नयी दिल्ली 21 जून, आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि आयकर के नियमों के तहत जानबूझकर कर नहीं चुकाने वालों को गिरफ्तार करने का प्रावधान है लेकिन इस संबंध में कोई नया बयान जारी नहीं किया गया है। मीडिया में आज खबरें आयी थी कि जानबूझकर आयकर नहीं चुकाने वालों की गिरफ्तारी हो सकती है या हिरासत में रखा जा सकता है और संपत्तियों की नीलामी की जा सकती है। इस संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक रणनीति दस्तावेज का हवाला दिया गया था जो उसने अधिकारियों को जारी किये हैं। इस संबंध में आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि विभाग ने इस तरह का कोई नया बयान नहीं दिया है। हालाँकि कर रिकवरी अधिकारियों को आयकर कानून के तहत ऐसे कर बकायेदारों को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने का अधिकार है जो जानबूझकर कर नहीं देते हैं और यह कार्रवाई बहुत ही विषम परिस्थितियों में की जाती है। आयकर कानून की धारा 276 सी (2) के तहत जानबूझकर कर नहीं चुकाने पर तीन महीने से तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है तथा आयकर विभाग के कर रिकवरी अधिकारी ही सिर्फ इस नियम का उपयोग कर सकते हैं।
मंगलवार, 21 जून 2016
जानबूूझकर कर नहीं चुकाने वाले की गिरफ्तारी पर स्पष्टकीरण
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