मुंबई, 22 मई, बम्बई उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर की हत्या का षड़यंत्र रचने का आरोप साबित होने के बाद 3 साल की सजा पाने वाली बॉलीवुड स्टार प्रीति जैन की वह याचिका स्वीकार कर ली है जिसमें उन्होंने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने प्रीति जैन की जमानत अवधि भी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि इससे पहले 28 अप्रैल को एक निचली अदालत ने प्रीति जैन के अलावा दो अन्य लोगों को श्री भंडारकर की हत्या का षड़यंत्र रचने का दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने इस मामले में प्रीति जैन को 25 मई तक जमानत भी दी थी।
मंगलवार, 23 मई 2017
बम्बई उच्च न्यायालय ने प्रीति जैन की याचिका स्वीकार की
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