मतदान के लिए प्रेरित करने रैली आयोजित, ’’सारे काम छोड दो सबसे पहले वोट दो’’
पन्ना 11 अक्टूबर 13/आम मतदाता को मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे के मार्गदर्शन में छत्रसाल महाविद्यालय एवं अन्य विद्यालयों के छात्र-छात्राओं तथा एनसीसी कैडेट की संयुक्त रैली का आयोजन स्थानीय छत्रसाल महाविद्यालय से प्रारंभ की गई। इस रैली को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती बालिम्बे द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह रैली ’’जन-जन की है यही पुकार वोट डालो अबकी बार’’ ’’सारे काम छोड दो सबसे पहले वोट दो’’ आदि के नारे गुंजायमान करते हुए नगर के मुख्य मार्गो से निकाली गई। रैली महाविद्यालय परिसर से रवाना होकर नगर के मुख्य मार्गो से गुजरने के बाद महाविद्यालय परिसर में रैली का समापन किया गया। इस आयोजन के दौरान छात्र-छात्राओं को अपने आस-पास के मतदाताओं प्रेरित करने की समझाईश दी गई। आयोजन में उपस्थित सभी से अपेक्षा की गई है कि वे आम मतदाता को मतदान के महत्व के बारे में बताकर मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। रैली के शुभारंभ अवसर पर छत्रसाल महाविद्यालय के प्राचार्य टी.आर. नायक, महाविद्यालय स्टाफ, विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।
विधान सभा निर्वाचन संबंधी अनुविभागीय स्तरीय बैठक आज
पन्ना 11 अक्टूबर 13/अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफीसर विधान सभा क्षेत्र पन्ना अशोक ओहरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विधान सभा निर्वाचन संबंधी अनुभाग स्तरीय बैठक का आयोजन 12 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में आदर्श आचरण संहिता का पालन, नाम निर्देश पत्र व्यवस्था तथा पेड न्यूज व्यवस्था के संबंध में चर्चा की जाएगी। उन्होंने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा बीएलओ को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
पन्ना टाईगर रिजर्व में तेंदूए की स्वभाविक मृत्यु
पन्ना 11 अक्टूबर 13/क्षेत्र संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व से प्राप्त जानकारी के अनुसार हिनौता परिक्षेत्र की बीट दक्षिण हिनौता में गश्ती दल द्वारा एक वयस्क तेंदूआ मृत देखा गया। सूचना मिलने पर क्षेत्र संचालक, उप संचालक, वन्य प्राणी चिकित्सक, अन्य कर्मचारियों के साथ मौके पर जाकर तेंदूए के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में पाया गया कि किसी हिंसक पशु के द्वारा हमला बोला गया जिससे तेंदूए की रीड की हड्डी टूट गई और उसके शरीर दांतों के गहरे जख्म पाए गए। जिसके कारण तेंदूए की मौत हो गई। तेंदूए के मूंछ के बाल, केनाईन दांत एवं नाखून मौके पर पाए गए। पोस्टमार्टम के उपरांत तेंदूए का दाह संस्कार कर दिया गया।
मुद्रणालयों को करना होगा निर्वाचन नियमों का कडाई से पालन-जिला मजिस्ट्रेट
पन्ना 11 अक्टूबर 13/विधान सभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के उपरांत शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह भदौरिया द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि मुद्रण कार्य करने वाले सभी संस्थानों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 172 क तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का कडाई से पालन किया जाए। जारी आदेश में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अन्तर्गत प्रकाशक उम्मीदवार या राजनैतिक दल की प्रचार सामग्री मुद्रण करने के पूर्व परिशिष्ट क मंे अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र प्राप्त करेंगे। मुद्रण का अभिप्राय किसी दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां तैयार करने से है। निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर तथा निर्वाचन संबंधी अन्य सामग्री मुद्रित करने पर सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम, पता स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। इस तरह की सभी सामग्री निर्वाचन सामग्री की श्रेणी में आएगी जो अभ्यार्थी या अभ्यार्थियों के निर्वाचन को समप्रवर्तित या प्रतिकूलता प्रभावित करने प्रयोजन से मुद्रित कराई जाएगी। सभी मुद्रणालयों को सामग्री मुद्रण करने के तीन दिवस के अन्दर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की 3 अतिरिक्त प्रतियों सहित जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी। परिशिष्ट क में मुद्रक द्वारा प्रकाशक से संबंधित उम्मीदवार, राजनैतिक दल से जो घोषणा पत्र लिया जाएगा। वह घोषणा पत्र साफ-सुथरा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। जिला दण्डाधिकारी को अग्रेषित करते समय मुद्रक द्वारा