विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 दिसंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 11 दिसंबर 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 दिसंबर

नशे के विरूद्व मुहिम चलाने के निर्देश


vidisha news

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रातः वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संवाद कर संबंधितों को नशे के विरूद्व मुहिम चलाने के सख्त निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल टीम गठित कर युवा वर्ग मेंं नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए है। इस अवसर पर एनआईसी के वीडियो कांफ्रेसिंग कक्ष में कलेक्टर डॉ पंकज जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू मौजूद रहें।



विदिशा नगर को स्वच्छ बनाने हेतु विशेष पहल जारी


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कलेक्टर एवं विदिशा नगरपालिका के प्रशासक डॉ पंकज जैन के द्वारा विदिशा नगर को घूरो से विमुक्त करने के लिए स्वच्छता अभियान तहत विशेष पहल की जा रही है। उनके द्वारा हर रोज प्रातः वार्डो का भ्रमण कर जायजा लिया जा रहा है और आमजनों को कचरा नपा के वाहनो में ही डालने की अपील की जा रही है। नियमों के उल्लंघन करने वालो के खिलाफ जुर्माना वसूला जा रहा है।  कलेक्टर डॉ जैन ने आज शुक्रवार की प्रातः वार्ड नम्बर 24 में शिवाजी चौक से भ्रमण कर स्वच्छता का संदेश आमजनो तक प्रसारित करने का कार्य किया है। कलेक्टर डॉ जैन ने आमजनों से अपील की है कि वे नपा की कमियों को जरूर बताएं पर कचरे के निष्पादन में सहयोग अवश्य करें ताकि विदिशा शहर घूरो से विमुक्त हो सकें। स्वच्छ सुन्दर अपना विदिशा शहर कैसे बने के लिए सुझाव जरूर दें और स्वच्छता के नियमों का पालन जरूर करें।  विदिशा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन ने भ्रमण करते हुए  नगरवासियों से सम्पर्क के दौरान आग्रह किया है कि विदिशा जिला स्वच्छता की श्रेणियों में अव्वल आए। यह कार्य आमजनों के सहयोग बिना संभव नही है। उन्होंने नगरपालिका को सहयोगप्रद करते हुए शहर को कचरे से विमुक्त कराने की कारगर पहल अनुसार सहयोगप्रद करने का आव्हान किया है।  विदिशा एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि वार्ड 24 के विभिन्न मार्गो का भ्रमण कर जायजा लिया गय है। सुलभ काम्पलेक्स के समीप के घूरे को हटाने का कार्य किया गया है वही पशुपालकों को अपने-अपने जानवरो को अन्यत्र ना घूमने देने की सलाह दी गई साथ ही एक पशुपालक से जुर्माने की राशि वसूली की कार्यवाही की गई है। भ्रमण के दौरान पूर्व पार्षदगण, गणमान्य नागरिकों के अलावा नगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारी साथ मौजूद रहें। 


क्राइसेस मैनजमेंट कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई


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कलेक्टर डॉ पंकज जैन की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय क्राइसेस मैनजमेंट कमेटी की बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए कक्षा नवमी से बारहवी को नियमित रूप से शिक्षण हेतु खोले जाने वाले विषयों पर विचार विमर्श कर  निर्णय लिए गए है।  बैठक के प्रारंभ में गृह विभाग के अपर सचिव डॉ राजेश राजौरा के द्वारा जारी मार्गदर्शी पत्र का वाचन किया गया जिसमें कक्षा नवमी से बारहवी के संबंध में उल्लेख है कि विद्यार्थियों की शंका समाधान के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए खुले रहेंगे और विद्यार्थी माता-पिता, अभिभावक की सहमति से शंका समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए विद्यालय आ सकेंगे।  स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी गाइड लाइन जिस पर  समिति के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है तदानुसार कक्षा दसवीं और बारहवी की माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाएं नियत समय पर सम्पन्न होगी। इसके लिए कक्षा दसवीं और बारहवी की कक्षाओं  में एक सप्ताह पश्चात नियमित रूप से शैक्षणिक कार्य संचालित किए जाएंगे। कक्षा नवमी एवं 11वीं के विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध स्थान के अनुसार सप्ताह में दो या तीन बार नियमित शैक्षणिक कार्य हेतु कक्षाएं संचालित की जाएगी। सप्ताह में कितने दिन विद्यार्थियो को बुलाया जाना है इस बारे में विद्यालय स्वंय निर्णय लेंगे।  आवश्यकतानुसार एक कक्षा को दो सेक्शन में बांटा जा सकेगा ताकि सोशल डिस्टेन्सिग का पालन हो सकें। विद्यार्थी माता-पिता, अभिभावक की सहमति से ही विद्यालय आएंगे। ऑन लाइन अध्यापन गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगी।  समस्त विद्यालय अनिवार्य रूप से गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर कोविड 19 संक्रमण के दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में जारी अटेण्डर्ट आपरेटिंग प्रोसिजर अर्थात मार्गदर्शी निर्देशो का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्देश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संवंद्व शासकीय और अशासकीय दोनो प्रकार के विद्यालयों पर लागू होंगे।  नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अतुल मुदगल के अलावा निजी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा समिति के अन्य सदस्यगण मौजूद थे। 


