मधुबनी : पंचायत उप निर्वाचन के संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया बैठक। - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 19 दिसंबर 2023

मधुबनी : पंचायत उप निर्वाचन के संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया बैठक।

  • पूरी सख्ती के साथ आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करवाने एवं आदर्श आचार संहिता का उलंघन करने वाले के विरुद्ध  त्वरित करवाई का दिया निर्देश।
  • सभी मतदान केंद्रों का दो दिनों के अंदर पुनः भौतिक सत्यापन करने का दिया निर्देश।

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मधुबनी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में पंचायत उप निर्वाचन को सफलता पूर्वक एवं भयमुक्त,स्वच्छ एवम शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करवाने को लेकर सभी  वरीय नोडल पदाधिकारियों एवम सभी नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।  जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में रिक्ति वाले सभी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में  आदर्श आचार संहिता लागू  है।  ऐसे में सबसे पहले पूरी सख्ती के साथ आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करवाये साथ ही आदर्श आचार संहिता के  उलंघन के मामले पर त्वरित करवाई भी सुनिश्चित करे।उन्होंने कहा कि जिले में भयमुक्त,निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन को लेकर सभी कोषांग अपने-अपने उत्तरदायित्व को गंभीरता के साथ निभाये,साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्रों एवम दिशा निर्देशों को जरूर पढ़ें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के सभी पदों के लिए ईवीएम  से चुनाव आयोजित किए जाएंगे।  उन्होंने कहा कि दिनांक 28 दिसंबर को  मतदान एवं दिनांक 30 दिसंबर को मतगणना होना है।   उन्होंने निर्देश दिया कि सभी संबधित मतदान केंद्रों पर सारी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं का पुनः दो दिनों के अंदर भौतिक सत्यापन कर ले।   जिलाधिकारी ने  संचार योजना बनाने का लेकर भी कई आवश्यक दिशा  निर्देश दिया।उन्होंने सामग्री कोषांग, ईवीएम कोषांग, मतपत्र कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, कार्मिक कोषांग, मीडिया कोषांग, परिवहन कोषांग सहित सभी कोषांगों का बारी बारी से उनके कार्यो का समीक्षा किया।उन्होंने अधतन संचार योजना भी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम का का अनुपालन करना चाहिए ।सभा ,जुलूस, नुक्कड़ सभा, वाहन के संबंध में संबंधित निर्वाची अधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक है। लाउडस्पीकर के उपयोग की पूर्व अनुमति अपने सबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। गौरतलब हो कि जिले में जिला परिषद सदस्य का एक,ग्राम पंचायत मुखिया का एक,ग्राम कचहरी सरपंच तीन, पंचायत समिति सदस्य 4 ,ग्राम पंचायत सदस्य के 14एवं ग्राम कचहरी पंच के 70 कुल 93 रिक्त पदों के लिए चुनाव होना है। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता नरेश झा, निर्देशक डीआरडीए किशोर कुमार,डीपीआरओ परिमल कुमार,जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार,वरीय कोषागार पदाधिकारी, कन्हैया लाल गोस्वामी सहित सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

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