नयी दिल्ली 18 दिसंबर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने पहली बार कोई निर्णय मतदान के जरिये लिया है और इसी के माध्यम से सभी तरह की लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को यहां देर रात संपन्न परिषद की 38वीं बैठक में मतदान के माध्यम से लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी के नियम में मतदान कराने का प्रावधान है और उसी के आधार पर मतदान कराया गया है। एक सदस्य ने मतदान की मांग की थी जिसके लिए यह प्रक्रिया अपनानी पड़ी। उन्होंने कहा कि अब तक परिषद ने सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये हैं और इस परंपरा को बनाये रखने की पूरी कोशिश की गयी लेकिन अंत में नियमों का पालन किया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने समिति ने जीएसटी दर काे लेकर एक प्रस्तुति दी। यह प्रारंभिक प्रक्रिया थी और आगे अभी इस पर चर्चा के बाद ही किसी वस्तु पर दर कम करने या बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा। इससे पहले राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने परिषद में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुये कहा कि सभी तरह की लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है जो एक मार्च 2020 से प्रभावी होगा। अभी राज्य द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 फीसदी और राज्य प्रायोजित लॉटरी पर 18 फीसदी कर लगता है। उन्होंने कहा कि बुनियादी या गैर बुनियादी वाले बैग, पॉलिथीन के सैक या पॉलिप्रोलीन स्ट्रिप पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है जो एक जनवरी 2020 से प्रभावी हो जायेगा।
बुधवार, 18 दिसंबर 2019
सभी तरह की लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी
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