चिट फंड कंपनियों के द्वारा की गई धोखाधडी की शिकायतो की  सुनवाई प्रत्येक थाना पर 15 को  


विदिशा जिले में चिट फंड कंपनियों, सायबर फ्राड , भू-माफियाओ द्वारा जनमानस के साथ की गई धोखाधडी से संबंधित शिकायतो की सुनवाई हेतु 15 दिसम्बर मंगलवार को विशेष केम्पों का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अलावा समस्त थानो, एसडीओपी कार्यालयों में एक साथ प्रातः 11 बजे से शुरू होगा।  उप पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू ने बताया कि उक्त विशेष शिविरों में शिकायतो की सुनवाई प्रमुखता से की जाएगी। उनमें चिट फंड कंपनी, माइक्रो फायनेंस कंपनियों, आदि अन्य कंपनियों जिनमें निवेशको के साथ की गई धोखाधडी तथा बैंक खाता से धोखाधडी करके पैसो का आहरण किया जाना, मोबाइल पर ओटीपी भेजकर बैंक खातो से पैसो का आहरण या स्थानांतरण करने संबंधी शिकायतों के अलावा भूमाफिया द्वारा पैसे लेकर प्लाट मकान ना देना तथा परेशान करना व पैसे वापिस ना करना इत्यादि शिकायतो से पीड़ितो से आग्रह किया गया है कि वे नजदीक के पुलिस थाना अथवा जिले में पुलिस के वरिष्ठ कार्यालयों में 15 दिसम्बर तक प्रातः 11 बजे से सायं चार बजे तक पहुंचकर आवश्यक साक्ष्यों सहित शिकायत जरूर दर्ज कराएं ताकि धोखाधडी करने वालो के खिलाफ कानूनन प्रावधानो के तहत आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।  आमजन कोई भी अपनी शिकायत लेकर संबंधित थाना अथवा एसडीओपी, नगरपुलिस अधीक्षक या एसपी कार्यालय विदिशा में अपनी सुविधा अनुसार पूर्व उल्लेखित तिथि व समयावधि में उपस्थित हो सकेंगे। 


नेशनल लोक अदालत आज, 26 खण्ड पीठो का गठन, 25 हजार से अधिक प्रकरण समझौते हेतु रखे जाएंगे


