लाल किले पर हिंसा मामले के आरोपी सिधु की जमानत मंजूर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

सोमवार, 26 अप्रैल 2021

लाल किले पर हिंसा मामले के आरोपी सिधु की जमानत मंजूर

deep-sindhu-get-bail
नयी दिल्ली, 26 अप्रैल, दिल्ली की एक अदालत ने पंजाबी अभिनेता एवं कार्यकर्ता दीप सिधु की 26 जनवरी को लाल किले को क्षति पहुंचाने एवं वहां हुडदंग करने के मामले में सोमवार को जमानत मंजूर कर ली। यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( एएसआई ) ने दायर किया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एम एम साहिल गुप्ता ने सिधु की 25 हजार रुपये के निजी बाँड और इतनी ही जमानती राशि पर जमानत मंजूर की। अदालत ने कहा,“ आरोपी से पहले ही पुलिस हिरासत में 14 दिनों तक पूछताछ की जा चुकी है और वह करीब 70 दिनों से हिरासत में है। अपर सत्र न्यायाधीश ऐसे ही तथ्यों पर आरोपी की जमानत मंजूर कर चुके हैं। उसे अब आजादी से और वंचित रखना न तो तार्किक है और न ही वैधानिक।” सिधु को गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर किसानों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सिधु को 26 जनवरी को किसानों की तीन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किये जा रहे आंदोलन के तहत ट्रैक्टर रैली के दौरान कृषकों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था1 सोलह अप्रैल को सिधु की जमानत मंजूर होते ही उसे एएसआई की ओर से दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के आधार पर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।

कोई टिप्पणी नहीं: