क¨ कतार में लगने की आवश्यकता नहीं ह¨गी।  म¨बाईल एप का उपय¨ग मतदान केन्द्र के बाहर स्थित मतदाता सहायता बूथ पर उपस्थित बी.एल.अ¨ के पास पहुंचकर अपना एपिक नम्बर अथवा मतदाता सूची में अपने सरल क्रमांक क¨ बतायेगा। बी.एलअ¨ सरल क्रमांक की सहायता से मतदाता क¨ एक ट¨कन नम्बर जनरेट कर प्रदान करेगा। अपना ट¨कन नम्बर प्राप्त कर मतदाता मतदान केन्द्र के समीप बनाये गये प्रतीक्षाकक्ष में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मतदान केन्द्र पर मतदाता क¨ बुलाने पर मतदान कर सकेंगे।

मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश मिलेगा
      
झाबुआ । मध्यप्रदेश के समस्त लोकसभा क्षेत्रों के आम निर्वाचन हेतु 19 मई 2019 रविवार को सम्पूर्ण प्रदेश में मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कामगारों को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135-ख का उल्लेख करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश की समस्त विधानसभाओं के क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह दैनिक मजदूर या केजुअल (आकस्मिक) श्रमिक श्रेणी का ही हो, जिसे लोकसभा चुनावों में मतदान करने का हक है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि वह कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है जो उस लोकसभा क्षेत्र से बाहर है जहां आम निर्वाचन हो रहे हैं, तब भी उन्हें मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी। तथापि यदि कोई व्यक्ति ऐसे कार्यों में नियोजित है, जिसकी अनुपस्थिति से कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती हो, तो उस पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। यथापि ऐसे व्यक्तियों को भी मतदान हेतु बारी-बारी से सुविधा प्रदान की जाना चाहिए किन्तु यह ध्यान रहे कि यह सुविधा इस प्रकार की हो कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उपर्युक्त के परिपालन हेतु राज्य के श्रम आयुक्त द्वारा सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापनाओं के प्रबंधकों और नियोजकों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को आगामी विधानसभा चुनाव में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं बगैर किसी बाधा के सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उक्त प्रावधान का परिपालन करते हुए सवैतनिक अवकाश अनिवार्यतः प्रदान करेंगे। यदि किसी नियोजक द्वारा उक्त प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर 500 रूपए तक जुर्माना किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत भी दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी, जिसमें एक माह तक के कारावास अथवा जुर्माने या दोनों से ही दण्डित किया जा सकता है।

दो सौ मीटर के दायरे के बाहर स्थापित होगे उम्मीदवार के निर्वाचन बूथ
रिटर्निंग आफीसर को सूचना देना जरूरी, स्थानीय निकायों से भी लेनी होगी भूमि के उपयोग की अनुमति
झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत मतदान के दिन मतदाताओं को गैर सरकारी पहचान पर्चियां बांटने के लिए उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन बूथ मतदान केन्द्रों के दो सौ मीटर के दायरे के बाहर ही स्थापित करने की अनुमति होगी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग के अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि मतदान दिवस पर उम्मीदवार अपने ऐजेन्टों और कार्यकर्ताओं के लिए मतदान केन्द्र से दो सौ मीटर की दूरी के बाहर मतदाताओं को गैर सरकारी पहचान पर्चियां बांटने के लिए एक छतरी अथवा त्रिपाल के नीचे केवल एक मेज तथा दो कुर्सी रख सकते हैं ताकि वे अपना सिर धूप या वर्षा से बचा सकें। ऐसी मेच के आसपास भीड़ इकटठीं नहीं होगी। आयोग ने मतदान के दिन कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर उम्मीदवारों के निर्वाचन बूथो की स्थापना के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैै। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर की भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने की स्थिति मंे भी ऐसे परिसरों से दो सौ मीटर की दूरी पर मतदान केन्द्रों के लिए एक उम्मीदवार का एक ही बूथ बनाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ऐेसे बूथों पर केवल दो कुर्सियांे और एक मेच ही रखी जाएगी। ऐसे बूथों पर कनात नहीं लगाई जा सकेगी। केवल धूप या वर्षा से बचने के लिए एक छतरी या त्रिपाल का टुकडा लगाया जा सकेगा। आयोग ने कहा है कि गैर सरकारी मतदाता पहचान पर्चियां बांटने के लिए ऐसे बूथ बनवाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित रूप में रिटर्निंग आफीसर को उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी होगी जहां बूथ स्थापित करवाए जाने है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्वाचन बूथ स्थापित करवाने से पहले उम्मीदवार को स्थानीय कानून के अधीन भूमि के उपयोग के लिए सरकारी प्राधिकरणों अथवा नगर निगमों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदांें, शहरी क्षेत्र समितियों, पंचायत समितियों आदि की लिखित अनुमति भी लेनी होगी। बूथ प्रबंधकों को मांगे जाने पर इस प्रकार की लिखित अनुमति पुलिस अथवा निर्वाचन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत भी करनी होगी। उम्मीदवारें द्वारा इन निर्वाचन बूथों का इस्तेमाल केवल गैर सरकारी पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा। ये गैर सरकारी पहचान पर्चियां भी केवल आयोग के आदेशानुसार ही मुद्रित कराई जाएगी। जिन पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक अथवा राजनैतिक दल का नाम नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी भी स्थिति में ऐसे बूथों पर भीड़ इकट्ठी होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ना ही ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जाएगी जो पहले ही मतदान कर चुका हो। आयोग ने यह भी कहा है कि बूथों पर बैठे व्यक्ति मतदान केन्द्रों पर जाने वाले मतदाताओं के रास्ते में किसी तरह की रूकावट नहीं डालेंगे अथवा दूसरे उम्मीदवारों के बूथों पर जाने से उन्हें नहीं रोकेंगें मतदाताओं को स्वयं उनकी इच्छानुसार मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार रूकावट भी निर्वाचन बूथों में बैठे कार्यकर्ता नहीं डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन निर्देशों का उल्लघंन अत्यधिक गंभीरता से लिया जाएगा और ऐेसे उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं के विरूद्व कानून के अधीन कड़ी कार्यवाही की जाएगी तथा बूथों को हटा दिया जाएगा। आयोग ने चुनावी व्यवस्था में लगे शासकीय अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि यदि वे आयोग के निर्देशों का उल्लघंन पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही करने में असफल रहते हैं तो इनके खिलाफ भी दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी और उन्हें अनुशासनिक कार्यवाही का भागी भी बनना होगा।

