पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (26 दिसम्बर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 26 दिसंबर 2014

पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (26 दिसम्बर)

शहरी स्वास्थ्य केन्द्र का हुआ समारोहपूर्वक शुभारंभ, गरीबों का उपचार सबसे बडी सेवा है-कलेक्टर 

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पन्ना 26 दिसंबर 14/राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत विद्युत वितरण केन्द्र धरम सागर के समीप स्वास्थ्य केन्द्र का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर आर.के. मिश्रा तथा नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष श्री मोहन लाल कुशवाहा ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि जिलेभर में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता है। इस क्रम में जिला अस्पताल के साथ-साथ पन्ना नगर में उपचार सुविधा देने के लिए शहरी स्वास्थ्य केन्द्र का शुभारंभ किया गया है। इसमें पर्याप्त चिकित्सा उपकरण तथा कर्मचारी तैनात करें। उन्होंने कहा कि गरीबों का उपचार सबसे बडी सेवा है। चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारी सेवा धर्म मानकर रोगियों का उपचार करें। कलेक्टर ने कहा कि शासन के मापदण्डों के अनुसार शहरी स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किया गया है। गरीब तथा कमजोर वर्ग के लोग इसका पूरा लाभ उठाएं। पार्षद तथा अन्य जनप्रतिनिधिगण उन्हें उपचार केन्द्र से लाभ उठाने के लिए जागरूक करें। यहां तैनात डाक्टर तथ कर्मचारी आमजनता का विश्वास जीतकर उपचार करें। समारोह में नगरपालिका अध्यक्ष श्री कुशवाहा ने कहा कि पन्ना नगर के लिए शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सौगात है। इससे नगर में उपचार सुविधा में वृद्धि होगी। आमजनता इसका लाभ उठाए। समारोह में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ0 एल.के. तिवारी ने बताया कि शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित इस केन्द्र में दोपहर 12 से रात 8 बजे तक उपचार सुविधा उपलब्ध रहेंगी। इस केन्द्र में टीकाकरण, रोगियों की जांच, परिवार कल्याण तथा अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसमें एक डाक्टर, 3 नर्स, 2 एएनएम तथा एक लेब टेक्निशियन तैनात किया गया है। शहरी क्षेत्र की 13 ऊषा कार्यकर्ता भी इसमें अपनी सेवाएं देंगी। समारोह का समापन सिविल सर्जन डाॅ0 राजेश श्रीवास्तव द्वारा आभार प्रदर्शन से हुआ। समारोह का संचालन डाॅ0 सुधाकर पाण्डेय ने किया। समारोह में पार्षदगण, श्री भास्कर द्विवेदी, श्री राजेन्द्र कुशवाहा, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण तथा संबंधित अधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे। 

कलेक्टर ने ईव्हीएम की जांच का किया निरीक्षण
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पन्ना 26 दिसंबर 14/पंचायत राज संस्थाओं में जिले में आगामी 19 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए ईव्हीएम तैयार की जा रही हैं। हैदराबाद से आए 8 सदस्यीय तकनीकी दल द्वारा मशीनों की जांच तथा अपगे्रडेशन का कार्य शासकीय पालीटेक्निक काॅलेज में किया जा रहा है। ईव्हीएम के नोडल अधिकारी कार्यपालन यंत्री पीएचई के.पी. वर्मा तथा कार्यपालन यंत्री डब्ल्यूआरडी ए.के. जैन सहित 41 तकनीकी अधिकारी इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मशीनों की जांच तथा अपगे्रडेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मशीन का भलीभांति परीक्षण कर लें जिससे मतदान के समय किसी तरह की कठिनाई न आए। स्थानीय अधिकारियों को भी मशीनों को संचालन के तकनीकी पक्षों की पूरी जानकारी दें। प्रशिक्षण के लिए बडी संख्या में मशीनों की आवश्यकता होगी। इन्हें पहले से ही अलग कर दें। जांच के बाद पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही मशीनों को मतदान के लिए उपलब्ध कराएं। निरीक्षण के समय जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

मध्यान्ह भोजन के लिए 3 करोड से अधिक की राशि जारी, मध्यान्ह भोजन के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की राशि जारी

पन्ना 26 दिसंबर 14/जिले की शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र की सभी प्राथमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन निर्माण के लिए एक करोड 64 लाख 25 हजार 76 रूपये तथा माध्यमिक शालाओं के लिए एक करोड 40 लाख 91 हजार 617 रूपये की राशि जारी की गई है। इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने बताया कि यह राशि शासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त शालाओं तथा मदरसों के लिए जारी की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि विकासखण्ड पन्ना के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं में विकासखण्ड पन्ना के लिए 36 लाख 48 हजार 359, अजयगढ के लिए 30 लाख 68 हजार 668, गुनौर के लिए 30 लाख 65 हजार 459, पवई के लिए 32 लाख 53 हजार 636 तथा विकासखण्ड शाहनगर के लिए 33 लाख 88 हजार 954 रूपये की राशि जारी की गई है। इसी प्रकार विकासखण्ड पन्ना की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की माध्यमिक शालाओं में विकासखण्ड पन्ना के लिए 28 लाख 24 हजार 450, अजयगढ के लिए 29 लाख 16 हजार 46, गुनौर के लिए 26 लाख 48 हजार 152, पवई के लिए 28 लाख 4 हजार 826 तथा विकासखण्ड शाहनगर के लिए 28 लाख 98 हजार 143 रूपये की स्वीकृति दी है। शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में संलग्न स्व-सहायता समूहों के खातों में एवं शहरी क्षेत्र की शालाओं में पालक शिक्षक संघ के खातों में बैंकवार सूची अनुसार भेजी जा रही है। जनपद पंचायतें शालाओं से वास्तविक उपस्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय लेखा की जानकारी 15 जनवरी 2015 तक जिला पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करें। 

