टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (30 अक्तूबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 30 अक्तूबर 2013

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (30 अक्तूबर)

जानकारी न होने की वजह से किसी का नुकसान न हो
  • सभी आदर्श आचार संहिता का पालन करें, कलेक्टर ने दी नामांकन संबंधी जानकारी
  • रेट चार्ट की दरों का अनुमोदन, स्टेंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

tikamgarh news
टीकमगढ़, 30 अक्टूबर 2013।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने कहा कि निर्वाचन नियमों की जानकारी न होने की वजह से किसी का नुकसान न हो इसलिए सभी राजनैतिक दल एवं संबंधित लोग विधानसभा निर्वाचन 2013 संबंधी नियमों का बारीकी से अध्ययन कर लें। विधानसभा निर्वाचन 2013 शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से कराने के उद्वेश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे की अध्यक्षता में आज यहांॅ कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा प्रभारी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने नाम निर्देशन पत्र भरने, संवीक्षा, नाम वापसी, व्यय लेखा का संधारण, संपत्ति विरूपण, एवं आचार संहिता का पालन कराने की बारीकियां समझाई। इस अवसर पर एस.पी. श्री अमित सिंह, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह तथा निर्वाचन कार्य में लगे प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर डाॅ0 खाडे ने नाम निर्देशन पत्र भरने के संबंध में सभी राजनैतिक दलों को बताया कि नियमों का अच्छे से अध्ययन कर लें, जिससे कोई खास मुद्दा छूट न जाये तथा नियमों के बारे में कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहे। फार्म एवं शपथ-पत्र के सभी काॅलम भरे हों, कोई काॅलम छूटे नही। यदि सभी काॅलम की पूर्ति नहीं है तो आर.ओ पूर्ति करवायें। फिर भी उम्मीदवार पूर्ति नहीं करते हैं, तो एैसे फार्म निरस्त कर दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार द्वारा चार फार्म भरे जा सकते हैं। 

नाम निर्देशन पत्र का कोई भी काॅलम खाली, छोड़ने पर नामांकन हो सकता है निरस्त 
डाॅ0 खाडे ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र का प्रारूप (फाॅर्म-2 ‘‘ख’’) देते समय ही सभी अभ्यर्थियों को साफ तौर पर बता दें कि नाम निर्देशन पत्र का कोई भी खाना (काॅलम) खाली न छोड़ें। अर्थात फाॅर्म के सभी बिंदुओं की जानकारी स्पष्ट रूप से भारी जाए। ऐसा न होने पर नामांकन निरस्त हो सकता है।  नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के बारे में कलेक्टर ने बताया कि फार्मों की संवीक्षा क्रम से की जाय। नाम वापसी के लिये आवेदन उम्मीदवार के प्रस्तावक भी दे सकते हैं। इसके लिये उम्मीदवार का अधिकार पत्र होना आवश्यक है। नाम वापसी की सूचना नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जायेगी एवं निर्वाचन आयोग को भी जानकारी भेजी जाये। अनुसूचित जाति-जनजाति के मामले में जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिये। 

शपथ पत्र में देनी होगी स्वयं एवं आश्रितों की संपŸिा की जानकारी 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 खाडे ने बताया कि विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप-26) में शपथ पत्र भरें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी को खुद के नाम संपŸिा सहित आश्रितों की संपŸिा का भी ब्यौरा देना होगा। साथ ही यदि कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तो उनका भी ब्यौरा शपथ पत्र में देना अनिवार्य है। शपथ पत्र के हर पृष्ठ पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर भी अवश्य होने चाहिए। 
एक नवम्बर को जारी होगी निर्वाचन की सूचना
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के साथ टीकमगढ़ जिले में भी एक नवम्बर 2013 को निर्वाचन की सूचना जारी होगी इसी के साथ नाम निर्देशन पत्र लेने का सिलसिला शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र 8 नवम्बर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। प्राप्त हुए सभी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 9 नवम्बर को होगी। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 11 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो 25 नवम्बर को मतदान होगा तथा मतों की गिनती 8 दिसम्बर 2013 को होगी।

व्यय लेखा दाखिल करने रेट चार्ट की सूची अनुमोदित
बैठक में अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान किये जा रहे खर्चों के संबंध में व्यय लेखा दाखिल करने हेतु रेट चार्ट की सूची का राजनैतिक दलों द्वारा अनुमोदन किया गया तथा सभी को रेट चार्ट की अनुमोदित सूची की प्रतियां उपलब्ध कराई गई । कलेक्टर डाॅ0 खाडे ने निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में कहा कि चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिवस में उम्मीदवार द्वारा व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिये। समयावाधि में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को प्रतिदिन व्यय लेखा का संधारण करना है। बैठक में कलेक्टर ने वीडियोग्राफी, मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनीटरिंग कमेटी, प्रिंटिंग प्रेस, संपत्ति विरूपण, आचार संहिता, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, सभा,रैली तथा वाहनों का उपयोग करने संबंधी बारीकियां अधिकारियों को समझाई दी ।

खास बातें------
  • प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद देनी होगी। 
  • सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 10 हजार और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 5 हजार रूपए निक्षेप राशि निर्धारित है। 
  • यदि अभ्यर्थी दूसरे विधानसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसे निवास स्थान की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। 
  • नाम निर्देशन पत्र व शपथ पत्र में व्हाइटनर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि कहीं काट-पीट की जाती है तो उस स्थान पर प्रत्याशी को हस्ताक्षर करने होंगे।

राष्ट्रीय संकल्प दिवस आज, कार्यक्रम में राजनैतिक व्यक्ति नहीं बन सकेंगे अतिथि

टीकमगढ़, 30 अक्टूबर 2013। प्रति वर्ष ‘’राष्ट्रीय संकल्प दिवस’’ 31 अक्टूबर क¨ मनाया जाता है। वर्तमान में विधान सभा निर्वाचन 2013 के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागायुक्त अ©र कलेक्टर क¨ अवगत करवाया है कि संकल्प दिवस के कार्यक्रम में राजनैतिक व्यक्तिय¨ं क¨ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष इत्यादि नहीं बनाया जाए। इस अवसर पर किसी भी प्रकार का भाषण भी नहीं दिया जायेगा। कार्यक्रम मनाते समय आदर्श आचरण संहिता का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। 

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवम्बर क¨, जिला स्तर पर ह¨गा आधे घंटे का कार्यक्रम

टीकमगढ़, 30 अक्टूबर 2013। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवम्बर क¨ मनाया जायेगा। स्थापना दिवस पर जिला स्तर पर आधे घंटे का कार्यक्रम आय¨जित किया जायेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर क¨ अवगत करवा दिया है। कार्यक्रम में प्रातरू 9 बजे जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तत्पश्चात राष्ट्रीय गान ह¨गा। राष्ट्रीय गान के बाद 20 मिनिट का स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आय¨जित किया जायेगा। मध्यप्रदेश गान से कार्यक्रम का समापन ह¨गा। 

प्रचार के दौरान प्लास्टिक शीट का उपयोग न करने का आग्रह, चुनाव आयोग ने दिये निर्देश

टीकमगढ़, 30 अक्टूबर 2013। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान पोस्टरए बेनर एवं अन्य प्रचार सामग्री में प्लास्टिक शीट का उपयोग न किये जाने की हिदायत राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को दी है। यह हिदायत प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुये दी गई है। निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को परिपत्र के माध्यम से दे दिये गये है।

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