नयी दिल्ली, 25 नवम्बर, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण प्रदूषण के मद्देनजर पटाखों की बिक्री पर अगले आदेश तक के लिए आज रोक लगा दी । न्यायालय ने पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा,“आज और अभी से ही पटाखों की बिक्री पर तब तक प्रतिबंध रहेगा, जब तक और कोई आदेश जारी नहीं होता ।” मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पटाखों के हानिकारक प्रभावों को लेकर तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया ।
शुक्रवार, 25 नवंबर 2016
एनसीआर में पटाखा बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
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