नयी दिल्ली, 22 मई, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने कोयला ब्लाक आवंटन के एक मामले में आज पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता तथा मंत्रालय के दो अन्य तत्कालीन अधिकारियों को दो-दो साल की कैद की सजा सुनायी हालांकि बाद मे उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिये जमानत दे दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भारत पाराशर ने गत शुक्रवार को श्री गुप्ता और दो अन्य अधिकारियों के एस क्रोफा और के सी समारिया को इस मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा के अलावा तीनों पर एक -एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश ने कमल स्पाँज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल) के प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया को तीन साल की सजा और तीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनके अलावा केएसएसपीएल पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला मध्यप्रदेश के थेसगोरा-बी रूद्रपुरी कोयला ब्लाक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित था।
मंगलवार, 23 मई 2017
पूर्व कोयला सचिव को दो साल की सजा, जमानत मिली
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