दिल्ली में बच्चों का तीन साल में नर्सरी में एडमिशन सही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे जायज ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा प्रक्रिया में ही एडमीशन जारी रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि यहां से बच्चे सीधे केजी में प्रमोट हो सकेंगे।
मौजूदा प्रक्रिया के मुताबिक 3 साल की ही उम्र में बच्चों को स्कूलों में दाखिला दे दिया जाता है और वहीं से वो प्री नर्सरी और नर्सरी क्लास को पार करते हुए केजी तक पहुंच जाते हैं जबकि याचिका में इस प्रक्रिया को गलत बताया गया था।
याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि नर्सरी से बच्चों को सीधे केजी में प्रमोट नहीं किया जाए। अगर बच्चों को केजी क्लास में दाखिला देना है तो उस क्लास के लिए फिर से एडमिशन प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। याचिका में स्कूलों में दाखिले की उम्र भी 4 साल करने की मांग की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी।
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