सशक्तवाहिनी हेतु जिला स्तर पर महिलाओं की पुलिस में भर्ती, चयन प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू
अभियान सशक्तवाहिनी के तहत जिला स्तर पर युवतियों का पुलिस भर्ती चयन के लिए उन्हे प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन मुहैया कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक श्री विनीत कपूर की अध्यक्षता में गत दिवस ततसंबंध में बैठक आहूत की गई थी जिसमें से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले की 30-40 बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्टूबर माह तक संचालित किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए शासकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्यो एवं पुलिस विभाग की महिला प्रकोष्ठ प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभियान सशक्तवाहिनी के तहत ऐसी युवतियों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन दिया जाएगा जो पुलिस में भर्ती होने की इच्छुक है तथा वे बारहवीं पास हो और उनकी आयु 18 से 30 वर्ष के मध्य हो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आयु सीमा में नियमानुसार छूट है न्यूनतम लंबाई 158 सेमी होना चाहिए। चयनित बालिकाओं, महिलाओं की लिखित परीक्षा तैयारी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा दस शिक्षकों का पैनल तैयार कर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन समय-समय पर दिया जाएगा। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा की तैयारी के लिए पुलिस विभाग द्वारा कम से कम एक घंटे का शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षण स्थल कन्या शासकीय महाविद्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। विकासखण्ड स्तर पर ततसंबंध में पृथक से जागरूकता कार्यक्रम आयोजन करने पर भी बल दिया गया। ताकि ग्रामीण क्षेत्र की युवक-युवतियां भी उक्त प्रक्रिया में शामिल हो सकें। अभियान सशक्तवाहिनी के तहत चयन प्रक्रिया 24 अगस्त से जिले में शुरू होगी। पुलिस अधीक्षक श्री कपूर ने कहा कि जिन विभागों के अधिकारियों को जो जबावदेंही शासन स्तर से सौंपी गई है वे उसका क्रियान्वयन समय सीमा मंें करना सुनिश्चित करें। अभियान सशक्तवाहिनी का मुख्य उद्वेश्य पुलिस में महिलाकर्मियों की संख्या बढाना है। सशक्तवाहिनी के लिए महिलाओं की भर्ती जिला स्तर पर ही की जाएगी और उनकी पदस्थापना जिले के अन्दर ही रहेगी।
यातायात व्यवस्था संबंधी बैठक आज
विदिशा नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो के उद्वेश्य से यातायात समिति की बैठक 22 अगस्त को आयोजित की गई है यह बैठक ट्रक यूनियन भवन में सायं दो बजे से प्रारंभ होगे। कि जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि उक्त बैठक में ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट एसोशिएशन, बस ट्रांसपोर्ट एसोशिएशन, आटो यूनियन एवं लोडिंग आटो यूनियन के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है।
कार्यशाला आज
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया है उक्त कार्यशाला मंगलवार 22 अगस्त को कलेक्टेªट के सभाकक्ष में दोपहर तीन बजे से प्रारंभ होगी। कलेक्टर श्री सुचारी ने समस्त विभागों के अधिकारियों और सूचना का अधिकार संधारित करने वाले विभागीय शाखा वाहक एवं आपरेटर इत्यादि को भी कार्यशाला में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश प्रसारित किए गए है।
पंजीकरण अनिवार्य
जिले में बालको की देखरेख हेतु संचालित स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के द्वारा संचालित आश्रय संस्थानों का किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है कि जानकारी देते हुए जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि पंजीकरण नही कराने वाली संस्थाओं के खिलाफ एक वर्ष की कारावास सह एक लाख रूपए तक का जुर्माना दंडित करने का प्रावधान अधिनियम की धाराओं के तहत प्रस्तावित है। जिले में किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसी संस्था संचालित करने की जानकारी प्राप्त होती है कि देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालको को आश्रय दे रही है और उनके द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत नही कराया गया है ऐसी सभी संचालित संस्थाएं शीघ्र ही महिला सशक्तिकरण के जिला कार्यालय में सात दिवस के भीतर पंजीकरण हेतु सम्पर्क करना सुनिश्चित करें। ततसंबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन दिवसों, अवधि में दूरभाष क्रमांक 07592- 406482 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
उर्वरक लायसेंस निलंबित
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी श्री पीके चैकसे के द्वारा फुटकर उर्वरक लायसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश में उल्लेख है कि मेसर्स इफको ई-बाजार श्रीराम नगर बरईपुरा गल्ला मंडी रोड़ विदिशा का फुटकर उर्वरक दुकान से डीएपी का नमूना कोड आरएचएफ-09/17 एवं एसएसपी 16 प्रतिशत का नमूना कोड आरएचएफ-03/17 विश्लेषण पश्चात् अमानक स्तर का पाया गया था ततसंबंध में संस्था को कारण बताओें पत्र जारी किया गया था के परिपालन में निहित प्रावधानो के अनुसार विक्रेता के दोनो फुटकर लायसेंस पंजीयन क्रमांक टी-7/01 एवं टी-7/02 को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।
आर्थिक मदद जारी
कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने हिट एण्ड रन के एक प्रकरण में आर्थिक मदद के आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश में उल्लेख है कि सड़क दुर्घटना में ग्राम इकोदा तहसील बीना जिला सागर के श्री अमित कुमार नामदेव की मृत्यु कुरवाई में सड़क दुर्घटना में हो जाने से मृतक के पिता श्री पुरूषोत्तम नामदेव को 15 हजार रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई है।
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