कोयला घोटाले में चौतरफा घिरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पीएम को कोलगेट में अभियुक्त बनाने की याचिका खारिज दी.
मनोहर लाल शर्मा की जनहित याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री को आरोपी नहीं बनाया जा सकता. फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और याचिका खारिज कर दी जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा हलफनामा दायर करने की मांग की गई थी. 2012 में सीएजी ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसके मुताबिक कोयला ब्लॉक की नीलामी नहीं होने के कारण देश के खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही विपक्ष प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करता रहा है.
पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने चीन दौरे से लौटते वक्त कहा था कि मैं कोलगेट में सीबीआई सामने पेश होने को तैयार हूं. मेरे पास छिपाने को कुछ भी नहीं है.
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