मधुबनी : बिस्फी के सिंगिया के पंचायत सचिव को डीएम ने किया बर्खास्त। - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा , झंडा ऊँचा रहे हमारा। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर सभी देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं व बधाई। 'लाइव आर्यावर्त' परिवार आज़ादी के उन तमाम वीर शहीदों और सेनानियों को कृतज्ञता पूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन करता है। आइए , मिल कर एक समृद्ध भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। भारत माता की जय। जय हिन्द।

गुरुवार, 13 अक्तूबर 2022

मधुबनी : बिस्फी के सिंगिया के पंचायत सचिव को डीएम ने किया बर्खास्त।

  • भ्र्ष्टाचार,कार्य मे शिथिलता एवम लापरवाही करने वाले कर्मियों के विरुद्ध जिलाधिकारी की जीरो टॉलरेंस नीति का असर शुरू
  • ग्राम पंचायत सिंगिया पूर्वी का प्रभार अपने प्रतिस्थानी पंचायत सचिव को नहीं सौंपने एवं   विधायक कोष के राशि गबन तथा अग्रिम  राशि का समायोजन नहीं करने आदि आरोप पर जांचोपरांत डीएम ने की करवाई।

Madhubani-dm-discharge-panchayat-sachiv
मधुबनी, भ्र्ष्टाचार,कार्य मे शिथिलता एवम लापरवाही करने वाले कर्मियों के विरुद्ध जिलाधिकारी की जीरो टॉलरेंस नीति का असर दिखने लगा है। तत्कालीन* *पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सिंगिया पूर्वी,कमलकान्त ठाकुर, प्रखण्ड-बिस्फी को डीएम ने  बर्खास्त कर दिया है।गौरतलब हो की कमलकान्त ठाकुर, तत्कालीन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सिंगिया पूर्वी, प्रखण्ड-बिस्फी द्वारा ग्राम पंचायत सिंगिया पूर्वी का प्रभार अपने प्रतिस्थानी* *पंचायत सचिव को नहीं सौंपने एवं कमलकांत ठाकुर द्वारा विधायक कोष के राशि गबन तथा अग्रिम राशि का समायोजन नहीं करने आदि को लेकर जिला पदाधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध संचालन कमिटी का गठन कर उनके आरोपों का जाँच कराया जा रहा था। जिसके उपरांत जाँच कमिटी द्वारा  कमलकान्त ठाकुर के विरूद्ध सभी आरोप सिद्ध पाया गया। साथ हीं विभागीय कार्रवाही में आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप/प्राप्त स्पष्टीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी -सह- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुर का मंतव्य प्रतिवेदन/संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पंचायत सचिव के द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। संचालन प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी* *कर्मी कमलकान्त ठाकुर, पंचायत सचिव द्वारा विभिन्न योजनाओं में बार-बार अग्रिम लिया गया,किन्तु ली गयी* *अग्रिम का समायोजन नहीं कराया गया। जबकि वे अग्रिम के विरूद्ध कार्य कर समायोजन कराना उनका दायित्व था। इनके द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा स्वीकार* *योग्य नहीं दिया गया। जिसके उपरांत इनके विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाया गया। इनके द्वारा यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के* *प्रतिकूल एवं वृहत शास्तियाँ को आकर्षित करना दर्शाता है। कमलकान्त ठाकुर, पंचायत सचिव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में* *संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोप से पूर्णतः सहमत होते हुये जिला पदािधकारी  अरविन्द कुमार वर्मा ने कमलकांत ठाकुर* के *विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के तहत् उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

कोई टिप्पणी नहीं: