बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (27 दिसम्बर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 27 दिसंबर 2014

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (27 दिसम्बर)

श्रमिकों को कम मजदूरी देने का मामला गोंडवाना इंजीनियरिंग के विरूध्द प्रकरण दर्ज
मजदूरों को शासन द्वारा निर्धारित दर से कम मजदूरी देने के मामले में श्रम पदाधिकारी द्वारा ग्राम डोंगरिया में नगर पालिका वारासिवनी के लिए फिल्टर प्लांट बना रही फर्म गोंडवाना इंजीनियरिंग नागपुर के विरूध्द न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। श्रम पदाधिकारी श्री डी.एस. चौहान ने आज 27 दिसम्बर 2014 को ग्राम डोंगरिया में फिल्टर प्लांट के निर्माण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां पर कार्य कर रहे मजदूरों से मजदूरी दर के बारे में जानकारी ली। जानकारी लेने पर पता चला कि फिल्टर प्लांट बनाने वाली नागपुर की फर्म गोंडवाना इंजीनियरिंग द्वारा 19 महिला श्रमिकों को 130 रु. प्रतिदिन की दर से तथा पुरूष श्रमिकों को 160 रु. प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा था। उक्त फर्म द्वारा मिस्त्री को 300 रु. प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाना पाया गया। जबकि शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार महिला या पुरूष श्रमिक को 228 रु. प्रतिदिन तथा मिस्त्री को 324 रु. प्रतिदिन की दर से मजदूरी का भुगतान करना चाहिए। शासकीय कार्य में निर्धारित दर से कम मजदूरी देकर श्रमिकों को शोषण करने के कारण श्रम पदाधिकारी श्री चौहान द्वारा गोंडवाना इंजीनियरिंग के संचालक के विरूध्द न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। उक्त फर्म के संचालक को निर्देशित किया गया है कि वे श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित दर से ही मजदूरी का भुगतान करें। 

वेयर हाउसों का भ्रमण कर कलेक्टर ने देखी धान के भंडारण की व्यवस्था, धान का त्वरित उठाव करने के निर्देश
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कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने आज वारासिवनी, तुमाड़ी रोड़ एवं खापा के वेयर हाउस का भ्रमण कर समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान के भंडारण की व्यवस्था का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस दौरान वारासिवनी के एस.डी.एम. श्री कामेश्वर चौबे, जिला आपूर्ति अधिकारी सुश्री रश्मि साहू एवं जिला विपणन अधिकारी श्री देवेन्द्र यादव भी मौजूद थे।  कलेक्टर श्री किरण गोपाल ने निरीक्षण के दौरान पाया कि वारासिवनी, खापा एवं तुमाड़ी रोड के गोदाम अब भी खाली पड़े है और धान का भंडारण ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। धान की 16 लाख क्विंटल खरीदी हो जाने के बाद भी गोदामों के अब तक खाली रहने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और विपणन अधिकारी को धान के परिवहन की सही व्यवस्था नहीं करने के लिए फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि धान के परिवहन की सही व्यवस्था की जाये और गोदाम कहीं पर भी खाली नहीं मिलने चाहिए। कोई भी परिवहनर् कत्ता अपने मन-मर्जी से धान का परिवहन नहीं करेगा। परिवहन करने वाले को कार्यक्रम बताया जाये कि उसे कहां से धान का उठाव कर किस गोदाम में लाना है।कलेक्टर ने अधिकारियों से वारासिवनी, खापा एवं तुमाड़ी रोड के वेयर हाउसों में भंडारण की क्षमता एवं अब तक किये गये भंडारण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लांजी, किरनापुर एवं अन्य क्षेत्रों के धान खरीदी केन्द्रों पर धान की अधिक आवक होने से वहां पर धान का भंडारण अधिक हो गया है, उसे त्वरित गति से उठाकर गोदामों में पहुंचाया जाये। जिले के किसी भी केन्द्र में धान के उठाव के अभाव में खरीदी बंद नहीं होना चाहिए। 

चरणवार प्रभावशील रहेगी आदर्श आचरण संहिता
पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के लिये चरणवार आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने जानकारी दी है कि प्रथम चरण में शामिल विकासखण्डों में 17 जनवरी तक, द्वितीय चरण में शामिल विकासखण्डों में 5 फरवरी तक और तृतीय चरण में शामिल विकासखण्डों में 23 फरवरी, 2015 तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहेगी। बालाघाट जिले की पंचायतों में तीन चरणों में मतदान कराया जायेगा। प्रथम चरण में 13 जनवरी 2015 को विकासखंड बैहर की 56 ग्राम पंचायतों के 128 मतदान केन्द्रों, बिरसा की 62 ग्राम पंचायतों के 196 मतदान केन्द्रों, वारासिवनी की 60 ग्राम पंचायतों के 187 मतदान केन्द्रों तथा विकासखंड खैरलांजी की 62 ग्राम पंचायतों के 194 मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया जायेगा। द्वितीय चरण में 31 जनवरी 2015 को विकासखंड लांजी की 77 ग्राम पंचायतों के 219 मतदान केन्द्रों, किरनापुर की 83 ग्राम पंचायतों के 231 मतदान केन्द्रों पर तथा विकासखंड कटंगी की 81 ग्राम पंचायतों के 239 मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया जायेगा। तृतीय चरण में 19 फरवरी 2015 को विकासखंड बालाघाट की 77 ग्राम पंचायतों के 236 मतदान केन्द्रों, परसवाड़ा की 57 ग्राम पंचायतों के 143 मतदान केन्द्रों पर तथा विकासखंड लालबर्रा की 77 ग्राम पंचायतों के 201 मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया जायेगा। विकासखंड बालाघाट, वारासिवनी, लालबर्रा, खैरलांजी व कटंगी की पंचायतों के मतदान केन्द्रों पर निर्धारित दिनांक को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान कराया जायेगा। जबकि विकासखंड बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी व किरनापुर की पंचायतों के मतदान केन्द्रों पर निर्धारित दिनांक को प्रात: 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान कराया जायेगा। 

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह निर्धारित
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन के लिए जिला पंचायत सदस्य के लिए 39, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 23, सरपंच के लिए 24 और पंच के लिए 10 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। आयोग द्वारा 24 अतिरिक्त चिन्ह भी निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर अतिरिक्त चिन्ह आवंटित किए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने जानकारी दी है कि जिला पंचायत सदस्य के लिए तीर-कमान, दो पत्तियाँ, ऊगता सूरज, पतंग, छाता, गाड़ी, लालटेन, फावड़ा और बेलचा, बिजली का बल्ब, सिलाई की मशीन, हाथचक्की, टेबल पंखा, स्लेट, रेडियो, हारमोनियम, दो तलवार-एक ढाल, पिचकारी, मटका, अंगूठी, बल्ला, चाबी, मोमबत्तियाँ, कढ़ाई, सीटी, सिर पर टोकरी सहित औरत, लड़का और लड़की, नाव, बेंच, गेस सिलेण्डर, गेस स्टोव, सिगड़ी, संडसी, गैसबत्ती, गुब्बारा, मेज, कुर्सी, मोरपंख, पीपल का पत्ता, सूरजमुखी चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। जनपद सदस्य के लिए ब्लेक बोर्ड, बरगद का पेड़, झोपड़ी, ट्रेक्टर चलाता हुआ किसान, तराजू, फसल काटता हुआ किसान, मसाल, अलमारी, छत का पंखा, टेलीविजन, रेल का इंजन, टेलीफोन, डीजल पंप, प्रेशर कुकर, कप प्लेट, लेटर बाक्स, आरी, कंघी, ढोलक, ड्रम, भोंपू, चारपाई, दरवाजा चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। सरपंच के लिए चुनाव चिन्ह चश्मा, काँच का गिलास, फलों सहित नारियल का पेड़, हस्तचलित पंप,ताला चाबी, अनाज बरसाता हुआ किसान, सब्जियों की टोकरी, घंटी, टेबल लेम्प, खम्बे पर टयूब लाइट, हार, किताब, स्टूल, कलम-दवात, कुंआ, गेंहू की बाली, बस, पुल, नल, लट्टू जग, हॉकी और गेंद, टोप, वायलिन निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह पंच के लिए सीढ़ी, फावड़ा, बाल्टी,हल, कुल्हाड़ी, बिजली का स्विच, मक्के का भुट्टा, केंची, केतली, बेलन चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त चुनाव चिन्ह बनियान, कमीज, फ्राक, गुलाब का फूल, पोत, स्कूटर, जीप, वायुयान, रोड रोलर, सेब, मूली, आम, केला, लेडी पर्स, बल्लेबाज, डबल रोटी, केक, गाजर, कोट, डोली, आइसक्रीम, शटल, टेन्ट, छड़ी भी निर्धारित किए गए हैं।

पंचायत निर्वाचन के लिए प्रेक्षक नियुक्त
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। प्रदेश के पंचायत चुनावों पर निगरानी रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 75 चुनाव प्रेक्षक नियुक्त किये गये है। बालाघाट जिले के पंचायत चुनावों पर निगरानी रखने के लिए श्री जी.एस. चौहान को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिले के पंचायत चुनाव मे भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी श्री चुनाव संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों के लिए प्रेक्षक श्री चौहान से उनके मोबाईल नम्बर 9039416622 पर सम्पर्क कर सकते है। 

सड़क दुर्घटना में मृत दो व्यक्तियों के वारिसों को सहायता राशि मंजूर

जिले के विभिन्न स्थानों पर विगत दिनों घटित सड़क दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के कारण कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने राज्य शासन के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत उनके वारिसों को 25 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर की है। लांजी तहसील के ग्राम भानेगांव के निवासी विजय बोपचे की 12 दिसम्बर 2012 को लांजी में आमगांव रोड़ पर मेटाडोर क्रमांक-सी.जी.-07-9230 से हुई दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण उसकी वारिस पत्नी सुनीता बोपचे को 10 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर की गई है। इसी प्रकार खैरलांजी तहसील के ग्राम सालेटेका के निवासी हरिराम बिसेन की ग्राम खरखड़ी के पास बस क्रमांक एम.पी.-50-ई.ओ.-268 से हुई दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण उसकी वारिस पत्नी जरासन बाई को 15 हजार रु. की सहायता राशि मंजूर की गई है। लांजी एवं खैरलांजी के तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि चवे कोषालय से राशि आहरित कर शीघ्र हितग्राहियों को प्रदान करें। 

लंबित पेंशन प्रकरण 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करने के निर्देश
कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यालय के पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके या मृत कर्मचारी के लंबित पेंशन प्रकरण निराकरण के लिए 31 दिसम्बर 2014 तक जिला पेंशन कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। जिससे लंबित पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सके। 31 दिसम्बर 2014 के पश्चात विलंब से पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने वाले अधिकारी पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। जिला पेंशन अधिकारी श्री जे.एस. पटियाल ने इस संबंध में बताया कि कमिश्नर जबलपुर संभाग द्वारा पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान पाया गया है कि अनके कार्यालयों में सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के पेंशन काफी समय से लंबित है। कुछ प्रकरण ऐसे भी पाये गये है जिन्हें पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण नहीं कराना शासन की मंशा के विपरीत है। इसी परिप्रेक्ष्य में सभी कार्यालय प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने कार्यालय के सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारी का लंबित पेंशन प्रकरण 31 दिसम्बर 2014 तक जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत कर उसका पंजीयन करायें और निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। 

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