दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी बेंगलुरु फैशन वीक (बीएफडब्ल्यू) के आयोजकों को झटका देते हुए कार्यक्रम के दौरान कोई ऐसे संगीत या वीडियो के प्रसारण पर रोक लगा दी है जिसके कॉपीराइट अधिकार संगीत कंपनियों की सोसायटी फोनोग्राफिक परफार्मेंस लिमिटेड (पीपीएल) के पास हैं।
न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने इंटरकांटिनेंटल होटल समूह (आईएचजी) और बीएफडब्ल्यू के अन्य आयोजकों को निर्देश दिया कि वे चार दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान कोई भी संगीत नहीं बजायें जिसके लिए उन्हें पीपीएल से लाइसेंस लेने की आवयकता पड़े।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया वादी (पीपीएल) ने अपने पक्ष में एकपक्षीय और अंतरिम आदेश के लिए एक अच्छा मामला बनाया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश छह मार्च तक लागू रहेगा जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
पीपीएल ने इस आशंका के साथ अदालत की शरण ली थी कि बीएफडब्ल्यू आयोजक उसकी ध्वनि रिकार्डिंग को फैशन शो और आफ्टर ऑवर पार्टीज के दौरान अपेक्षित सार्वजनिक प्रदर्शन लाइसेंस प्राप्त किये बिना ही बजा सकते हैं। उसने कहा कि सार्वजनिक प्रदर्शन लाइसेंस के बिना उसकी ध्वनि रिकॉर्डिंग को बजाना उसके कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। उल्लेखनीय है कि बेंगलूर फैशन वीक़ 'समर शावर्स 2012' के छठे सत्र का आयोजन दो फरवरी से पांच फरवरी तक होना है।
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