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर ऑन लाइन, आफ लाइन नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 12 दिसम्बर को किया गया है। नेशनल लोक अदालत का शुभांरभ कार्यक्रम जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता श्री श्यामाचरण उपाध्याय की अध्यक्षता में प्रातः साढे दस बजे से जिला न्यायालय परिसर विदिशा में आयोजित किया गया है।  जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत हेतु कुल 26 खण्डपीठो का गठन किया गया है कि जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि विदिशा जिला मुख्यालय पर दस, गंजबासौदा में सात, सिरोंज में चार, लटेरी में दो, कुरवाई तहसील न्यायालय में तीन खण्ड पीठो का गठन किया गया है।  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में कुल 25 हजार 110 प्रकरण समझौता हेतु चिन्हित किए गए हैं जिसमें न्यायिक न्यायालयो में लंबित चार हजार 468 प्रकरण को समझौता हेतु रेफर्ड किए गए है जबकि प्रीलिटिगेशन के कुल 20642 प्रकरण समझौता हेतु रखे जाएंगे।  नेशनल लोक अदालत में जिले के न्यायिक न्यायालयों में लंबित चार हजार 468 प्रकरणों में से फौजदारी के 581, चैक अनादर के 1872, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 298, विद्युत चोरी के 128, वैवाहिक संबंधी 215, सिविल के 727 प्रकरण तथा 647 अन्य मामले शामिल है। इसी प्रकार प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के कुल बीस हजार 642 प्रकरण समझौते हेतु खण्डपीठो में रखे जाएंगे। जिसमें बैंको के ऋण वसूली से संबंधित चार हजार 847, विद्युत बिलो से संबंधित 4030, जलकर से संबंधित 11 हजार 296 प्रकरणो के अलावा बीएसएनएल के 469 एवं सम्पत्तिकर के प्रकरण शामिल है।  गौरतलब हो कि लोक अदालत ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा समझौता योग्य किसी भी मामले का निराकरण पूर्ण रूप से हो जाता है। यदि कोई प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से समझौते द्वार निराकरण किया जाता है उसकी अपील नही होती है साथ ही न्याय शुल्क भी नियमानुसार वापिस हो जाता है। जिससे पक्षकारो के मध्य वैमनस्यता समाप्त होकर सदा के लिए विवाद का अंत होता है। पक्षकारगणों से अपील की गई है कि वे अपने समझौता योग्य प्रकरणो का निराकरण नेशनल लोक अदालत में कराकर लाभ प्राप्त करें। 


उद्यानिकी कृषकों के लिये खेत चौन फैंसिंग, कोल्ड-स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट


उद्यानिकी कृषकों की आय को दोगुने से अधिक बढ़ाने के लिये खेत चौन फैंसिंग, किसानों को जिला स्तर से लेकर उनके खेतों तक कोल्ड-स्टोरेज चौन और उनके उत्पादों की प्रोसेसिंग की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये बनाई जा रही योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाये।   उद्यानिकी फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को आवारा मवेशियों आदि से फसलों की सुरक्षा के लिये खेतों में चौन फैंसिंग जरूरी है। चौन फैंसिंग होने से किसान गर्मी के दिनों में सुरक्षित ढंग से फसल ले सकेगा। किसानों के लिये उद्यानिकी फसलों को सही समय पर बाजार में बेचने के लिये अवसर उपलब्ध कराने के लिये कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नजदीक में मिलना भी जरूरी है। इसके साथ ही किसान खुद अपनी उद्यानिकी फसलों के उत्पादों की प्रोसेसिंग कर अधिक लाभ अर्जित कर सकें, इसके लिये किसानों को छोटी-छोटी प्रोसेसिंग इकाइयाँ लगाने के लिये सहयोग और प्रोत्साहन दोनों की जरूरत है। उद्यानिकी विभाग और एम.पी. एग्रो द्वारा इस संबंध में योजनाओं को तय कर दिया गया है। जल्द ही योजनाएँ लागू की जायेंगी। जिला स्तर पर 5 हजार मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज के बाद अब कोल्ड स्टोरेज का विकेन्द्रीकरण करते हुए तहसील स्तर की मण्डियों के पास एक हजार मीट्रिक टन और किसानों के खेत पर 5 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। इससे किसान खुद भी कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर सकेगा। किसानों को उद्यानिकी फसलों के उत्पादों की खाद्य प्र-संस्करण की बड़ी इकाइयों के स्थान पर कम क्षमता वाली छोटी यूनिट्स लगाने में सहयोग और प्रोत्साहन दिया जायेगा।  


मतदाता अपने ब्लेक एण्ड व्हाईट वोटर आईडी  कार्ड में रंगीन फोटो लगवाएं

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ पंकज जैन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि जिनके परिचय पत्र में ब्लेक एण्ड व्हाईट फोटो लगी है, उसके स्थान पर नवीन रंगीन फोटो एवं सुधार करवाने के लिए आवेदन पत्र प्रारूप-8 के साथ आवष्यक दस्तावेज बीएलओ को प्रस्तुत करें।  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार फोटो निर्वाचक नामावली का विषेष संक्षिप्त पुनरीक्षण- 2021 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी नवीन मतदाताओं के नवीन नाम जोड़े जाना है। उक्त मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि अपना आवेदन पत्र प्रारूप-6 में अपनी फोटो एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए अंकसूची एवं बिजली के बिल और अपने परिवार के सदस्य के मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के बीएलओ या तहसीलदार के पास जमा करें। 


