चारा घोटाले के मामले में जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आज लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल लालू चारा घोटाला केस में सजा काट रहे हैं।
चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37 करोड़, 70 लाख रुपये निकालने के मामले में लालू की जमानत याचिका पर बहस के बाद कोर्ट ने बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर आर प्रसाद की एकल पीठ ने बुधवार इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का पक्ष सुना और फिर उस पर लालू प्रसाद के वकील एवं जबलपुर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह का प्रतिवाद सुना। अदालत ने इस मामले में लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी। इससे पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय में 25 अक्तूबर को आंशिक सुनवाई के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई थी जबकि बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को न्यायालय ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर दो माह की औपचारिक जमानत दे दी थी।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आरआर प्रसाद की एकल पीठ में चारा घोटाले के इस मामले में लालू प्रसाद यादव की अपील और जमानत याचिका पर बहस 25 अक्तूबर को प्रारंभ हुई थी और उनके अधिवक्ता ने लालू का पक्ष रखा था जिसका जवाब केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिया। सीबीआई के अधिवक्ता द्वारा लालू के अपराध के बारे में अपना पक्ष रखे जाने के बाद एक बार फिर लालू के अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने सीबीआई के तर्क की बिंदुवार काट पेश की। इस मामले में दूसरे अभियुक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्र को न्यायालय ने 25 अक्टूबर को ही खराब स्वास्थ्य के आधार पर दो माह की औपबन्धिक जमानत दे दी थी। मिश्र निचली अदालत से सजा घोषित होने के बाद लगातार अस्पताल में भर्ती हैं । एक अन्य अभियुक्त आर के राणा को अदालत ने 25 अक्तूबर को ही नियमित जमानत दे दी थी और साथ ही चारा घोटाले के विभिन्न अन्य मामलों में न्यायालय ने कुल ऐसे 16 लोगों को जमानत दे दी थी जिन्होंने इस मामले में तय सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही काट ली है।
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