विधानसभा निर्वाचन 2013 : मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता जरूरी: कलेक्टर
- पिं्रटिंग/आफसेट प्रेस के संचालकों/व्यवस्थापकों की बैठक संपन्न
टीकमगढ़, 11 अक्टूबर 2013 । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन से संबंधित बैनर, पोस्टर, पुस्तिका या अन्य सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा पता अंकित होना आवश्यक है । उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सामग्री की संख्या का उल्लेख भी आवश्यक है । डाॅ0 खाडे ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पिं्रटिंग/आफसेट प्रेस के संचालकों/व्यवस्थापकों की बैठक में ये जानकारी दी । बैठक के प्रारंभ में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्पलेट के संबंध में म.प्र.स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम की धारा 14 क में किए उपबंधों का पालन सुनिश्चित किया जाना है । उन्होंने बताया कि धारा 14 क में निहित प्रावधानों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं कराएगा जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम पते नहीं होंगे । उपबंधों के पालन में दिए गए निर्देशों के तहत मुद्रक द्वारा मुद्रित सभी निर्वाचन संबंधी पम्पलेटों, पोस्टर्स या इसी तरह की अन्य सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम-पते अंकित किए जायेंगे । धारा 127(क) (2) के मुताबिक मुद्रक प्रकाशक से घोषणा पत्र एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां सामग्री मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी । मुद्रक द्वारा कंडिका 3 में उल्लेखित पत्रों के साथ परिशिष्ठ-2 भी अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत की जायेगी । श्री सिंह ने बताया कि निर्देशों का पालन न होने की दशा में मुद्रक का प्रेस लायसेंस निरस्त करने के साथ अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की जा सकेगी । उन्होंने बताया कि इसमें छः माह की सजा या दो हजार रूपये जुर्माना या दोनों ही शामिल है ।
चार शातिर अपराधी जिला बदर घोषित
टीकमगढ़, 11 अक्टूबर 2013 । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सुदाम खाडे ने एस0पी0 श्री अमित सिंह की अनुशंसा पर जिले के चार शातिर अपराधियांे को एक वर्ष के लिये जिला बदर घोषित किया है। तदनुसार मंगल तनय सिब्बू खंगार निवासी पृथ्वीपुर थाना पृथ्वीपुर, प्रकाश तनय लोचन यादव निवासी हतेरी थाना मोहनगढ़, बब्लू उर्फ मौसिम तनय सम्मी उर्फ रमजान निवासी शेखों का मुहल्ला जतारा थाना जतारा तथा गोविन्द सिंह उर्फ टन्टू तनय महेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी कंचनपुरा थाना मोहनगढ़ को एक-एक वर्ष के लिये जिला बदर घोषित किया गया है। इन अपराधियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के लिये टीकमगढ़ एवं समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने तथा इस दौरान बिना सक्षम अनुमति के इन सीमाओं में वापस न आने के लिये निर्देशित किया गया है।
निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर, राजस्व निरीक्षक पर कार्रवाई प्रस्तावित
टीकमगढ़, 11 अक्टूबर 2013 । तहसीलदार एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी टीकमगढ़ श्री राकेश शुक्ला ने बताया है कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने पर राजस्व निरीक्षक श्री तिजूलाल प्रजापति के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है । श्री शुक्ला ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. सुदाम खाडे के निर्देशानुसार सभी संबंधित अधिकारी को मीटिंग में तथा व्यक्तिगत तौर से कई बार निर्देशित गया था कि वे अपने राजस्व निरीक्षक मण्डल के समस्त मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करे किंतु श्री प्रजापति द्वारा अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन नही किया है । उन्होंने बताया आज मेरे द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि संबंधित को मतदान केंद्र की लोकेशन भी पता नहीं है, मतदान केंद्र कहाँ पर स्थित है यह भी उनको ज्ञात नहीं है । यह निर्वाचन कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही है । इसलिए श्री प्रजापति को कारण बताओं नोटिस दिया गया है कि वे कारण दर्शित करें कि क्यों न निर्वाचन कार्य में लापरवाही के लिये निलंबित करने का प्रस्ताव जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाये।
विधानसभा निर्वाचन 2013 : ड्रायवर-कंडेक्टर हेतु फार्म-12 भरवाएं
टीकमगढ़, 11 अक्टूबर 2013 । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 सुदाम खाडे ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे सभी स्कूल एवं कालेजों के प्राचार्याे/प्रबंधन से संस्थान से संचालित या अनुबंधित बसों के ड्रायवर-कंडेक्टर के फार्म-12 भरवाकर तीन दिन में उनके कार्यालय में जमा कराएं । जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है । गौरतलब है कि विधानसभा निर्वाचन में संलग्न ड्रायवर/कंडेक्टर द्वारा डाक मतपत्र से मतदान सुनिश्चित किया गया है । चुनाव ड्यूटी में तैनात ड्रायरवर/कंडेक्टर तभी डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे जब वे फार्म-12 भरेंगे ।
14 अक्टूबर स¨मवार क¨ अवकाश घ¨षित
टीकमगढ़, 11 अक्टूबर 2013 । राज्य शासन द्वारा स¨मवार, 14 अक्टूबर 2013 क¨ सामान्य अवकाश अ©र निग¨शिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घ¨षित किया गया है। पूर्व में 13 अक्टूबर क¨ रविवार ह¨ने की वजह से दशहरे का अवकाश पृथक से घ¨षित नहीं किया गया था। मध्यप्रदेश में स¨मवार क¨ दशहरा मनाया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए स¨मवार क¨ अवकाश घ¨षित किया गया है। राज्य शासन ने इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी है ।

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