अनिवार्य रूप से अनुप्रमाणित किया जाएगा। मुद्रक द्वारा मुद्रित सामग्री प्रकाशित करने के अन्दर सामग्री की चार प्रतियां प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र प्रिन्टर के दस्तावेज की संख्या, मुद्रण के वसूल की गई कीमत का व्यौरा संलग्न कर परिशिष्ट ख में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी सामग्री की मुद्रक द्वारा अलग-अलग मुद्रित प्रतियों की संख्या और वसूल की गई राशि की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क (4) के अनुसार उपधारा 1 या 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा। तो उसे 6 माह तक का कारावास या 2 हजार रूपये का अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा दोनों दण्ड एक साथ भी हो सकते हैं। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन गंभीरतापूर्वक लेते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।
दशहरा पर्व पर अवकाश घोषित
पन्ना 11 अक्टूबर 13/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 13 अक्टूबर के स्थान पर 14 अक्टूबर को शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश दशहरा पर्व पर घोषित किया गया है। पूर्व में 13 अक्टूबर को रविवार होने के कारण दशहरा पर्व का अवकाश पृथक से घोषित नही किया गया था। अब 14 अक्टूबर को सभी शासकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, अर्द्धशासकीय तथा निजी संस्थाओं में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
राजनैतिक दलों तथा मीडिया के साथ बैठक आज
पन्ना 11 अक्टूबर 13/विधान सभा चुनाव के संबंध में जानकारी देने के लिए जिला स्तर पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों के साथ 12 अक्टूबर को दोपहर बाद 3 बजे से जिला पंचायत सभागार में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया निर्वाचन संबंधी जानकारी देंगे। एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा पत्रकारों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।
सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन पर होगी एफआईआर-श्री भदौरिया
- आदर्श आचरण संहिता का करें पूरी तरह से पालन-पुलिस अधीक्षक
सेक्टर मजिस्ट्रेटों अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप करें कार्य-कलेक्टर
- सेक्टर की हर महत्वपूर्ण जानकारी रखें सेक्टर मजिस्ट्रेट-पुलिस अधीक्षक
पन्ना 11 अक्टूबर 13/विधान सभा चुनाव के तैयारियों के लिए अजयगढ तहसील कार्यालय में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय सिंह भदौरिया ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन कार्यालय के आंख और कान हैं। उनके द्वारा ही मौके पर जाकर चुनाव संबंधी समस्त व्यवस्थाओं का अंजाम दिया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुरूप कार्य करें। आवंटित मतदान केन्द्रों का लगातार भ्रमण करके मतदान केन्द्र की स्थिति, मतदाता सूची तथा कानून और व्यवस्था के संबंध में जानकारी एकत्रित करें। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाहियां संबंधित अधिकारियों के सहयोग से पूरी करें। बीएलओ से सम्पर्क करके मतदान केन्द्र की स्थिति की जानकारी लें। कम्युनिकेशन प्लान के अनुसार टेलीफोन एवं मोबाईल नम्बर प्राप्त कर उनसे लगातार सम्पर्क करें। जिला एवं तहसील के नियंत्रण कक्षों, उडनदस्ता, राजस्व अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों के भी सतत सम्पर्क में रहें। सेक्टर मजिस्ट्रेट निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होने पर तत्काल रिपोर्ट करें। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का कठोरता से पालन कराएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक आर.के. जैन ने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर की हर महत्वपूर्ण जानकारी रखें। चुनाव में बाधा डालने वाले, असामाजिक तत्व, आदतन अपराधी तथा चुनाव संबंधी अपराधों में लिप्त रहने वालों की जानकारी दें। इन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। निष्पक्ष तथा भय मुक्त निर्वाचन के लिए आमजनता के मन में विश्वास पैदा करें। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा कमजोर वर्ग की वसाहटों में भ्रमण करके वहां के निवासियों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने का सत्यापन कराएं। उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करें। बैठक में विधान सभा चुनाव तैयारियों की बिन्दुवार समीक्षा की गई। बैठक में एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे, एसडीएम अजयगढ एन.आर. गौड, एसडीओपी अजयगढ, राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें