गुजरात में विवादस्पद लोकायुक्त की नियुक्ति मामले में बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को जबर्दस्त झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति को बहाल रखा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब संभावना है कि राज्य सरकार सुप्रीप कोर्ट जा सकती है।
मामले में जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस सोनियाबहन गोकाणी के फैसलों में मतभेद था। इसी वजह से यह मामला चीफ जस्टिस को सौंपा गया था।
राज्यपाल कमला बेनीवाल की तरफ से जस्टिस आर. ए. मेहता की लोकायुक्त की नियुक्त को प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्यपाल के इस त्वरित निर्णय के खिलाफ मोदी सरकार इस फैसले का विरोध कर रही है। दरअसल राज्य सरकार का तर्क है कि राज्यपाल ने लोकायुक्त की नियुक्त से पहले मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श नहीं किया।
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