नयी दिल्ली 04 जनवरी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिगिशा घोष हत्याकांड में दो दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और आई एस मेहता की खंडपीठ ने आज यह फैसला दिया। यह मामला 19 मार्च 2009 का है। सूचना प्राैद्योगिकी विशेषज्ञ जिगिशा का तड़के कार्यालय से लौटते समय अपहरण कर लिया गया था और लूटपाट के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में रवि कपूर और अमित शुक्ला को निचली अदालत ने अगस्त 2016 में फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में तीसरे दोषी बलजीत मलिक को निचली अदालत की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।
शुक्रवार, 5 जनवरी 2018
जिगिशा हत्यांकाड के दोषियों की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील
Tags
# देश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
देश
Labels:
देश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें