जमशेदपुर : राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 12 नवंबर 2019

जमशेदपुर : राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

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जमशेदपुर (आर्यावर्त संवाददाता) जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन लेखा के सम्यक संधारण के संबंध में जानकारी देने हेतु बैठक आहूत किया गया। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के अक्षरश: अनुपालन हेतु कहा गया। उन्हें बताया गया कि चुनाव पद्धति में व्यय का बड़ा अहम रोल होता है ऐसे में इस संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। विधानसभावार प्रत्येक प्रत्याशियों के लिए 28 लाख रुपए खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। सभी विधानसभा क्षेत्र हेतु एक-एक व्यय प्रेक्षक प्रतिनियुक्त हैं वहीं 8 सहायक व्यय प्रेक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। 6 सहायक व्यय प्रेक्षक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त हैं वहीं 2 सहायक व्यय प्रेक्षक एयरपोर्ट एवं अन्य स्थलों पर निगरानी करेंगे। इसके अतिरिक्त वीएसटी, वीवीटी(video viewing team), अकाउंटिंग टीम, कंपलेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम, एमसीएमसी, एफएसटी एवं चेकनाका पर एसएसटी टीम निगरानी करेगी।  जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान व्यक्तिगत या किसी के चरित्र पर आक्षेप ना लगाएं। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले राजनीतिक दल के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनावी सभा व रैली के दौरान आने वाले वीवीआइपी की सुरक्षा का ध्यान राजनीतिक दलों को रखना होगा यदि राजनीतिक दल द्वारा वीवीआइपी की सुरक्षा मसलन बैरिकेडिंग, एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा वीवीआईपी की सुरक्षा से संबंधित इंतजाम किए जाएंगे और उससे संबंधित हुई खर्च राजनीतिक दल से लिया जाएगा। रैली या सभा के लिए सुविधा एप से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी राजनीतिक दल का चुनावी कार्यालय नहीं होगा। किसी विद्यालय प्रांगण में हेलीपैड बनाने से पूर्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। ध्यान रहे कि सभा से किसी स्कूल के पठन-पाठन में बाधा ना पहुंचे। राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया गया कि प्रचार से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री का सर्टिफिकेशन कराना आवश्यक है, बिना सर्टिफिकेशन के इस्तेमाल करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच एफ.एम रेडियो का निर्धारित दर का प्रति, टी.वी. चैनल में विज्ञापन हेतु निर्धारित दर का प्रति, बल्क एसएमएस के निर्धारित दर का प्रति, समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु निर्धारित दर का प्रति, निर्वाचन हेतु पोस्टर पम्पलेट इत्यादि के प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा का प्रपत्र (क), पोस्टर पम्पलेट इत्यादि मुद्रण के संबंध में मुद्रक द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र (ख) प्रोफार्मा, इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन हेतु पूर्व प्रमाणीकरण से संबंधित प्रपत्र की प्रति, पोस्टर, फ्लैक्स आदि से संबंधित रेट चार्ट भी उपलब्ध कराया गया।  जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रचार सामग्री में प्रकाशक, मुद्रक नाम एवं पता साथ ही कॉपी की संख्या भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। बैंक प्रतिनिधियों को यह निर्देश दिया गया की विधानसभा निर्वाचन 2019 में भाग  लेने वाले सभी प्रत्याशियों का प्राथमिकता के आधार पर खाता खोलना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी मेंबर्स को निर्देश दिया कि किसी खाता से लगातार की जा रही निकासी पर विशेष निगरानी रखें एवं इसकी सूचना उपलब्ध कराएं। सभी बैंकर्स को स्पष्ट निर्देश दिया कि चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को हर संभव सहयोग करें। किसी प्रकार की कोई असुविधा उन्हें ना हो या किसी प्रकार की कोई शिकायत ना मिले यह सुनिश्चित करें। बैठक में सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के व्यय प्रेक्षक, उप-विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम, अपर उपायुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला सहित अन्य पदाधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक, बैंक प्रतिनिधि तथा अन्य उपस्थित थे।

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