दिव्यांगजनों को यू.डी.आई.डी. कार्ड डाउनलोड कर उपलब्ध कराने के निर्देश


राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से यू.डी.आई.डी. पोर्टल से यू.डी.आई.डी. कार्ड डाउनलोड कर संबंधित दिव्यांग को उपलब्ध कराये जाने और डाउनलोड की प्रक्रिया से सभी दिव्यांगजनों को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं। यू.डी.आई.डी. कार्ड जनरेट करने के बाद भारत सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी को ऑनलाईन कार्ड प्रेषित किये जाते है और संबंधित प्रिंट एजेंसी द्वारा यू.डी.आई.डी. कार्ड को प्रिंट कर संबंधित दिव्यांगजन के पते पर प्रेषित कर दिया जाता है । यदि अपरिहार्य कारणों से किसी दिव्यांगजन को यू.डी.आई.डी. कार्ड प्राप्त नहीं होता है तो यू.डी.आई.डी. पोर्टल के पब्लिक डोमेन से डाउनलोड ई-दिव्यांगता कार्ड और ई-यू.डी.आई.डी. कार्ड डाउनलोड यूवर ई-डिसेबिलिटी कार्ड एंड ई-यू.डी.आई.डी. कार्ड लिंक पर क्लिक कर नामांकन संख्या, यू.डी.आई.डी.संख्या एवं जन्म दिनांक दर्ज कर लॉगिन करने के उपरांत दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यू.डी.आई.डी. कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। 


बच्चों को निमोनिया से बचायें  


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने बताया है कि शीत ऋतु में ठंड ने दस्तक दे दी है, ऐसे में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में निमोनिया के लक्षण दिखाई देने उपचार में देरी नहीं करें। बच्चों में बुखार, खांसी, स्वांस तेज चलना, पसली चलना निमोनिया के लक्षण है। ऐसे लक्षण होने पर तुरंत बच्चों को चिकित्सक, निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाये और ठंड से बचाव के लिये आमजन से आग्रह किया है कि बच्चों को दो तीन परतों में गर्म कपडे़ पहनायें, ठंडी हवा से बचाव के लिये शिशु के कान ढखें। तलुओं को ठंडे पन से बचाव के लिये पैरो में गर्म मौजे पहनायें, निमोनिया के उपचार के लिये आवश्यक औषधियां अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है। चिकित्सक के परामर्श अनुसार निमोनिया का पूर्ण उपचार कराये तथा बच्चे को निमोनिया से बचाये। 


पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 31 दिसंबर तक करें आवेदन


एमपी टॉस के पीएमएस माड¬ूल वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के अन्तर्गत अभी भी शत-प्रतिशत छात्रों द्वारा आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किये गये है। पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 नवम्बर नियत की गयी थी। किन्तु कुछ विभागों द्वारा पूर्ण डेटा अपलोड नही किया गया है। अतरू वर्ष 2018-19 के लिए आवेदन प्रेषित करने हेतु अंतिम तिथि 18 दिसंबर एवं वर्ष 2019-20 हेतु 31 दिसंबर अंतिम तिथि नियत की गयी है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने कहा है कि निर्धारित तिथि तक समस्त डेटा अपलोड करें और छात्रों से आवेदन कराना सुनिश्चित करें। यदि छात्रों द्वारा एमपी टॉस पोर्टल में आवेदन नहीं भरा जायेगा तो इसका दायित्व नोडल प्रमुख का होगा। एमपी टॉस के पीएमएस माड¬ूल में जिन छात्रों के बैंक खाते एनपीसीआई एक्टिव न होने के कारण छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता की छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित है। उन छात्रों के बैंक खाते, आधार नंबर, बैंक खाते से लिंक कराकर छात्रवृत्ति का भुगतान कराना सुनिश्चित करें।


दिव्यांग अधिकारियों/कर्मचारियों को वृत्तिकर में छूट


उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यकर विभाग द्वारा वृत्तिकर अधिनियम 1995 अन्तर्गत 19 नवम्बर 2020 को अधिसूचना जारी कर दिव्यांग अधिकारियों/कर्मचारियों को वृत्तिकर से छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी जो वृत्तिकर से छूट लेना चाहते है वह अपने कार्यालय प्रमुख के माध्यम से आवेदन पत्र उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कार्यालय में जमा कर वृत्तिकर से छूट संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते है।


’कोविड - 19 से घबराएं नहीं, सावधानी बरतें और सतर्क रहें’

