आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार (आदिवासियों के लिए) जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। शासन द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का 30 प्रतिषत अनुदान अधिकतम 2 लाख एवं 5 प्रतिषत ब्याज अनुदान अधिकतम 25 हजार प्रति वर्ष 7 वर्ष तक दिया जाएगा। ऋण की पात्रता के लिए जाति, निवासी, आय, परिचय पत्र, अंकसूची, कोटेशन, दो फोटो आदि अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास में संपर्क करने की सलाह दी गई है।
तेंदू पत्ता संग्रहण में अब मिलेंगे 1250 रूपये प्रति हजार
गरीब परिवारों को रोजगार अवसर देने तथा वनोपज संग्रहण का उचित लाभ देने के लिए शासन द्वारा तेंदू पत्ता संग्रहण की दरों में वृद्धि की गई है। वर्ष 2016 के लिए प्रति सैकडा 125 रूपये दर निर्धारित की गई है। तेंदू पत्ता के लिए 1250 रूपये प्रति हजार की राशि दी जाएगी। गुणवत्ता अच्छी होने पर संग्राहकों को निर्धारित दर के साथ साथ अधिकतम बोनस का लाभ भी मिलेगा।
घरों एवं कुओं के सुधार के लिए बिना रायल्टी के किया जा सकता है खनन
प्रदेश सरकार ने किसानों ग्रामीणों कारीगरों एवं मजदूरों के घरों में सुधार तथा कुओं के निर्माण एवं मरम्मत या कृषि कार्य के लिए बिना किसी रायल्टी के मिट्टी या रेत लेने या खोदने की सुविधा देने का प्रावधान किया है। इसके लिए मध्य प्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन किया गया है। नवीनतम संशोधन अनुसार मिट्टी या रेत के उत्खनन के लिए सडक, रेलमार्ग, सार्वजनिक भवन, नदी के किनारे या अन्य जल संरचनाओं से 100 मीटर दूरी से मिट्टी या रेत ली जा सकती है। पक्की सडकों या नालों से 50 मीटर तथा कच्चे ग्रामीण रास्तों से 10 मीटर दूरी से मिट्टी या रेत लेने की सुविधा भी किसानों व मजदूरों को दी गई है। इस छूट को प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने क्षेत्र के नायब तहसीलदार या तहसीलदार से अनुमति लेना होगी।

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