विधुत कनेक्शन नहीं ह¨ने का प्रमाण-पत्र देना ह¨गा

पन्ना 26 दिसंबर 14/पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र 31 दिसंबर से निर्धारित केन्द्रों में प्राप्त किए जाएंगे। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ बिजली बिलों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के नये निर्देशों के अनुसार जिस उम्मीदवार के नाम से विधुत कनेक्शन नहीं है, उसे अदेय प्रमाण-पत्र के स्थान पर विधुत कनेक्शन नहीं ह¨ने का प्रमाण-पत्र देना ह¨गा। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विधुत वितरण कम्पनी के कार्यपालन यंत्री क¨ इस तरह के प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिये है। 

माॅडल स्कूल का प्रभार रहेगा उत्कृष्ट के प्राचार्य के पास

पन्ना 26 दिसंबर 14/गत 16 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र द्विवेदी द्वारा माॅडल स्कूल के प्रभारी प्राचार्य के पद पर व्याख्याता श्रीमती जान्हवी खरे को नियुक्त करने के आदेश दिए थे। लोक शिक्षण संचालनालय के पूर्व में जारी आदेशों के विपरित होने के कारण कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार प्राचार्य शासकीय आर.पी. उत्कृष्ट विद्यालय श्रीमती भारती खरे को माॅडल स्कूल पन्ना के प्राचार्य का प्रभार आगामी आदेश तक रहेगा। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी तथा प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 

ल¨क सेवा गारंटी अधिनियम में 26 अ©र नई ल¨क सेवा शामिल

पन्ना 26 दिसंबर 14/ल¨क सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में 26 अ©र नई ल¨क सेवा शामिल कर ली गई हैं। इसमें 21 विभाग की 102 सेवा पूर्व से इस अधिनियम में शामिल थीं। अब सेवाओं की संख्या बढकर 130 हो गई है। इस संबंध में कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने बताया कि लोक सेवा गारंटी योजना में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की योजनाएं शामिल की गई हैं। इसमें मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार य¨जना के प्रकरण की स्वीकृति, निजी अस्पतालों का  रजिस्ट्रीकरण, लाइसेन्स जारी करना तथा लाइसेन्स का नवीनीकरण शामिल है। इसी तरह गृह विभाग के तहत आवेदन करने पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की छायाप्रति देने, एफआईआर की प्रति देेने, शस्त्र लाइसेन्स की डुप्लीकेट प्रति प्रदान करना शामिल किया गया है। श्रम विभाग की सेवाओं में संविदा श्रम अधिनियम 1970 के तहत ठेकेदारों को लाइसेन्स देना तथा उसका नवीनीकरण, कारखाना अधिनियम में गैर खतरनाक कारखानों के लाइसेन्स जारी करना तथा उनका नवीनीकरण तथा कारखानों से स्वप्रमाणीकरण योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण करना शामिल किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत दवा बिक्री के लाइसेन्स जारी करना, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के तहत लाइसेन्स जारी करना तथा अधिकतम 10 उत्पादों के लिए अनुमति शामिल करना शामिल किया गया है। दवा निर्माण लाइसेन्सों में अधिकतम 10 दवाओं की अनुमति तथा 10 से अधिक दवाओं की अनुमति जारी करना शामिल किया गया है। इसी तरह नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग में प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वीकृति तथा मध्यम श्रेणी उद्योगों के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति को लोक सेवा गारंटी में शामिल किया गया है। 

केन बेतवा लिंक परियोजना की जनसुनवाई आज

पन्ना 26 दिसंबर 14/केन बेतवा लिंक परियोजना की जनसुनवाई 27 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से पन्ना जिले के ग्राम हिनौता एनएमडीसी में वन विभाग के रेस्ट हाउस में की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने बताया कि एडीएम तथा अपर कलेक्टर अनिल खरे जनसुनवाई करेंगे। जनसुनवाई में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्रीय जल विकास प्राधिकरण के भी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जनसुनवाई में जिला छतरपुर में प्रस्तावित दौधन बांध की पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना के संबंध में जनसुनवाई की जाएगी। 

टैक्सी वाहनों में जीपीएस लगाने के निर्देश 

पन्ना 26 दिसंबर 14/जिले में संचालित सभी टैक्सी परमिट वाहनों में आगामी 15 दिवस में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी अनिरूद्ध सिंह ने बताया कि सभी टैक्सी वाहनों के संचालकों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी टैक्सी संचालक तथा ट्रेवल्स एजेन्सी संचालक अपने वाहन चालकों का पूरा विवरण अपने पास रखें। वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। अपराधिक पृष्ठभूमि वाले तथा नशे के आदी व्यक्तियों को वाहन चलाने की जिम्मेदारी न दें। टैक्सी हेतु वाहन चालन का लाइसेन्स का जारी करते समय तथा नवीनीकरण के समय भी पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसका पालन करें।

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