 

कोरोना वायरस जनित कोविड-19  एक नवीन संक्रामक रोग है जिसके बारे में नित नए साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। नवीन साक्ष्यों के दृष्टिगत प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों को अद्यतन किया गया है । प्रायरू यह देखा गया है कि कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने के पश्चात् कुछ रोगियों में थकान, शारीरिक दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई आदि जैसे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं । निरन्तर सूखी खांसी अथवा गले में खराश जैसे लक्षण होने पर, नमक युक्त गुनगुने पानी से गरारे अथवा भाप लेने से आराम मिलता है। खांसी संबंधी औषधियाँ एलोपैथिक डॉक्टर अथवा आयुष चिकित्सक के परामर्श अनुरूप ही लेने की सलाह दी गई है। तेज बुखार, सांस की कठिनाई, ऑक्सीजन सैचुरेशनध्एसपीओ2 95 प्रतिशत होना, छाती में दबाव, जकड़न, हाल ही में मानसिक भ्रम की शिकायत होना, कमजोरी आदि के लक्षणों के प्रति सजगता रखी जाय एवं उपरोक्त में से कोई भी लक्षण होने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लिया जाये । कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हुए रोगियों के लिए दिशा-निर्देश दिये गये है । कोविड-19 के गंभीर संक्रमण तथा को-मॉर्बिड रोग युक्त व्यक्तियों में रिकवरी अवधि प्रायरू अन्य रोगियों की तुलना में अधिक दीर्घ होती है । ऐसे रोगियों की सुदृढ़ एवं नियमित फॉलो-अप डिस्ट्रिक्ट कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर (डीसीसीसीसी) के चिकित्सकों के द्वारा किया जायेगा । 


नागरिकों को फोटोयुक्त मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाये


संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री धरणेन्द्र कुमार जैन ने स्वीप पार्टनर की बैठक में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाये। श्री जैन ने बताया कि युवा नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी, 2021 को या उसके पूर्व 18 वर्ष हो चुकी है किन्तु मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है, उनके लिए निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषदों के वार्डों में नगरीय विकास एवं आवास विभाग नागरिकों को नाम जुड़वाने प्रेरित करें। कॉलेज छात्रों को उच्च शिक्षा विभाग एन.एस.एस. के माध्यम से तथा सामाजिक न्याय विभाग दिव्यांगजनों के नाम जुड़वाने के लिए प्रयास करे। आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं भारत संचार निगम लिमिटेड भी इससे संबंधी जागरूकता अभियान चलाये जिससे अधिक से अधिक संख्या में नागरिक मतदाता सूची में पंजीकृत हो सकें।


मतदाता सूची में नाम जुडवाएं


जिले में एक जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नाम जोडने का कार्य 24 दिसम्बर 2020 तक प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर किया जा रहा है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से शेष है, तो वह 24 दिसम्बर 2020 तक संबंधित मतदान केन्द्र पर जाकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते है। 


’खेती संबंधी बंटाई अनुबंध की कॉपी तहसीलदार को देना अनिवार्य’

’बंटाई अनुबंध न होने पर शासकीय योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ’

सामान्य तौर से कृषकों और भू-स्वामियों द्वारा अपनी भूमि अन्य व्यक्तियों को धन या फसल का अंश भूमि स्वामी को देकर खेती के लिए  भूमि दे दी जाती है जिसे सामान्य तौर पर बंटाई, सिकमी, अन्य स्थानीय नामों से जाना जाता है। तत्संबंध में मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अनुरूप भूमि बटाई पर दिए जाने की मान्यता प्रदान की गई है। अधिनियम भूमि स्वामी बटाईदार दोनों के हितों का संरक्षण करता है अब कोई भी भूमि स्वामी अपनी भूमि बटाई पर देने या किसी व्यक्ति द्वारा बटाई पर लेने की वैधानिकता तभी मानी जाएगी जब दोनों पक्षों के द्वारा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी बंटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के नियम चार के तहत अनुबंध निष्पादित किया गया हो और एक प्रति संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को उपलब्ध कराई हो। कोई भी बंटाईदार, भूमि बंटाई पर लेकर यदि वह फसल क्षति की देय राहत राशि, बीमा राशि और कृषि उपज का उपार्जन के लिए दावा करता है तो शासन द्वारा तभी स्वीकार माना जाएगा जब भूमि स्वामी और बंटाईदार के मध्य उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध निष्पादित हुआ हो और विधिवत अनुबंध के अभाव में उपरोक्त हित लाभ दिया जाना संभव नही होगा। अतः हितवद्ध व्यक्ति उपरोक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।


जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 17 से 19 जनवरी तक


कलेक्टर डॉ पंकज जैन के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान एक चरण 17 से 19 जनवरी 2021 तक आयोजित किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले को निर्देश दिये है कि भारत सरकार की गाईड लाईन अनुसार जिले में 0 से 05 वर्ष के समस्त बच्चों की लाईन लिस्टिंग अभियान के पूर्व पूर्ण कराकर सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार करें। बूथ, घर-घर, ट्रांजिट एवं मोबाईन टीम के गठन के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एएनएम, आंगनवाडी, आशा, एवं उषा कार्यकर्ता का चयन करें। 


’खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन कराना जरूरी’


वाहन मालिकों द्वारा अधिकांश टैक्टर-ट्रॉली, डंफर और ट्रक से खनिजों का परिवहन होता है। इन वाहनों का ई-खनिज पोर्टल पर पंजीयन नहीं होने से ई-टीपी जनरेट नहीं होती है। ई-टीपी जनरेट नहीं होने से शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व का भी नुकसान हो रहा हैं। खनिजों का परिवहन किए जाने वाले वाहनों में ई-टीपी नहीं होने से अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वाहनों के अवैध उत्खननध्परिवहन के प्रकरण दर्ज किए जाकर अत्याधिक जुर्माने के रूप में राशि वसूल की जाती है। खनिज अधिकारी ने बताया है कि विभागीय वेबसाईट https://ekhanij.mp.gov.in पर खनिजों के परिवहन किए जाने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। वाहनों के वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात वैघ ठेकेदार से ई-टीपी प्राप्त करने के पश्चात् खनिजों का परिवहन किया जा सकता है। विभागीय वेबसाईट पर बिना रजिस्ट्रेशन के खनिजों का परिवहन करना अवैध परिवहन की श्रेणी में आता है। इसलिए समस्त वाहन मालिक वेबसाईट पर जाकर परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन कराएं ।


आयुष्मान गोल्डन कार्ड के लिए निर्देश जारी


आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में बताया गया है कि आयुष्मान भारत निरामय योजना में गोल्डन कार्डधारक परिवार कोविड-19 सहित अन्य गंभीर रोगों का निःशुल्क उपचार करा रहे हैं। कार्ड नहीं होने पर नागरिक नहीं घबराएं, कॉमन सर्विस सेंटर या कियोस्क सेवा केन्द्र पहुँचकर पात्रता की जाँच कराएं। 30 रूपए की फीस जमाकर गोल्डन कार्ड बनवाएं जा सकते है। गोल्डन कार्ड बनाने के लिए पारिवारिक समग्र आईडी, मतदाता पहचान पत्र या अन्य कोई सरकारी फोटो पहचान पत्र साथ में अवश्य लेकर लोक सेवा केन्द्र जाना होगा। नागरिक अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 14555/18002332085 पर कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट ayusmanbharat.mp.gov.in पर लॉग इन करने के अलावा लोक सेवा केन्द्र या जनसेवा केन्द्र पर संपर्क कर सकते हैं। 


आत्म निर्भर भारत म.प्र. तहत ऑनलाईन ऋण आवेदन करें


म.प्र.शासन की आत्मनिर्भर म.प्र.योजन्तान्तर्गत एमएसएमई एवं स्टार्टअप इकाईयों  विभिन्न FinTech एवं P2P Platform  पर ऑनबोर्ड करने  की सुविधा प्रदान की गई है। इसके तहत सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उदयम श्रेणी के  उदयोग, व्यापार या सेवा प्ररंभ करने के इच्छुक ऐसे बेरोजगार युवक, युवतियां जो धन या वित्त के अभाव में अपना उदयम प्रारम्भ नही कर पा रहे है। वे स्वंय का P2P Platform   पर रजिस्ट्रेशन कर बिना किसी सिक्यूरिटी के 10 लाख तक का ऋण इच्छुक निवेशकों से प्राप्त कर सकते है। इसके लिए P2P Platform   के माध्यम से ऑन लाइन  ऋण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उदयोग केन्द्र  से सम्पर्क किया जा सकता है। 

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