सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 18 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 18 मई 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 18 मई

किसी कारणवश मतदाता पर्ची नहीं मिली तो भी डाल सकेंगे वोट

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लोकसभा निर्वाचन-2019 में ऐसे मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे जिनके नाम मतदाता सूची में हैं लेकिन किन्हीं कारणवश या घर पर मौजूद न रहने के कारण बीएलओ द्वारा वितरित की गई मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं कर सके हैं। ऐसे मतदाताओं को भी एबसेंट, शिफ्टेड या डुप्लीकेट वोटर्स की सूची में शामिल माना जायेगा। वोट डालने के लिए मतदान केन्द्र पहुंचने पर ऐसे मतदाताओं से उनकी पहचान स्थापित होने पर मतदाता रजिस्टर में न केवल हस्ताक्षर लिये जायेंगे बल्कि उनके अगूँठे के निशान भी लगवाये जायेंगे।  निर्देशों के मुताबिक बीएलओ से प्राप्त अवितरित मतदाता पर्चियों की अल्फाबेटिकल सूची तैयार कर रिटर्निंग अधिकारी को दो प्रतियों में उपलब्ध कराई  जायेगी। इनमें से एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में रखी जायेगी जबकि दूसरी प्रति संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। पीठासीन अधिकारी इस सूची का इस्तेमाल एबसेंट, शिफ्टेड या डुप्लीकेट वोटर सूची के रूप में करेगा।  निर्देशों के अनुसार मतदान के दिन यदि ऐसा मतदाता जिसका नाम एएसडी लिस्ट में शामिल है, मतदान के लिए मतदान केन्द्र पहुंचता है तो उसे अपना फोटो मतदाता परिचय पत्र या आयोग द्वारा पहचान साबित करने के लिए निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज पीठासीन अधिकारी को बताना होगा। पीठासीन अधिकारी फोटो पहचान पत्र अथवा वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान संबंधी जांच करेगा तथा जांच के बाद संबंधित मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में ऐसे मतदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण दर्ज करेगा।  निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि एएसडी मतदाता के मामले में मतदान अधिकारी को मतदाता रजिस्टर में ऐसे मतदाता के हस्ताक्षर के साथ-साथ अंगूठे का निशान भी लेना  होगा। पीठासीन अधिकारी को ए एस डी मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं का रिकार्ड रखना होगा तथा मतदान की समाप्ति पर उसे इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी तैयार करना होगा कि कितने ऐसे मतदाताओं को यथोचित जांच के बाद मतदान की अनुमति प्रदान की गई है जिनके नाम एएसडी सूची में दर्ज है।

वोटर टर्न आउट एप से ले सकेंगे मतदान प्रतिशत की जानकारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मोबाईल एप “Voter turnout” बनाया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया सकता है। इस एप के माध्यम से विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के मतदान की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

मतदाता पर्ची के साथ एक अन्य पहचान पत्र लाना जरूरी

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के समय प्रत्येक मतदाता को मतदान पर्ची के साथ पहचान के लिए एक दस्तावेज लाना जरूरी है। बिना किसी दस्तावेज के मतदान संभव नहीं हो सकेगा। अतः मतदान के दिन मतदाता पर्ची के साथ आयोग द्वारा निर्देशित 12 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज अपने साथ अवश्य लावे।  जिन 12 दस्तावेजों में से जो एक दस्तावेज पहचान के रूप में उपयोग हो सकेगा, उसमें मतदाता पहचान पत्र (एपिक कार्ड), पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र राज्य), सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक (फोटो सहित बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी), पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचानपत्र, आधार कार्ड शामिल है।

मतदान के लिए रिश्वत देने या लेने पर सजा का प्रावधान

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदान के लिए रिश्वत देना या लेना, दोनो तथा निर्वाचकों पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव डालना कानूनन अपराध हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी, सी एवं ई के तहत सम्बंधित को 1 साल का कारावास या अर्थदंड अथवा दोनो से दंडित करने का प्रावधान है। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदान दिवस 12 मई को दृष्टिगत रखते हुए मतदाताओं को डराना धमकाना, फर्जी वोट डालना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा लाना ले जाना आदि पूर्णतया वर्जित है एवं निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आते हैं।

स्ट्रांग रूम में विद्युत कार्य के निरीक्षण हेतु अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी में आंशिक संशोधन

लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम में विद्युत कार्य के निरीक्षण एवं कार्य सहयोग के लिए मध्यप्रदेश विद्युत मंडल एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं सहयोगियों की ड्यूटी में संशोधन किया गया है। नियुक्त किये गए अधिकारी/कर्मचारियों में प्रात:6 बजे से दोप.2 बजे तक जूनियर इंजीनियर म.प्र.वि.मंडल श्री एन.एस.यादव-9406902317 एवं सब इंजीनियर लोकनिर्माण विभाग श्रीमती राखी मालवीय-9425607584 एवं विद्यतकार श्री अशोक यादव, दोप.2 बजे से रात्रि 10 बजे तक जूनियर इंजीनियर म.प्र.वि.मंडल श्री धनराज सूर्यवंशी-9644858679 एवं सब इंजीनियर लोकनिर्माण विभाग कु.सुनीता धुर्वे-8251822887 विद्युतकार श्री दिनेश टिमरई-9399782618, रात्रि 10 बजे से प्रात:6 बजे तक सब इंजीनियर लोकनिर्माण विभाग श्री.के.एल.शाक्य-9926394485 विद्युतकार श्री दुलीचंद लोधी-7999251511, आयुष शर्मा-9691141052 एवं श्री अर्जुन लोधी-9630833279 को नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

खरीफ वर्ष के दौरान उर्वरक, कीटनाशक औषधि एवं बीज गुण नियंत्रण के आकस्मिक निरीक्षण हेतु जिला स्तरीय उड़न दस्ता दल गठित

किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक अवनीश चतुर्वेदी द्वारा खरीफ वर्ष 2019 में उर्वरक/कीटनाशक औषधि एवं बीज गुण नियंत्रण के लिए उर्वरक/कीटनाशक एवं बीज विक्रेताओं के विक्रय केन्द्र/बीज उत्पा.सह समितियों का आकस्मिक निरीक्षण करने एवं नमूने लेने के लिए जिला स्तर पर उड़न दस्ता दल का गठन किया गया है।  गठित किये गए उड़न दस्ता दल में प्रभारी अधिकारी सहायक संचालक कृषि श्री एस.के.राठौर, सहायक प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सहायक अधिकारी कृषि विकास अधिकारी संबंधित विकासखंड के कृषि विकास अधिकारी एवं वाहन चालक श्री मदनलाल यादव शामिल हैं। नियुक्त किये गए दल के अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी सीहोर/बुदनी एवं सभी विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी पदेन उर्वरक/कीटनाशी/बीज निरीक्षक लक्ष्यानुसार कृषि आदान के नमूने लेने/निरीक्षण करने एवं कृषि आदान गुण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

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