मधुबनी : प्रखंड पदाधिकारी, कर्मी, जन प्रतिनिधि के साथ दिव्यांगजन समूह की बैठक - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

बुधवार, 13 नवंबर 2019

मधुबनी : प्रखंड पदाधिकारी, कर्मी, जन प्रतिनिधि के साथ दिव्यांगजन समूह की बैठक

meeting-with-handicap-madhubani
मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : राज्य आयुक्त (निःशक्तता) की अध्यक्षता में आज दिनांक 13नवम्बर को क्रमशः झंझारपुर, लखनौरऔर मधेपुर प्रखण्ड कार्यालय पर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मी, जन प्रतिनिधि आदि के साथ दिव्यांगजन समूह की बैठक हुई। जिसमें राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम - 2016 की जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिनियम में दिव्यांगजन के अधिकार और सम्मान की रक्षा  का विशेष प्रावधान रखा गया है। उन्हें उनका अधिकार उनके पास जाकर देना है। सभी गरीबी उन्मूलन सरकारी योजनाओं में दिव्यांगजन को 5% आच्छादित करना है। सभी भूमिहीन दिव्यांगजन को बासगीत पर्चा देना है। साथ ही जिन्हें आवास की जरूरत है उन्हें आवास देना है। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मार्केटिंग ऑफिसर को निर्देश दिया कि सभी दिव्यांग का अलग से राशन कार्ड बनाए। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2016 कि जानकारी देते हुए बताया कि हर दिव्यांग को विवाह के लिए 1 लाख से 3 लाख तक प्रोत्साहन राशि मिलेगा। आयुक्त ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी दिव्यांग की सूची बनाए एवं निरंतर अंतराल पर उनकी खोज-खबर लें। इसी प्रकार दिव्यंजन को किसी विभाग में प्रत्येक 15 दिन पर 3 आवेदन देना है, यदि फिर भी उनका हक उन्हें नही मिला तो दिव्यांगजन स्थानीय थाना में सनहा दर्ज करा सकते हैं। दिव्यंजन के मान-सम्मान की रक्षा के लिए अधिनियम में दंड एवं जुर्माना का भी प्रावधान है, इसलिए पुलिस विभाग की जवाबदेही भी है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी एवं अन्य उपकरण की उपयोगिता सूची बना कर अनुमंडल भेजें और प्रखंड स्तर के सारे दिव्यांग को उपकरण उपलब्ध कराए।  राज्य आयुक्त महोदय ने कहा कि आगामी 3 दिसम्बर को सभी प्रखण्ड में विश्व दिव्यांग दिवस पर समारोह का आयोजन करें। कल 14 नवम्बर को फुलपरास अनुमंडल में मोबाइल कोर्ट का आयोजन होना है

कोई टिप्पणी नहीं: