छापा मारने के मामले में सोमनाथ भारती को हाईकोर्ट से राहत - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 26 दिसंबर 2014

छापा मारने के मामले में सोमनाथ भारती को हाईकोर्ट से राहत

आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को 12 अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ नस्ली भेदभाव और गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराए जाने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। 

भारती पर दिल्ली सरकार में मंत्री रहने के दौरान दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में आधी रात को छापे की कार्रवाई के दौरान अफ्रीकी मूल की महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप लगे थे। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने एनएचआरसी की 29 सितंबर की व्यवस्था को रद्द करते हुए आयोग को यह निर्देश भी दिया कि मामले में नए सिरे से सुनवाई की जाए और भारती द्वारा उनके बचाव में रखे गए सबूतों को संज्ञान में लेते हुए विस्तृत आदेश जारी किया जाए। आप नेता से भी जनवरी में सुनवाई की अगली तारीख पर आयोग के समक्ष पेश होने को कहा गया है।

हाईकोर्ट ने एनएचआरसी की 29 सितंबर की व्यवस्था के खिलाफ भारती की याचिका खारिज करने के एकल न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध उनकी अपील पर आदेश जारी किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और केंद्र सरकार के स्थाई वकील जसमीत सिंह ने मामले में भारत सरकार की ओर से पक्ष रखा।

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