बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (12 मार्च ) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 13 मार्च 2014

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (12 मार्च )

15 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही फार्म भरना होगा प्रारंभ
  • 22 मार्च तक जमा किये जायेंगे फार्म, 10 अप्रैल को होगा मतदान

balaghat news
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-15 से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए आगामी 15 मार्च 2014 को अधिसूचना जारी की जायेगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी अपने नाम निर्देशन पत्र नवीन कलेक्ट्रेट भवन के कोर्ट रूम में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगें। नाम निर्देशन पत्र 15 मार्च से 22 मार्च तक अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किये जा सकते है। प्रत्याशियों द्वारा जमा किये गये नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य 24 मार्च को किया जायेगा। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी  26 मार्च 2014 को अपने नाम वापस ले सकेंगें। नाम वापसी के बाद शेष प्रत्याशियों को 26 मार्च 2014 को ही चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिये जायेंगें। मतदाता अपने प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए 10 अप्रैल 2014 को निर्धारित मतदान केन्द्रों पर मतदान कर सकेंगें। मतदाताओं द्वारा डाले गये मतों की गणना 16 मई 2014 को की जायेगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-15 बालाघाट में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इसमें बैहर, लांजी, परसवाड़ा, बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, बरघाट एवं सिवनी शामिल है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने एवं उससे संबंधित जानकारी प्रतिदिन आयोग को भेजने के लिए अलग-अलग कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। खनिज कार्यालय के सहायक ग्रेड-2 एस.के. नाथ को प्रत्याशियों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर उसकी जांच के उपरांत रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर से हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रत्याशीवार नस्ती तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार कलेक्ट्रेट के सहायक ग्रेड-2 डी.आर. ठाकरे को प्रत्याशियों से प्रतिभूमि निक्षेप की राशि प्राप्त कर उन्हें रसीद जारी करने एवं निक्षेप की राशि प्रतिदिन नाजरात शाखा में जमा कराने का दायित्व सौपा गया है। सहायक ग्रेड-3 धनेन्द्र गौतम को प्रारूप-3-क में प्रतिदिन जानकारी तैयार करने एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भू-अभिलेख बालाघाट के डाटा एन्ट्री आपरेटर अब्दुल कलीम कुरैशी को प्रतिदिन प्राप्त नाम निर्देशन पत्र, प्रारूप-3-क एवं शपथपत्रों की स्कैनिंग कर आयोग की वेवसाईट पर अपलोड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 एस.के. शिन्दे को प्रत्येक प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र के तीन सेट वितरित करने का कार्य सौंपा गया है।  जिला शहरी विकास अभिकरण के सहायक ग्रेड-3 अशोक टेकाम को जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में विधानसभा क्षेत्र 108-बैहर, 109-लांजी, 110-परसवाड़ा एवं 111-बालाघाट की मतदाता सूची का अवलोकन कराने का दायित्वा सौंपा गया है। जिला आपूर्ति कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 सुनील उमाटे को जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में विधानसभा क्षेत्र 112-वारासिवनी, 113-कटंगी, 114-बरघाट व 115-सिवनी की मतदाता सूची का अवलोकन कराने का दायित्वा सौंपा गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 एफ.एल. बोकड़े को जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष के बाहर विधानसभा क्षेत्र 108-बैहर, 109-लांजी, 110-परसवाड़ा एवं 111-बालाघाट की मतदाता सूची का अवलोकन कराने का दायित्वा सौंपा गया है। सहायक ग्रेड-3 कुलदीप कामडे को जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष के बाहर में विधानसभा क्षेत्र 112-वारासिवनी, 113-कटंगी, 114-बरघाट व 115-सिवनी की मतदाता सूची का अवलोकन कराने का दायित्वा सौंपा गया है। इन सभी 9 कर्मचारियों को 14 मार्च को अपरान्ह 3 बजे कलेक्टर न्यायालय कक्ष में प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन कर्मचारियों को 15 मार्च को प्रात: 10 बजे से कलेक्टर न्यायालय कक्ष में उपस्थित होने कहा गया है। 

उम्मीदवार को शपथ पत्र के सभी कालम भरना होगा, विदेश में स्थित चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा
लोकसभा चुनाव-2014 में उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग के नए निर्देशानुसार शपथ पत्र में उम्मीदवार के नाम पर विदेश में कोई संपत्ति है तो विदेश में जमा राशि, अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी देना अनिवार्य है। यह शपथ उसे पब्लिक नोटरी/ओथ कमिश्नर/ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष लेनी है। शपथ पत्र का कोई कालम भी खाली नहीं छोड़ना है। शपथ पत्र नामांकन की अंतिम तिथि के  दिन 3 बजे तक जमा किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी शपथ पत्र में कोई भी कालम खाली छोड़ता है एवं इस आशय की जानकारी यदि रिटर्निंग अधिकारी ने सूचना द्वारा अभ्यर्थी को दे दी है एवं इस सूचना उपरांत भी अभ्यर्थी अपने शपथ पत्र में कालम पूर्ण नहीं भरता या निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त चैक लिस्ट अनुसार नया शपथ पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को अवगत कराया है कि अभ्यर्थी नामांकन प्रस्तुत करते समय अपने शपथ पत्र में कोई भी कालम रिक्त न छोड़े। यदि किसी कालम में कोई जानकारी निरंक है तब वहां निरंक लिख दिया जाये। 

13 मार्च को होगा सेक्टर आफिसरों का प्रशिक्षण
आगामी 10 अप्रैल 2014 को बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान के लिए जिले के सेक्टर आफिसरों को 13 मार्च का नवीन कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में दोपहर एक बजे से प्रशिक्षण दिया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने सभी सेक्टर आफिसरों को निर्देशित किया है कि वे प्रशिक्षण में नियत समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। 

नवपदस्थ डिप्टी कलेक्टरों को सौंपा गया निर्वाचन का दायित्व
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने जिले में स्थानांतरित होकर दो डिप्टी कलेक्टरों को लोकसभा चुनाव के लिए अलग-अलग कार्यों का दायित्व सौंपा है। डिप्टी कलेक्टर श्री मेहताब सिंह को सेक्टर/जोन के गठन, डाक मतपत्र एवं ई.डी.सी. जारी करने तथा चिन्हित मतदाता सूची तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर श्री ओ.पी. सनोडिया को परिवहन व्यवस्था, निर्वाचन सामग्री व्यवस्था तथा सम्पूर्ण बालाघाट जिले में सभाओं, वाहनों, एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति जारी करने का दायित्व सौंपा गया है। 

मास्टर ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण
आगामी 10 अप्रैल 2014 को बालाघाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इसी कड़ी में आज 12 मार्च को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल की मौजूदगी में मतदान दलों, सेक्टर अधिकारियों एवं माईक्रो आर्ब्जवर के प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया गया। प्रमुख मास्टर ट्रेनर शासकीय हाई स्कूल टेकाड़ी के प्राचार्य श्री आर.एस. बैस  एवं उनके सहयोगी के प्राचार्य श्री शरद खंडेलवाल ने मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण प्राप्क्ष् इन मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विधानसभा मुख्यालय पर मतदान दलों, सेक्टर अधिकारियों एवं माईक्रो आर्ब्जवर को प्रशिक्षण दिया जायेगा। 

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