नयी दिल्ली 26 जून, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने पर उन्हें अयोग्य ठहराये जाने का नोटिस मिलने पर बुधवार को उच्चतम न्यायालय में इसे चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय ने कर्नल सहरावत की तरफ से याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इंकार करते हुए इस मामले को गुरुवार को फिर उल्लेख करने को कहा। शीर्ष न्यायालय की पीठ ने कहा, “ हम इसकी सुनवाई करेंगे। आज इस मामले को जरूरी सुनवाई के लिए गुरुवार को फिर से उल्लेख करें।” कर्नल सहरावत की तरफ से हाजिर हुए वकील सोली सोहराबजी ने मामले की तुरंत सुनवाई का आग्रह किया था। विधायक के भाजपा में शामिल होने पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने श्री सहरावत को अयोग्य घोषित कर दिया। श्री सहरावत हाल में संपन्न सत्रहवीं लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे। असंतुष्ट विधायक को दल-बदल कानून के तहत नोटिस जारी किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने पहले श्री सहरावत से मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाने को कहा किंतु बाद में वकील सोहराबजी से दस्तावेज सर्कुलेट और गुरुवार को फिर मामले को लाने के लिए कहा। कर्नल सहरावत का कहना है वह न तो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं और न ही ऐसी कोई घोषणा की है । इस स्थिति में उन्हें अयोग्य घोषित करना अवैध और संविधान सम्मत नहीं है। आप के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा अध्यक्ष से कर्नल सहरावत की शिकायत की थी और उन्हें इसके बाद नोटिस जारी किया गया था । विधानसभा अध्यक्ष ने बिजवासन से विधायक कर्नल सहरावत और गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी को नोटिस जारी कर पूछा था कि आप भाजपा में शामिल हो गए हैं, ऐसे में क्यों नहीं आपकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाए?
गुरुवार, 27 जून 2019
अयोग्य करार देने के मामले में आप के ‘असंतुष्ट’ विधायक सहरावत पहुंचे उच्चतम न्यायालय
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