ये ही कर सकेंगे मतदान केन्द्रों में प्रवेश

झाबुआ । लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के अलावा केवल ऐसे व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति दी गई है। इनमें मतदान अधिकारी, निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उम्मीदवार का एक बार में एक मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति एवं निर्वाचन के संबंध में कत्र्तव्यारूढ़ वाले सेवक ही शामिल हैं । इनके साथ ही मतदाता के साथ में गोद में कोई बच्चा, ऐसे अंधे और शिथिलांग मतदाता जो बिना सहायता के चल फिर नहीं सकते, के साथ कोई एक व्यक्ति तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने के या मतदान कराते समय पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के प्रयोजनार्थ बुलाया गया हो, भी मतदान केन्द्र में भीतर प्रवेश कर सकेंगे।

मतदान के समय मतदाता क्या करें, क्या नही करे
       
झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये 19 मई को होने वाले मतदान के दौरान मतदाताओं से अपेक्षा की गई है कि मतदान करने के लिए मतदाता को अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करना चाहिये। मतदाता मतदान केन्द्र के अंदर और बाहर चारों ओर शांति बनाये रखें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पैनल नम्बर 4 के अनुसार निर्धारित अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र दिखायें, वोट कैसे करें में उल्लेखित अनुदेशों का पालन करें। मतांकन को सुगम बनाने वाले मतदान दल के प्रति शिष्टाचार दर्शायें। अपना मतांकन करने के बाद शांति पूर्वक मतदान केन्द्र से बाहर आ जायें।

क्या नहीं करें मतदाता
मतदाता अपने मत के बदले रिश्वत स्वीकार नहीं करें, रिश्वत लेना अपराध है। किसी अन्य मतदाता के स्थान पर प्रतिरूपण कर वोट नहीं डालें। प्रतिरूपण अपराध है। मतदान प्रक्रिया में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, ऐसा करने पर मतदाता को जेल हो सकती है। ईवीएम, वीवीपैट सहित किसी भी मतदान सामग्री को क्षतिग्रस्त नहीं करें, उसे छेड़छाड़ नहीं करें, ऐसा करने पर जेल हो सकती है। मतदान कत्र्तव्यों का निर्वाह करते हुए मतदान दल के कार्य में अवरोध उत्पन्न नहीं करें। ऐसा करने पर जेल हो सकती है। मतदान केन्द्र के अंदर और उसके चारों ओर कचरा नहीं फेंके, थूके नहीं, ऐसा करना अपराध है।

मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित
मतदान केन्द्र में मतदाता द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदाता मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करें। मतदान केन्द्र में धूम्रपान करने पर भी रोक रहेगी। मतदान केन्द्र में आग्नेयास्त्र लेकर नहीं आये। मतदान केन्द्र में फोटोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी।

मेघनगर के हाट बाजार मे प्रचार रथ द्वारा दी गई वैकल्पिक दस्तावेजो की जानकारी

झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत जनजागरूकता के लिए जिले में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाकर आमजन को मतदान दिनांक 19 मई 2019 की जानकारी दी जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा के मार्गदर्षन एवं दिषा निर्देषानुसार मतदाताओं को लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आह्वान किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला प्रषासन द्वारा विधानसभा वार प्रचार रथ तैयार करवाये गये है। निर्वाचन संबंधी प्रचार सामाग्री से सुसज्जित रथ गाॅव गाॅव घूमकर मतदाताओ को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे है। प्रचार रथ द्वारा आज मेघनगर के हाटबाजार मे भ्रमण किया गया, अतिथि षिक्षक श्री जाटव ने प्रचार रथ पर लगे वैकल्पिक पहचान पत्र ले जाने की जानकारी के फ्लेक्स के माध्यम से ग्रामीण मतदाताओ को मतदान केंद्र पर मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक पहचान पत्र के बारे मे बताया।

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