भभुआ 05 मई, बिहार में भभुआ की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और कैमूर के पूर्व पुलिस अधीक्षक पुष्कर आनंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.एन. सिंह ने भभुआ की पूर्व पुलिस उपाधीक्षक निर्मला कुमारी के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस अधीक्षक की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया । गौरतलब है कि पूर्व पुलिस उपाधीक्षक निर्मला कुमारी की ओर से पुलिस अधीक्षक श्री आनंद के खिलाफ भभुआ के महिला थाना में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था । इस मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था और दोनों अधिकारियों को तबादला करते हुए श्री आनंद को आरा तथा श्रीमती निर्मला कुमारी को पूर्णियां भेज दिया गया था ।
शुक्रवार, 6 मई 2016
बिहार में यौन उत्पीड़न मामले में एसपी की जमानत याचिका खारिज
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